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Home जबलपुर

अब लगानी होगी उपचार के निर्धारित शुल्क की सूची

निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम के लिए सरकार का फैसला

Reporter Desk by Reporter Desk
December 6, 2024
in जबलपुर
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अब लगानी होगी उपचार के निर्धारित शुल्क की सूची

अब लगानी होगी उपचार के निर्धारित शुल्क की सूची

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जबलपुर. निजी अस्पताल और नर्सिंग होम संचालकों को अस्पताल में सूचना पटल पर उपचार के निर्धारित शुल्क की सूची लगाना अनिवार्य होगा. इस संबंध में प्रदेश शासन ने निर्णय लेते हुए इसके कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं. यानि अब निजी अस्पताल व नर्सिंग होम्स को जांच व उपचार में होने वाले खर्च का निर्धारित शुल्क लगाना जरुरी होगा. बताया जा रहा हैं कि प्रदेश सरकार ने यह निर्णय मरीजों को अस्पताल संचालकों द्वारा लुटने से बचाने के लिए किया है.

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सरकार ने तय किया है कि निजी अस्पताल या नर्सिंग होम्स को खर्च का सारा ब्यौरा सार्वजनिक करना होगा. इनके प्रबंधन को बताना होगा कि उनके अस्पताल या नर्सिंग होम में किस जांच का कितना शुल्क लिया जाएगा.

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प्रदेश सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी अस्पताल को अपने यहां जांच-उपचार के निर्धारित शुल्क में बदलाव करना हो तो पहले मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) को इसकी जानकारी देना होगी. यहां तक कि सभी निजी अस्पतालों को निर्देश दिए गए है कि अपने यहां की चिकित्सकीय सेवाओं की रेट लिस्ट काउंटर पर लगाएं.

मरीजों की मांग पर शुल्क की सूची दिखाने की जिम्मेदारी प्रबंधन की

आदेश में कहा गया हैं कि यदि मरीज या उनके परिजन मांग करते हैं तो निर्धारित शुल्क की सूची दिखाना भी अस्पताल प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी. जारी आदेश में स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा आयुक्त ने कहा कि यदि किसी अस्पताल को पूर्व निर्धारित शुल्क में कोई बदलाव करना है तो इसकी लिखित सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को देना जरूरी है. संशोधित दर सूची को भी प्रमुखता से अस्पताल में लगाना होगा. आयुक्त ने कहा है कि इस तरह के निर्णय का उद्देश्य मरीजों के अधिकारों की रक्षा करना व स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता लाना है.

अतिरिक्त शुल्क लेना होगा नियमों का उल्लंघन

आदेश में स्पष्ट किया गया हैं कि निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त शुल्क लेना नियमों का उल्लंघन है. मनमाना शुल्क वसूलने की घटनाओं को रोकने के लिए आयुक्त ने सीएमएचओ को लगातार निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं. उक्ताशय के यह निर्देश मध्यप्रदेश उपचर्यागृह व रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं अधिनियम 1973 व नियम 1997 (यथा संशोधित 2021) के नियम 17 के अनुसार जारी किए गए हैं. सभी निजी चिकित्सालयों को यह तय करना होगा कि वे इन प्रावधानों का पालन करें. आयुक्त ने सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को इसका पालन कराने के निर्देश दिए हैं.

Reporter Desk

Tags: उपचारनिजी अस्पतालनिर्धारित शुल्क की सूची

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