जबलपुर. एमपी स्टेट बार काउंसिल ने विधि छात्रों को अदालतों में काला कोट पहनकर प्रवेश न करने की हिदायत दी है. यदि इस प्रतिबंध आदेश का पालन नहीं किया गया तो इसे काले कोट का दुरुपयोग मानकर कार्रवाई की जाएगी.
स्टेट बार के चेयरमैन राधे लाल गुप्ता व वाइस चेयरमैन आरके सिंह सैनी ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि बार काउंसिल आफ इंडिया के दिशा-निर्देश अनुरूप प्रतिबंध आदेश जारी किया गया है. नियमानुसार देश की किसी भी अदालत में विधि छात्र काला कोट पहनकर नहीं जा सकते.
इसके बावजूद शिकायतें सामने आई हैं. समस्या यह है कि 80 प्रतिशत वकील सिर्फ काला कोट पहनकर आते हैं, वे वकालत का बैंड नहीं लगाते. ऐसे में विधि छात्रों के काला कोट पहनकर आने से भ्रम की स्थिति बन जाती है. इसी समस्या को गंभीरता से लेकर कड़ाई बरती गई है. यह अनुशासनात्मक कदम है, जिस पर सख्ती से कार्यवाही की जायेगी.
इसके अलावा जिन्होंने एलएलबी की डिग्री ले ली है और एसबीसी से नामांकन नहीं कराया है, वे भी काला कोर्ट पहनकर कोर्ट में उपस्थित न हो, वरना उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी.