जबलपुर. अपर सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार सिंह की अदालत ने शराब के लिए पांच सौ रुपये की मांग पूरी न करने पर चाकू से प्राणघातक हमला करने के आरोपी रामपुर निवासी प्रिंस यादव की जमानत अर्जी निरस्त कर दी.
शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक कुक्कू दत्त ने जमानत अर्जी का विरोध किया. उन्होंने दलील दी कि गोरखपुर थाने पहुंचकर अंकित चौरसिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. उसका आरोप था कि प्रिंस ने रात्रि साढ़े नौ बजे अपने तीन साथियों के साथ रास्ता रोका था.
गाली-गलौच करने के बाद शराब पीने के लिए पांच सौ रुपये मांगे. मना करने पर चाकू निकाल लिया. दोनों जांघों, बाएं घुटने के पीछे और कूल्हें के अलावा बाएं हाथ की अंगुली के नीचे व बाएं सिर में दनादन हमला किया. इससे वह लहुलुहान हो गया. यदि अविलंब अस्पताल न ले जाया गया होता तो जान जा सकती थी. अदालत ने तर्क सुनने के बाद जमानत अर्जी निरस्त कर दी.