जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट ने कलेक्टर सिवनी को निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता को मीसाबंदी पेंशन गजट नोटिफिकेशन की तिथि से प्रदान करने के आवेदन पर विचार कर निर्णय पारित करें. जस्टिस विनय सराफ की एकलपीठ ने इसके लिए 30 दिन की मोहलत दी है.
दरअसल सिवनी निवासी दिनेश कुमार लूथरा की ओर से बताया गया कि कलेक्टर द्वारा पारित तीन अक्टूबर 2023 के आदेश से याचिकाकर्ता को मीसाबंदी की पेंशन मिल रही है. उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता गजट नोटिफिकेशन की तिथि यानी 20 सितंबर, 2018 से इस पेंशन का हकदार है.
याचिकाकर्ता के समकक्ष कई हितग्राहियों को नोटिफिकेशन की तिथि से पेंशन मिल रही है. इस संबंध में सिवनी कलेक्टर को अभ्यावेदन पेश किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर हाईकोर्ट की शरण ली गई. सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये.