जबलपुर. हाईकोर्ट के जस्टिस एके सिंह की एकलपीठ ने पूर्व निर्देश का पालन न किए जाने पर कलेक्टर डिंडौरी के विरुद्ध सौ रुपये का जमानती वारंट जारी किया है. इसके साथ ही 21 जनवरी 2025 को हाई कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दे दिए.
अवमानना याचिकाकर्ता डिंडोरी निवासी शशिकला मार्को की ओर से पक्ष रखा गया. दलील दी गई कि विगत सुनवाई के दौरान कलेक्टर को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उपस्थिति सुनिश्चित कराने कहा गया था. लेकिन वे उपस्थिति नहीं हुए. मामला ग्राम पंचायत कसाई सोडा के खसरा क्रमांक- 649 अंतर्गत शासकीय मार्ग से अतिक्रमण हटाए जाने की मांग से संबंधित है.
अवमानना याचिकाकर्ता वार्ड मेम्बर है. उसने पूर्व में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एक माह के भीतर अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित किया था. लेकिन निर्धारित समय अवधि निकलने के बावजूद आदेश का पालन नदारद रहा. इसीलिए अवमानना याचिका दायर की गई.