जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत व जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज यूसी माहेश्वरी को सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान न किए जाने पर जवाब तलब किया है.
युगलपीठ ने मामले में मप्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव, प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ग्वालियर और लोकायुक्त कार्यालय भोपाल के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है. इसके साथ ही इस याचिका की सुनवाई पूर्व लोकायुक्त जस्टिस एनके गुप्ता की पूर्व से विचाराधीन याचिका के साथ संलग्न कर 15 जनवरी को करने के निर्देश दिये है.
याचिकाकर्ता जस्टिस माहेश्वरी की ओर से अधिवक्ता साकेत अग्रवाल ने पक्ष रखा. उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता ने 11 अक्टूबर 2014 हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के पद पर शपथ ली थी.
उसके बाद स्थायी न्यायाधीश बनाया गया. 27 जून 2016 को हाईकोर्ट जज के पद से त्यागपत्र देने के बाद मप्र के उप लोकायुक्त के रूप में 28 जून 2016 से लगातार छह वर्ष तक सेवाएं दीं. इसके बाद सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान न होने पर याचिका दायर की गई. सुनवाई पश्चात न्यायालय ने आवेदकों को नोटिस जारी जवाब पेश करने के निर्देश दिये है.