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Home ताज़ा समाचार

बसपा के पूर्व विधायक को मिली सात साल की सजा, दुष्कर्म का था आरोप

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December 9, 2022
in ताज़ा समाचार
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बसपा के पूर्व विधायक को मिली सात साल की सजा, दुष्कर्म का था आरोप
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हरदोई, 9 दिसम्बर (आईएएनएस)। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के पूर्व विधायक सत्य नारायण संतू और उनके छह सहयोगियों को 16 साल पुराने बलात्कार के एक मामले में सात साल की जेल की सजा सुनाई गई है।

उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक स्थानीय सांसद/विधायक अदालत ने यह सजा सुनाई। बता दे कि, सत्य नारायण 2002 से 2007 तक बसपा के विधायक थे।

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11 मार्च 2006 को हरदोई के औतरौली थाने में एक महिला ने नारायण और उसके साथियों पर रेप का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदोई, सत्य देव गुप्ता ने पूर्व विधायक और अन्य आरोपियों के खिलाफ सजा सुनाई और प्रत्येक पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने घटना क्रम की जानकारी देते हुए बताया कि, 11 मार्च 2006 को पूर्व विधायक और उसके गुर्गों ने महिला के पति और बेटे को बंधक बनाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।

पीड़िता ने विधायक और उनके सहयोगी मुनवा, छोटू सिंह, देवेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह, सत्येंद्र सिंह, सवेंद्र सिंह, राजू सिंह, प्रेम पाल और यासीन यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

सुनवाई के दौरान यासीन की मौत हो गई जबकि सत्येंद्र और सवेंद्र का मामला किशोर न्यायालय में लंबित है।

–आईएएनएस

पीटी/एचएमए

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हरदोई, 9 दिसम्बर (आईएएनएस)। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के पूर्व विधायक सत्य नारायण संतू और उनके छह सहयोगियों को 16 साल पुराने बलात्कार के एक मामले में सात साल की जेल की सजा सुनाई गई है।

उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक स्थानीय सांसद/विधायक अदालत ने यह सजा सुनाई। बता दे कि, सत्य नारायण 2002 से 2007 तक बसपा के विधायक थे।

11 मार्च 2006 को हरदोई के औतरौली थाने में एक महिला ने नारायण और उसके साथियों पर रेप का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदोई, सत्य देव गुप्ता ने पूर्व विधायक और अन्य आरोपियों के खिलाफ सजा सुनाई और प्रत्येक पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने घटना क्रम की जानकारी देते हुए बताया कि, 11 मार्च 2006 को पूर्व विधायक और उसके गुर्गों ने महिला के पति और बेटे को बंधक बनाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।

पीड़िता ने विधायक और उनके सहयोगी मुनवा, छोटू सिंह, देवेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह, सत्येंद्र सिंह, सवेंद्र सिंह, राजू सिंह, प्रेम पाल और यासीन यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

सुनवाई के दौरान यासीन की मौत हो गई जबकि सत्येंद्र और सवेंद्र का मामला किशोर न्यायालय में लंबित है।

–आईएएनएस

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हरदोई, 9 दिसम्बर (आईएएनएस)। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के पूर्व विधायक सत्य नारायण संतू और उनके छह सहयोगियों को 16 साल पुराने बलात्कार के एक मामले में सात साल की जेल की सजा सुनाई गई है।

उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक स्थानीय सांसद/विधायक अदालत ने यह सजा सुनाई। बता दे कि, सत्य नारायण 2002 से 2007 तक बसपा के विधायक थे।

11 मार्च 2006 को हरदोई के औतरौली थाने में एक महिला ने नारायण और उसके साथियों पर रेप का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदोई, सत्य देव गुप्ता ने पूर्व विधायक और अन्य आरोपियों के खिलाफ सजा सुनाई और प्रत्येक पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने घटना क्रम की जानकारी देते हुए बताया कि, 11 मार्च 2006 को पूर्व विधायक और उसके गुर्गों ने महिला के पति और बेटे को बंधक बनाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।

पीड़िता ने विधायक और उनके सहयोगी मुनवा, छोटू सिंह, देवेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह, सत्येंद्र सिंह, सवेंद्र सिंह, राजू सिंह, प्रेम पाल और यासीन यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

सुनवाई के दौरान यासीन की मौत हो गई जबकि सत्येंद्र और सवेंद्र का मामला किशोर न्यायालय में लंबित है।

–आईएएनएस

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उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक स्थानीय सांसद/विधायक अदालत ने यह सजा सुनाई। बता दे कि, सत्य नारायण 2002 से 2007 तक बसपा के विधायक थे।

11 मार्च 2006 को हरदोई के औतरौली थाने में एक महिला ने नारायण और उसके साथियों पर रेप का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदोई, सत्य देव गुप्ता ने पूर्व विधायक और अन्य आरोपियों के खिलाफ सजा सुनाई और प्रत्येक पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने घटना क्रम की जानकारी देते हुए बताया कि, 11 मार्च 2006 को पूर्व विधायक और उसके गुर्गों ने महिला के पति और बेटे को बंधक बनाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।

पीड़िता ने विधायक और उनके सहयोगी मुनवा, छोटू सिंह, देवेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह, सत्येंद्र सिंह, सवेंद्र सिंह, राजू सिंह, प्रेम पाल और यासीन यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

सुनवाई के दौरान यासीन की मौत हो गई जबकि सत्येंद्र और सवेंद्र का मामला किशोर न्यायालय में लंबित है।

–आईएएनएस

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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदोई, सत्य देव गुप्ता ने पूर्व विधायक और अन्य आरोपियों के खिलाफ सजा सुनाई और प्रत्येक पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने घटना क्रम की जानकारी देते हुए बताया कि, 11 मार्च 2006 को पूर्व विधायक और उसके गुर्गों ने महिला के पति और बेटे को बंधक बनाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।

पीड़िता ने विधायक और उनके सहयोगी मुनवा, छोटू सिंह, देवेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह, सत्येंद्र सिंह, सवेंद्र सिंह, राजू सिंह, प्रेम पाल और यासीन यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

सुनवाई के दौरान यासीन की मौत हो गई जबकि सत्येंद्र और सवेंद्र का मामला किशोर न्यायालय में लंबित है।

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उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक स्थानीय सांसद/विधायक अदालत ने यह सजा सुनाई। बता दे कि, सत्य नारायण 2002 से 2007 तक बसपा के विधायक थे।

11 मार्च 2006 को हरदोई के औतरौली थाने में एक महिला ने नारायण और उसके साथियों पर रेप का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदोई, सत्य देव गुप्ता ने पूर्व विधायक और अन्य आरोपियों के खिलाफ सजा सुनाई और प्रत्येक पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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11 मार्च 2006 को हरदोई के औतरौली थाने में एक महिला ने नारायण और उसके साथियों पर रेप का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

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11 मार्च 2006 को हरदोई के औतरौली थाने में एक महिला ने नारायण और उसके साथियों पर रेप का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदोई, सत्य देव गुप्ता ने पूर्व विधायक और अन्य आरोपियों के खिलाफ सजा सुनाई और प्रत्येक पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने घटना क्रम की जानकारी देते हुए बताया कि, 11 मार्च 2006 को पूर्व विधायक और उसके गुर्गों ने महिला के पति और बेटे को बंधक बनाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।

पीड़िता ने विधायक और उनके सहयोगी मुनवा, छोटू सिंह, देवेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह, सत्येंद्र सिंह, सवेंद्र सिंह, राजू सिंह, प्रेम पाल और यासीन यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

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