जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट ने जबलपुर से अन्य बड़े शहरों के लिए एयर कनेक्टिविटी नहीं होने चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका की सुनवाई के दौरान एयर इंडिया एक्सप्रेस लायर लाइन्स की तरफ से जवाब शेष करने समय प्रदान करने का आग्रह किया गया. एयरलाइंस कंपनी, जस्टिस एस ए धर्माधिकारी तथा जस्टिस ए के सिंह की युगलपीठ ने आग्रह को स्वीकार करते हुए चार सप्ताह का समय प्रदान किया है. याचिका पर अगली सुनवाई 19 फरवरी को निर्धारित की गयी है.
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे व रजत भार्गव की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि जबलपुर में अन्य शहरों की तुलना में कम फ्लाइट हैं. पूर्व में जबलपुर से मुम्बई, पुणे, कोलकाता, बेंगलुरू आदि शहरों के लिए फ्लाइट संचालित होती थी.
जबलपुर की एयर कनेक्टिविटी प्रदेश के इंदौर, ग्वालियर तथा भोपाल के सामान थी. फ्लाईट के लगातार बंद होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. पूर्व में जबलपुर से औसतन 15 फ्लाइट संचालित होती थीं. वर्तमान में घटकर इनकी संख्या 5 हो गयी है. जिससे जबलपुर का विकास अवरुद्ध हो रहा है.
याचिका पर पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान इंडिगो विमान कंपनी ने अपना जवाब पेश कर दिया था. पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एयर इंडिया एक्सप्रेस को अनावेदक बनाते हुए नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा था. इसके अलावा अनावेदक स्पाइस जेट व आकाषा एयरलाइंस को चेतावनी दी थी कि जवाब पेश नहीं करने 25-25 हजार रूपये का जुर्माना लगाया जायेगा. याचिका पर गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान युगलपीठ ने उक्त आदेश जारी किये. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पैरवी की.