जबलपुर. हाईकोर्ट जस्टिस द्वारिकाधीश बंसल की एकलपीठ ने कर्मचारी चयन आयोग से पूछा है कि सही उत्तर होने के बावजूद उसके नंबर क्यों नहीं दिये गये. बालाघाट निवासी हर्षल की ओर से अधिवक्ता मनोज कुशवाहा व कौशलेंद्र सिंह ने पक्ष रखा.
उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता ने कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के पद के हेतु परीक्षा दी थी. रिजल्ट आने पर उसे पता चला कि उसे कट ऑफ मार्क्स से एक नंबर कम अंक मिले हैं.
जब उसने वेबसाइट पर अपलोड उत्तर को देखा तो उसे पता चला कि प्रश्न क्रमांक 24 का सही उत्तर दिया है. याचिकाकर्ता एक अंक प्राप्त करने का अधिकारी है. सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने आयोग व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है.