सतना, देशबन्धु। रामपुर बाघेलान क्षेत्र में अवैध खनिज और परिवहन की सूचना पर पहुंची खनिज विभाग की टीम ने अवैध पत्थर से लोड ट्रैक्टर-ट्राली को जब्त कर लिया है। इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक कोठी स्टोन क्रेशर के संचालक अभय सिंह ट्रैक्टर बताया जा रहा है।
गुरुवार को तुषार द्विवेदी की शिकायत पर पहुंची खनिज विभाग की टीम में माइनिंग इंस्पेक्टर संतोष मिश्रा, खनिज अधिकारी एचपी सिंह रहे। इनके द्वारा मौके पर ही अवैध रूप पत्थर के उत्खनन और परिवहन करते हुए पाया गया।
जनसुनवाई में दिया था अवेदन
रामपुरबाघेलान के जनार्दन निवासी तुषार द्विवेदी तनय उमेश द्विवेदी द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया था। साथ ही इस ज्ञापन की प्रतियां खनिज अधिकारी सतना, वनमण्डलाधिकारी सतना, जिला प्रदूषण मण्डल सतना को भी दी गई थी। दिये गये ज्ञापन में शिकायतकर्ता द्वारा आर्यादित स्टोन क्रेशर ग्राम दलदल के संचालक अभिषेक सिंह बघेल व अभय सिंह परिहार, राजू सिंह व योगेश राजपूत के द्वारा विगत कई दिनों से निरंतर अवैध उत्खनन करने की शिकायत की गई थी।
स्वीकृति एरिया के आसपास उत्खनन
दिये गये आवेदन में शिकायतकर्ता ने बताया था कि ग्राम रामनगर की आराजी नं0-1289/1344/1ग/1 रकवा 2.00हे0 में अम्बुज द्विवेदी के नाम पर खदान साल 2020 में स्वीकृत की गयी थी। जिसकी आड में स्वीकृत खदान के आसपास निजी व वन भूमि की आराजी मे निरंतर अवैध उत्खनन जारी है। इसकी शिकायत कई बार जिला खनिज अधिकारी व जिला वनमण्डलाधिकारी कर रहे हैं लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।
बलराम तालाब का निर्माण
दिये गये शिकायती आवेदन में शिकायतकर्ता द्वारा यह भी बताया गया था कि आराजी नं0-1289/1344/1ग, 1 जिसमें पत्थर खदान स्वीकृत है इसी आराजी में कृषि विभाग द्वारा विगत वर्ष 2015-16 में बलराम तलाब के लिये राशि देकर बलराम तलाब का निर्माण कराया गया था। इस बात को छिपाते हुए खनिज विभाग ने तलाब का किसी प्रकार कोई उल्लेख न करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया और उसी आराजी पर खदान स्वीकृत कर दी।
नाममात्र की कार्रवाई
हैरान करने वाली बात तो यह है कि जहां पर खदान संचालित है वहां पर पहले भी शासकीय राशि बलरामतालब निर्माण में खर्च की गई। और उसी तालाब में ही खदान की स्वीकृत देना दिम्मेदारों की जिम्मेदारी को दर्शाता है। अगर यह मामला कलेक्टर के संज्ञान में नहीं आता तो जो कार्रवाई गुरुवार को खनिज विभाग द्वारा की गई यह भी नहीं की जाती।