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Home ताज़ा समाचार

शिक्षक संघ भंग करने को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जामिया से जवाब मांगा

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December 10, 2022
in ताज़ा समाचार
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शिक्षक संघ भंग करने को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जामिया से जवाब मांगा
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नई दिल्ली, 10 दिसम्बर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल जामिया मिलिया इस्लामिया के विघटन को चुनौती देने वाली जामिया शिक्षक संघ (जेटीए) के पूर्व अध्यक्ष डॉ आमिर आजम द्वारा दायर याचिका पर मुद्दों को हल करने के लिए कुलपति से मिल सकता है।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की एकल-न्यायाधीश की पीठ ने जेटीए की कार्यकारी समिति को भंग करने वाले विभिन्न कार्यालय आदेशों पर नोटिस जारी किया।

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अदालत ने विश्वविद्यालय से जवाब मांगा और उसे सीलबंद कवर में जामिया द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट की एक प्रति शिक्षक संघ के संविधान में कमियों की जांच करने का निर्देश दिया। जस्टिस सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी के लिए सूचीबद्ध की।

अदालत ने कहा: यह याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील के तर्क पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा कि ऐसी समिति किसी भी तरह से शिक्षकों के एक संघ के अस्तित्व पर सवाल नहीं उठा सकती है जो भारत के संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है। इसके अलावा, अदालत ने कहा कि यदि शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल मुद्दों को हल करने के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलना चाहता है, तो 20 दिसंबर को सुबह 11.30 बजे कुलपति कार्यालय में एक बैठक आयोजित की जा सकती है।

आजम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि जेटीए विश्वविद्यालय से स्वतंत्र रूप से काम करता है। हालांकि, उक्त स्थिति विश्वविद्यालय के वकील द्वारा विवादित थी जिन्होंने कहा कि एसोसिएशन के संविधान के अनुसार, यह विश्वविद्यालय के अधिनियम के अनुसार स्थापित किया गया था।

अदालत ने कहा, मामले में जो सवाल उठते हैं, वह यह है कि क्या आजम याचिका पर कायम रह सकते हैं क्योंकि वह अब विश्वविद्यालय में काम नहीं कर रहे हैं और क्या संघ स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है। दलील में कहा गया है कि चूंकि शिक्षक संघ एक स्वायत्त निकाय है, इसलिए इसे केवल इसके संविधान में निर्धारित तरीके से ही भंग किया जा सकता है, अन्यथा नहीं।

याचिका में कहा गया है, इसलिए डीन ऑफ फैकल्टीज की सिफारिशों पर जेटीए को भंग करने और चुनाव प्रक्रिया को पटरी से उतारने का कुलपति का कृत्य अवैध और मनमाना है। याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि अपने संविधान की कमियों को देखने के लिए एक समिति के गठन का कार्य पूरी तरह से मनमाना है क्योंकि विश्वविद्यालय के पास एसोसिएशन के कार्यों के तरीके में हस्तक्षेप करने की कोई शक्ति नहीं है।

–आईएएनएस

केसी/एएनएम

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नई दिल्ली, 10 दिसम्बर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल जामिया मिलिया इस्लामिया के विघटन को चुनौती देने वाली जामिया शिक्षक संघ (जेटीए) के पूर्व अध्यक्ष डॉ आमिर आजम द्वारा दायर याचिका पर मुद्दों को हल करने के लिए कुलपति से मिल सकता है।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की एकल-न्यायाधीश की पीठ ने जेटीए की कार्यकारी समिति को भंग करने वाले विभिन्न कार्यालय आदेशों पर नोटिस जारी किया।

अदालत ने विश्वविद्यालय से जवाब मांगा और उसे सीलबंद कवर में जामिया द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट की एक प्रति शिक्षक संघ के संविधान में कमियों की जांच करने का निर्देश दिया। जस्टिस सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी के लिए सूचीबद्ध की।

अदालत ने कहा: यह याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील के तर्क पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा कि ऐसी समिति किसी भी तरह से शिक्षकों के एक संघ के अस्तित्व पर सवाल नहीं उठा सकती है जो भारत के संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है। इसके अलावा, अदालत ने कहा कि यदि शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल मुद्दों को हल करने के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलना चाहता है, तो 20 दिसंबर को सुबह 11.30 बजे कुलपति कार्यालय में एक बैठक आयोजित की जा सकती है।

आजम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि जेटीए विश्वविद्यालय से स्वतंत्र रूप से काम करता है। हालांकि, उक्त स्थिति विश्वविद्यालय के वकील द्वारा विवादित थी जिन्होंने कहा कि एसोसिएशन के संविधान के अनुसार, यह विश्वविद्यालय के अधिनियम के अनुसार स्थापित किया गया था।

अदालत ने कहा, मामले में जो सवाल उठते हैं, वह यह है कि क्या आजम याचिका पर कायम रह सकते हैं क्योंकि वह अब विश्वविद्यालय में काम नहीं कर रहे हैं और क्या संघ स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है। दलील में कहा गया है कि चूंकि शिक्षक संघ एक स्वायत्त निकाय है, इसलिए इसे केवल इसके संविधान में निर्धारित तरीके से ही भंग किया जा सकता है, अन्यथा नहीं।

याचिका में कहा गया है, इसलिए डीन ऑफ फैकल्टीज की सिफारिशों पर जेटीए को भंग करने और चुनाव प्रक्रिया को पटरी से उतारने का कुलपति का कृत्य अवैध और मनमाना है। याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि अपने संविधान की कमियों को देखने के लिए एक समिति के गठन का कार्य पूरी तरह से मनमाना है क्योंकि विश्वविद्यालय के पास एसोसिएशन के कार्यों के तरीके में हस्तक्षेप करने की कोई शक्ति नहीं है।

–आईएएनएस

केसी/एएनएम

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नई दिल्ली, 10 दिसम्बर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल जामिया मिलिया इस्लामिया के विघटन को चुनौती देने वाली जामिया शिक्षक संघ (जेटीए) के पूर्व अध्यक्ष डॉ आमिर आजम द्वारा दायर याचिका पर मुद्दों को हल करने के लिए कुलपति से मिल सकता है।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की एकल-न्यायाधीश की पीठ ने जेटीए की कार्यकारी समिति को भंग करने वाले विभिन्न कार्यालय आदेशों पर नोटिस जारी किया।

अदालत ने विश्वविद्यालय से जवाब मांगा और उसे सीलबंद कवर में जामिया द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट की एक प्रति शिक्षक संघ के संविधान में कमियों की जांच करने का निर्देश दिया। जस्टिस सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी के लिए सूचीबद्ध की।

अदालत ने कहा: यह याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील के तर्क पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा कि ऐसी समिति किसी भी तरह से शिक्षकों के एक संघ के अस्तित्व पर सवाल नहीं उठा सकती है जो भारत के संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है। इसके अलावा, अदालत ने कहा कि यदि शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल मुद्दों को हल करने के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलना चाहता है, तो 20 दिसंबर को सुबह 11.30 बजे कुलपति कार्यालय में एक बैठक आयोजित की जा सकती है।

आजम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि जेटीए विश्वविद्यालय से स्वतंत्र रूप से काम करता है। हालांकि, उक्त स्थिति विश्वविद्यालय के वकील द्वारा विवादित थी जिन्होंने कहा कि एसोसिएशन के संविधान के अनुसार, यह विश्वविद्यालय के अधिनियम के अनुसार स्थापित किया गया था।

अदालत ने कहा, मामले में जो सवाल उठते हैं, वह यह है कि क्या आजम याचिका पर कायम रह सकते हैं क्योंकि वह अब विश्वविद्यालय में काम नहीं कर रहे हैं और क्या संघ स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है। दलील में कहा गया है कि चूंकि शिक्षक संघ एक स्वायत्त निकाय है, इसलिए इसे केवल इसके संविधान में निर्धारित तरीके से ही भंग किया जा सकता है, अन्यथा नहीं।

याचिका में कहा गया है, इसलिए डीन ऑफ फैकल्टीज की सिफारिशों पर जेटीए को भंग करने और चुनाव प्रक्रिया को पटरी से उतारने का कुलपति का कृत्य अवैध और मनमाना है। याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि अपने संविधान की कमियों को देखने के लिए एक समिति के गठन का कार्य पूरी तरह से मनमाना है क्योंकि विश्वविद्यालय के पास एसोसिएशन के कार्यों के तरीके में हस्तक्षेप करने की कोई शक्ति नहीं है।

–आईएएनएस

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नई दिल्ली, 10 दिसम्बर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल जामिया मिलिया इस्लामिया के विघटन को चुनौती देने वाली जामिया शिक्षक संघ (जेटीए) के पूर्व अध्यक्ष डॉ आमिर आजम द्वारा दायर याचिका पर मुद्दों को हल करने के लिए कुलपति से मिल सकता है।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की एकल-न्यायाधीश की पीठ ने जेटीए की कार्यकारी समिति को भंग करने वाले विभिन्न कार्यालय आदेशों पर नोटिस जारी किया।

अदालत ने विश्वविद्यालय से जवाब मांगा और उसे सीलबंद कवर में जामिया द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट की एक प्रति शिक्षक संघ के संविधान में कमियों की जांच करने का निर्देश दिया। जस्टिस सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी के लिए सूचीबद्ध की।

अदालत ने कहा: यह याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील के तर्क पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा कि ऐसी समिति किसी भी तरह से शिक्षकों के एक संघ के अस्तित्व पर सवाल नहीं उठा सकती है जो भारत के संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है। इसके अलावा, अदालत ने कहा कि यदि शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल मुद्दों को हल करने के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलना चाहता है, तो 20 दिसंबर को सुबह 11.30 बजे कुलपति कार्यालय में एक बैठक आयोजित की जा सकती है।

आजम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि जेटीए विश्वविद्यालय से स्वतंत्र रूप से काम करता है। हालांकि, उक्त स्थिति विश्वविद्यालय के वकील द्वारा विवादित थी जिन्होंने कहा कि एसोसिएशन के संविधान के अनुसार, यह विश्वविद्यालय के अधिनियम के अनुसार स्थापित किया गया था।

अदालत ने कहा, मामले में जो सवाल उठते हैं, वह यह है कि क्या आजम याचिका पर कायम रह सकते हैं क्योंकि वह अब विश्वविद्यालय में काम नहीं कर रहे हैं और क्या संघ स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है। दलील में कहा गया है कि चूंकि शिक्षक संघ एक स्वायत्त निकाय है, इसलिए इसे केवल इसके संविधान में निर्धारित तरीके से ही भंग किया जा सकता है, अन्यथा नहीं।

याचिका में कहा गया है, इसलिए डीन ऑफ फैकल्टीज की सिफारिशों पर जेटीए को भंग करने और चुनाव प्रक्रिया को पटरी से उतारने का कुलपति का कृत्य अवैध और मनमाना है। याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि अपने संविधान की कमियों को देखने के लिए एक समिति के गठन का कार्य पूरी तरह से मनमाना है क्योंकि विश्वविद्यालय के पास एसोसिएशन के कार्यों के तरीके में हस्तक्षेप करने की कोई शक्ति नहीं है।

–आईएएनएस

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न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की एकल-न्यायाधीश की पीठ ने जेटीए की कार्यकारी समिति को भंग करने वाले विभिन्न कार्यालय आदेशों पर नोटिस जारी किया।

अदालत ने विश्वविद्यालय से जवाब मांगा और उसे सीलबंद कवर में जामिया द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट की एक प्रति शिक्षक संघ के संविधान में कमियों की जांच करने का निर्देश दिया। जस्टिस सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी के लिए सूचीबद्ध की।

अदालत ने कहा: यह याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील के तर्क पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा कि ऐसी समिति किसी भी तरह से शिक्षकों के एक संघ के अस्तित्व पर सवाल नहीं उठा सकती है जो भारत के संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है। इसके अलावा, अदालत ने कहा कि यदि शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल मुद्दों को हल करने के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलना चाहता है, तो 20 दिसंबर को सुबह 11.30 बजे कुलपति कार्यालय में एक बैठक आयोजित की जा सकती है।

आजम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि जेटीए विश्वविद्यालय से स्वतंत्र रूप से काम करता है। हालांकि, उक्त स्थिति विश्वविद्यालय के वकील द्वारा विवादित थी जिन्होंने कहा कि एसोसिएशन के संविधान के अनुसार, यह विश्वविद्यालय के अधिनियम के अनुसार स्थापित किया गया था।

अदालत ने कहा, मामले में जो सवाल उठते हैं, वह यह है कि क्या आजम याचिका पर कायम रह सकते हैं क्योंकि वह अब विश्वविद्यालय में काम नहीं कर रहे हैं और क्या संघ स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है। दलील में कहा गया है कि चूंकि शिक्षक संघ एक स्वायत्त निकाय है, इसलिए इसे केवल इसके संविधान में निर्धारित तरीके से ही भंग किया जा सकता है, अन्यथा नहीं।

याचिका में कहा गया है, इसलिए डीन ऑफ फैकल्टीज की सिफारिशों पर जेटीए को भंग करने और चुनाव प्रक्रिया को पटरी से उतारने का कुलपति का कृत्य अवैध और मनमाना है। याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि अपने संविधान की कमियों को देखने के लिए एक समिति के गठन का कार्य पूरी तरह से मनमाना है क्योंकि विश्वविद्यालय के पास एसोसिएशन के कार्यों के तरीके में हस्तक्षेप करने की कोई शक्ति नहीं है।

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न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की एकल-न्यायाधीश की पीठ ने जेटीए की कार्यकारी समिति को भंग करने वाले विभिन्न कार्यालय आदेशों पर नोटिस जारी किया।

अदालत ने विश्वविद्यालय से जवाब मांगा और उसे सीलबंद कवर में जामिया द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट की एक प्रति शिक्षक संघ के संविधान में कमियों की जांच करने का निर्देश दिया। जस्टिस सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी के लिए सूचीबद्ध की।

अदालत ने कहा: यह याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील के तर्क पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा कि ऐसी समिति किसी भी तरह से शिक्षकों के एक संघ के अस्तित्व पर सवाल नहीं उठा सकती है जो भारत के संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है। इसके अलावा, अदालत ने कहा कि यदि शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल मुद्दों को हल करने के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलना चाहता है, तो 20 दिसंबर को सुबह 11.30 बजे कुलपति कार्यालय में एक बैठक आयोजित की जा सकती है।

आजम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि जेटीए विश्वविद्यालय से स्वतंत्र रूप से काम करता है। हालांकि, उक्त स्थिति विश्वविद्यालय के वकील द्वारा विवादित थी जिन्होंने कहा कि एसोसिएशन के संविधान के अनुसार, यह विश्वविद्यालय के अधिनियम के अनुसार स्थापित किया गया था।

अदालत ने कहा, मामले में जो सवाल उठते हैं, वह यह है कि क्या आजम याचिका पर कायम रह सकते हैं क्योंकि वह अब विश्वविद्यालय में काम नहीं कर रहे हैं और क्या संघ स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है। दलील में कहा गया है कि चूंकि शिक्षक संघ एक स्वायत्त निकाय है, इसलिए इसे केवल इसके संविधान में निर्धारित तरीके से ही भंग किया जा सकता है, अन्यथा नहीं।

याचिका में कहा गया है, इसलिए डीन ऑफ फैकल्टीज की सिफारिशों पर जेटीए को भंग करने और चुनाव प्रक्रिया को पटरी से उतारने का कुलपति का कृत्य अवैध और मनमाना है। याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि अपने संविधान की कमियों को देखने के लिए एक समिति के गठन का कार्य पूरी तरह से मनमाना है क्योंकि विश्वविद्यालय के पास एसोसिएशन के कार्यों के तरीके में हस्तक्षेप करने की कोई शक्ति नहीं है।

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न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की एकल-न्यायाधीश की पीठ ने जेटीए की कार्यकारी समिति को भंग करने वाले विभिन्न कार्यालय आदेशों पर नोटिस जारी किया।

अदालत ने विश्वविद्यालय से जवाब मांगा और उसे सीलबंद कवर में जामिया द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट की एक प्रति शिक्षक संघ के संविधान में कमियों की जांच करने का निर्देश दिया। जस्टिस सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी के लिए सूचीबद्ध की।

अदालत ने कहा: यह याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील के तर्क पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा कि ऐसी समिति किसी भी तरह से शिक्षकों के एक संघ के अस्तित्व पर सवाल नहीं उठा सकती है जो भारत के संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है। इसके अलावा, अदालत ने कहा कि यदि शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल मुद्दों को हल करने के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलना चाहता है, तो 20 दिसंबर को सुबह 11.30 बजे कुलपति कार्यालय में एक बैठक आयोजित की जा सकती है।

आजम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि जेटीए विश्वविद्यालय से स्वतंत्र रूप से काम करता है। हालांकि, उक्त स्थिति विश्वविद्यालय के वकील द्वारा विवादित थी जिन्होंने कहा कि एसोसिएशन के संविधान के अनुसार, यह विश्वविद्यालय के अधिनियम के अनुसार स्थापित किया गया था।

अदालत ने कहा, मामले में जो सवाल उठते हैं, वह यह है कि क्या आजम याचिका पर कायम रह सकते हैं क्योंकि वह अब विश्वविद्यालय में काम नहीं कर रहे हैं और क्या संघ स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है। दलील में कहा गया है कि चूंकि शिक्षक संघ एक स्वायत्त निकाय है, इसलिए इसे केवल इसके संविधान में निर्धारित तरीके से ही भंग किया जा सकता है, अन्यथा नहीं।

याचिका में कहा गया है, इसलिए डीन ऑफ फैकल्टीज की सिफारिशों पर जेटीए को भंग करने और चुनाव प्रक्रिया को पटरी से उतारने का कुलपति का कृत्य अवैध और मनमाना है। याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि अपने संविधान की कमियों को देखने के लिए एक समिति के गठन का कार्य पूरी तरह से मनमाना है क्योंकि विश्वविद्यालय के पास एसोसिएशन के कार्यों के तरीके में हस्तक्षेप करने की कोई शक्ति नहीं है।

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न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की एकल-न्यायाधीश की पीठ ने जेटीए की कार्यकारी समिति को भंग करने वाले विभिन्न कार्यालय आदेशों पर नोटिस जारी किया।

अदालत ने विश्वविद्यालय से जवाब मांगा और उसे सीलबंद कवर में जामिया द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट की एक प्रति शिक्षक संघ के संविधान में कमियों की जांच करने का निर्देश दिया। जस्टिस सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी के लिए सूचीबद्ध की।

अदालत ने कहा: यह याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील के तर्क पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा कि ऐसी समिति किसी भी तरह से शिक्षकों के एक संघ के अस्तित्व पर सवाल नहीं उठा सकती है जो भारत के संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है। इसके अलावा, अदालत ने कहा कि यदि शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल मुद्दों को हल करने के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलना चाहता है, तो 20 दिसंबर को सुबह 11.30 बजे कुलपति कार्यालय में एक बैठक आयोजित की जा सकती है।

आजम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि जेटीए विश्वविद्यालय से स्वतंत्र रूप से काम करता है। हालांकि, उक्त स्थिति विश्वविद्यालय के वकील द्वारा विवादित थी जिन्होंने कहा कि एसोसिएशन के संविधान के अनुसार, यह विश्वविद्यालय के अधिनियम के अनुसार स्थापित किया गया था।

अदालत ने कहा, मामले में जो सवाल उठते हैं, वह यह है कि क्या आजम याचिका पर कायम रह सकते हैं क्योंकि वह अब विश्वविद्यालय में काम नहीं कर रहे हैं और क्या संघ स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है। दलील में कहा गया है कि चूंकि शिक्षक संघ एक स्वायत्त निकाय है, इसलिए इसे केवल इसके संविधान में निर्धारित तरीके से ही भंग किया जा सकता है, अन्यथा नहीं।

याचिका में कहा गया है, इसलिए डीन ऑफ फैकल्टीज की सिफारिशों पर जेटीए को भंग करने और चुनाव प्रक्रिया को पटरी से उतारने का कुलपति का कृत्य अवैध और मनमाना है। याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि अपने संविधान की कमियों को देखने के लिए एक समिति के गठन का कार्य पूरी तरह से मनमाना है क्योंकि विश्वविद्यालय के पास एसोसिएशन के कार्यों के तरीके में हस्तक्षेप करने की कोई शक्ति नहीं है।

–आईएएनएस

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नई दिल्ली, 10 दिसम्बर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल जामिया मिलिया इस्लामिया के विघटन को चुनौती देने वाली जामिया शिक्षक संघ (जेटीए) के पूर्व अध्यक्ष डॉ आमिर आजम द्वारा दायर याचिका पर मुद्दों को हल करने के लिए कुलपति से मिल सकता है।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की एकल-न्यायाधीश की पीठ ने जेटीए की कार्यकारी समिति को भंग करने वाले विभिन्न कार्यालय आदेशों पर नोटिस जारी किया।

अदालत ने विश्वविद्यालय से जवाब मांगा और उसे सीलबंद कवर में जामिया द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट की एक प्रति शिक्षक संघ के संविधान में कमियों की जांच करने का निर्देश दिया। जस्टिस सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी के लिए सूचीबद्ध की।

अदालत ने कहा: यह याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील के तर्क पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा कि ऐसी समिति किसी भी तरह से शिक्षकों के एक संघ के अस्तित्व पर सवाल नहीं उठा सकती है जो भारत के संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है। इसके अलावा, अदालत ने कहा कि यदि शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल मुद्दों को हल करने के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलना चाहता है, तो 20 दिसंबर को सुबह 11.30 बजे कुलपति कार्यालय में एक बैठक आयोजित की जा सकती है।

आजम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि जेटीए विश्वविद्यालय से स्वतंत्र रूप से काम करता है। हालांकि, उक्त स्थिति विश्वविद्यालय के वकील द्वारा विवादित थी जिन्होंने कहा कि एसोसिएशन के संविधान के अनुसार, यह विश्वविद्यालय के अधिनियम के अनुसार स्थापित किया गया था।

अदालत ने कहा, मामले में जो सवाल उठते हैं, वह यह है कि क्या आजम याचिका पर कायम रह सकते हैं क्योंकि वह अब विश्वविद्यालय में काम नहीं कर रहे हैं और क्या संघ स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है। दलील में कहा गया है कि चूंकि शिक्षक संघ एक स्वायत्त निकाय है, इसलिए इसे केवल इसके संविधान में निर्धारित तरीके से ही भंग किया जा सकता है, अन्यथा नहीं।

याचिका में कहा गया है, इसलिए डीन ऑफ फैकल्टीज की सिफारिशों पर जेटीए को भंग करने और चुनाव प्रक्रिया को पटरी से उतारने का कुलपति का कृत्य अवैध और मनमाना है। याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि अपने संविधान की कमियों को देखने के लिए एक समिति के गठन का कार्य पूरी तरह से मनमाना है क्योंकि विश्वविद्यालय के पास एसोसिएशन के कार्यों के तरीके में हस्तक्षेप करने की कोई शक्ति नहीं है।

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न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की एकल-न्यायाधीश की पीठ ने जेटीए की कार्यकारी समिति को भंग करने वाले विभिन्न कार्यालय आदेशों पर नोटिस जारी किया।

अदालत ने विश्वविद्यालय से जवाब मांगा और उसे सीलबंद कवर में जामिया द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट की एक प्रति शिक्षक संघ के संविधान में कमियों की जांच करने का निर्देश दिया। जस्टिस सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी के लिए सूचीबद्ध की।

अदालत ने कहा: यह याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील के तर्क पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा कि ऐसी समिति किसी भी तरह से शिक्षकों के एक संघ के अस्तित्व पर सवाल नहीं उठा सकती है जो भारत के संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है। इसके अलावा, अदालत ने कहा कि यदि शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल मुद्दों को हल करने के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलना चाहता है, तो 20 दिसंबर को सुबह 11.30 बजे कुलपति कार्यालय में एक बैठक आयोजित की जा सकती है।

आजम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि जेटीए विश्वविद्यालय से स्वतंत्र रूप से काम करता है। हालांकि, उक्त स्थिति विश्वविद्यालय के वकील द्वारा विवादित थी जिन्होंने कहा कि एसोसिएशन के संविधान के अनुसार, यह विश्वविद्यालय के अधिनियम के अनुसार स्थापित किया गया था।

अदालत ने कहा, मामले में जो सवाल उठते हैं, वह यह है कि क्या आजम याचिका पर कायम रह सकते हैं क्योंकि वह अब विश्वविद्यालय में काम नहीं कर रहे हैं और क्या संघ स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है। दलील में कहा गया है कि चूंकि शिक्षक संघ एक स्वायत्त निकाय है, इसलिए इसे केवल इसके संविधान में निर्धारित तरीके से ही भंग किया जा सकता है, अन्यथा नहीं।

याचिका में कहा गया है, इसलिए डीन ऑफ फैकल्टीज की सिफारिशों पर जेटीए को भंग करने और चुनाव प्रक्रिया को पटरी से उतारने का कुलपति का कृत्य अवैध और मनमाना है। याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि अपने संविधान की कमियों को देखने के लिए एक समिति के गठन का कार्य पूरी तरह से मनमाना है क्योंकि विश्वविद्यालय के पास एसोसिएशन के कार्यों के तरीके में हस्तक्षेप करने की कोई शक्ति नहीं है।

–आईएएनएस

केसी/एएनएम

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नई दिल्ली, 10 दिसम्बर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल जामिया मिलिया इस्लामिया के विघटन को चुनौती देने वाली जामिया शिक्षक संघ (जेटीए) के पूर्व अध्यक्ष डॉ आमिर आजम द्वारा दायर याचिका पर मुद्दों को हल करने के लिए कुलपति से मिल सकता है।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की एकल-न्यायाधीश की पीठ ने जेटीए की कार्यकारी समिति को भंग करने वाले विभिन्न कार्यालय आदेशों पर नोटिस जारी किया।

अदालत ने विश्वविद्यालय से जवाब मांगा और उसे सीलबंद कवर में जामिया द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट की एक प्रति शिक्षक संघ के संविधान में कमियों की जांच करने का निर्देश दिया। जस्टिस सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी के लिए सूचीबद्ध की।

अदालत ने कहा: यह याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील के तर्क पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा कि ऐसी समिति किसी भी तरह से शिक्षकों के एक संघ के अस्तित्व पर सवाल नहीं उठा सकती है जो भारत के संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है। इसके अलावा, अदालत ने कहा कि यदि शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल मुद्दों को हल करने के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलना चाहता है, तो 20 दिसंबर को सुबह 11.30 बजे कुलपति कार्यालय में एक बैठक आयोजित की जा सकती है।

आजम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि जेटीए विश्वविद्यालय से स्वतंत्र रूप से काम करता है। हालांकि, उक्त स्थिति विश्वविद्यालय के वकील द्वारा विवादित थी जिन्होंने कहा कि एसोसिएशन के संविधान के अनुसार, यह विश्वविद्यालय के अधिनियम के अनुसार स्थापित किया गया था।

अदालत ने कहा, मामले में जो सवाल उठते हैं, वह यह है कि क्या आजम याचिका पर कायम रह सकते हैं क्योंकि वह अब विश्वविद्यालय में काम नहीं कर रहे हैं और क्या संघ स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है। दलील में कहा गया है कि चूंकि शिक्षक संघ एक स्वायत्त निकाय है, इसलिए इसे केवल इसके संविधान में निर्धारित तरीके से ही भंग किया जा सकता है, अन्यथा नहीं।

याचिका में कहा गया है, इसलिए डीन ऑफ फैकल्टीज की सिफारिशों पर जेटीए को भंग करने और चुनाव प्रक्रिया को पटरी से उतारने का कुलपति का कृत्य अवैध और मनमाना है। याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि अपने संविधान की कमियों को देखने के लिए एक समिति के गठन का कार्य पूरी तरह से मनमाना है क्योंकि विश्वविद्यालय के पास एसोसिएशन के कार्यों के तरीके में हस्तक्षेप करने की कोई शक्ति नहीं है।

–आईएएनएस

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नई दिल्ली, 10 दिसम्बर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल जामिया मिलिया इस्लामिया के विघटन को चुनौती देने वाली जामिया शिक्षक संघ (जेटीए) के पूर्व अध्यक्ष डॉ आमिर आजम द्वारा दायर याचिका पर मुद्दों को हल करने के लिए कुलपति से मिल सकता है।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की एकल-न्यायाधीश की पीठ ने जेटीए की कार्यकारी समिति को भंग करने वाले विभिन्न कार्यालय आदेशों पर नोटिस जारी किया।

अदालत ने विश्वविद्यालय से जवाब मांगा और उसे सीलबंद कवर में जामिया द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट की एक प्रति शिक्षक संघ के संविधान में कमियों की जांच करने का निर्देश दिया। जस्टिस सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी के लिए सूचीबद्ध की।

अदालत ने कहा: यह याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील के तर्क पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा कि ऐसी समिति किसी भी तरह से शिक्षकों के एक संघ के अस्तित्व पर सवाल नहीं उठा सकती है जो भारत के संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है। इसके अलावा, अदालत ने कहा कि यदि शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल मुद्दों को हल करने के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलना चाहता है, तो 20 दिसंबर को सुबह 11.30 बजे कुलपति कार्यालय में एक बैठक आयोजित की जा सकती है।

आजम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि जेटीए विश्वविद्यालय से स्वतंत्र रूप से काम करता है। हालांकि, उक्त स्थिति विश्वविद्यालय के वकील द्वारा विवादित थी जिन्होंने कहा कि एसोसिएशन के संविधान के अनुसार, यह विश्वविद्यालय के अधिनियम के अनुसार स्थापित किया गया था।

अदालत ने कहा, मामले में जो सवाल उठते हैं, वह यह है कि क्या आजम याचिका पर कायम रह सकते हैं क्योंकि वह अब विश्वविद्यालय में काम नहीं कर रहे हैं और क्या संघ स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है। दलील में कहा गया है कि चूंकि शिक्षक संघ एक स्वायत्त निकाय है, इसलिए इसे केवल इसके संविधान में निर्धारित तरीके से ही भंग किया जा सकता है, अन्यथा नहीं।

याचिका में कहा गया है, इसलिए डीन ऑफ फैकल्टीज की सिफारिशों पर जेटीए को भंग करने और चुनाव प्रक्रिया को पटरी से उतारने का कुलपति का कृत्य अवैध और मनमाना है। याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि अपने संविधान की कमियों को देखने के लिए एक समिति के गठन का कार्य पूरी तरह से मनमाना है क्योंकि विश्वविद्यालय के पास एसोसिएशन के कार्यों के तरीके में हस्तक्षेप करने की कोई शक्ति नहीं है।

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नई दिल्ली, 10 दिसम्बर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल जामिया मिलिया इस्लामिया के विघटन को चुनौती देने वाली जामिया शिक्षक संघ (जेटीए) के पूर्व अध्यक्ष डॉ आमिर आजम द्वारा दायर याचिका पर मुद्दों को हल करने के लिए कुलपति से मिल सकता है।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की एकल-न्यायाधीश की पीठ ने जेटीए की कार्यकारी समिति को भंग करने वाले विभिन्न कार्यालय आदेशों पर नोटिस जारी किया।

अदालत ने विश्वविद्यालय से जवाब मांगा और उसे सीलबंद कवर में जामिया द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट की एक प्रति शिक्षक संघ के संविधान में कमियों की जांच करने का निर्देश दिया। जस्टिस सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी के लिए सूचीबद्ध की।

अदालत ने कहा: यह याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील के तर्क पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा कि ऐसी समिति किसी भी तरह से शिक्षकों के एक संघ के अस्तित्व पर सवाल नहीं उठा सकती है जो भारत के संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है। इसके अलावा, अदालत ने कहा कि यदि शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल मुद्दों को हल करने के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलना चाहता है, तो 20 दिसंबर को सुबह 11.30 बजे कुलपति कार्यालय में एक बैठक आयोजित की जा सकती है।

आजम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि जेटीए विश्वविद्यालय से स्वतंत्र रूप से काम करता है। हालांकि, उक्त स्थिति विश्वविद्यालय के वकील द्वारा विवादित थी जिन्होंने कहा कि एसोसिएशन के संविधान के अनुसार, यह विश्वविद्यालय के अधिनियम के अनुसार स्थापित किया गया था।

अदालत ने कहा, मामले में जो सवाल उठते हैं, वह यह है कि क्या आजम याचिका पर कायम रह सकते हैं क्योंकि वह अब विश्वविद्यालय में काम नहीं कर रहे हैं और क्या संघ स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है। दलील में कहा गया है कि चूंकि शिक्षक संघ एक स्वायत्त निकाय है, इसलिए इसे केवल इसके संविधान में निर्धारित तरीके से ही भंग किया जा सकता है, अन्यथा नहीं।

याचिका में कहा गया है, इसलिए डीन ऑफ फैकल्टीज की सिफारिशों पर जेटीए को भंग करने और चुनाव प्रक्रिया को पटरी से उतारने का कुलपति का कृत्य अवैध और मनमाना है। याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि अपने संविधान की कमियों को देखने के लिए एक समिति के गठन का कार्य पूरी तरह से मनमाना है क्योंकि विश्वविद्यालय के पास एसोसिएशन के कार्यों के तरीके में हस्तक्षेप करने की कोई शक्ति नहीं है।

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न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की एकल-न्यायाधीश की पीठ ने जेटीए की कार्यकारी समिति को भंग करने वाले विभिन्न कार्यालय आदेशों पर नोटिस जारी किया।

अदालत ने विश्वविद्यालय से जवाब मांगा और उसे सीलबंद कवर में जामिया द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट की एक प्रति शिक्षक संघ के संविधान में कमियों की जांच करने का निर्देश दिया। जस्टिस सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी के लिए सूचीबद्ध की।

अदालत ने कहा: यह याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील के तर्क पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा कि ऐसी समिति किसी भी तरह से शिक्षकों के एक संघ के अस्तित्व पर सवाल नहीं उठा सकती है जो भारत के संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है। इसके अलावा, अदालत ने कहा कि यदि शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल मुद्दों को हल करने के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलना चाहता है, तो 20 दिसंबर को सुबह 11.30 बजे कुलपति कार्यालय में एक बैठक आयोजित की जा सकती है।

आजम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि जेटीए विश्वविद्यालय से स्वतंत्र रूप से काम करता है। हालांकि, उक्त स्थिति विश्वविद्यालय के वकील द्वारा विवादित थी जिन्होंने कहा कि एसोसिएशन के संविधान के अनुसार, यह विश्वविद्यालय के अधिनियम के अनुसार स्थापित किया गया था।

अदालत ने कहा, मामले में जो सवाल उठते हैं, वह यह है कि क्या आजम याचिका पर कायम रह सकते हैं क्योंकि वह अब विश्वविद्यालय में काम नहीं कर रहे हैं और क्या संघ स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है। दलील में कहा गया है कि चूंकि शिक्षक संघ एक स्वायत्त निकाय है, इसलिए इसे केवल इसके संविधान में निर्धारित तरीके से ही भंग किया जा सकता है, अन्यथा नहीं।

याचिका में कहा गया है, इसलिए डीन ऑफ फैकल्टीज की सिफारिशों पर जेटीए को भंग करने और चुनाव प्रक्रिया को पटरी से उतारने का कुलपति का कृत्य अवैध और मनमाना है। याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि अपने संविधान की कमियों को देखने के लिए एक समिति के गठन का कार्य पूरी तरह से मनमाना है क्योंकि विश्वविद्यालय के पास एसोसिएशन के कार्यों के तरीके में हस्तक्षेप करने की कोई शक्ति नहीं है।

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न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की एकल-न्यायाधीश की पीठ ने जेटीए की कार्यकारी समिति को भंग करने वाले विभिन्न कार्यालय आदेशों पर नोटिस जारी किया।

अदालत ने विश्वविद्यालय से जवाब मांगा और उसे सीलबंद कवर में जामिया द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट की एक प्रति शिक्षक संघ के संविधान में कमियों की जांच करने का निर्देश दिया। जस्टिस सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी के लिए सूचीबद्ध की।

अदालत ने कहा: यह याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील के तर्क पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा कि ऐसी समिति किसी भी तरह से शिक्षकों के एक संघ के अस्तित्व पर सवाल नहीं उठा सकती है जो भारत के संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है। इसके अलावा, अदालत ने कहा कि यदि शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल मुद्दों को हल करने के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलना चाहता है, तो 20 दिसंबर को सुबह 11.30 बजे कुलपति कार्यालय में एक बैठक आयोजित की जा सकती है।

आजम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि जेटीए विश्वविद्यालय से स्वतंत्र रूप से काम करता है। हालांकि, उक्त स्थिति विश्वविद्यालय के वकील द्वारा विवादित थी जिन्होंने कहा कि एसोसिएशन के संविधान के अनुसार, यह विश्वविद्यालय के अधिनियम के अनुसार स्थापित किया गया था।

अदालत ने कहा, मामले में जो सवाल उठते हैं, वह यह है कि क्या आजम याचिका पर कायम रह सकते हैं क्योंकि वह अब विश्वविद्यालय में काम नहीं कर रहे हैं और क्या संघ स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है। दलील में कहा गया है कि चूंकि शिक्षक संघ एक स्वायत्त निकाय है, इसलिए इसे केवल इसके संविधान में निर्धारित तरीके से ही भंग किया जा सकता है, अन्यथा नहीं।

याचिका में कहा गया है, इसलिए डीन ऑफ फैकल्टीज की सिफारिशों पर जेटीए को भंग करने और चुनाव प्रक्रिया को पटरी से उतारने का कुलपति का कृत्य अवैध और मनमाना है। याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि अपने संविधान की कमियों को देखने के लिए एक समिति के गठन का कार्य पूरी तरह से मनमाना है क्योंकि विश्वविद्यालय के पास एसोसिएशन के कार्यों के तरीके में हस्तक्षेप करने की कोई शक्ति नहीं है।

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न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की एकल-न्यायाधीश की पीठ ने जेटीए की कार्यकारी समिति को भंग करने वाले विभिन्न कार्यालय आदेशों पर नोटिस जारी किया।

अदालत ने विश्वविद्यालय से जवाब मांगा और उसे सीलबंद कवर में जामिया द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट की एक प्रति शिक्षक संघ के संविधान में कमियों की जांच करने का निर्देश दिया। जस्टिस सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी के लिए सूचीबद्ध की।

अदालत ने कहा: यह याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील के तर्क पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा कि ऐसी समिति किसी भी तरह से शिक्षकों के एक संघ के अस्तित्व पर सवाल नहीं उठा सकती है जो भारत के संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है। इसके अलावा, अदालत ने कहा कि यदि शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल मुद्दों को हल करने के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलना चाहता है, तो 20 दिसंबर को सुबह 11.30 बजे कुलपति कार्यालय में एक बैठक आयोजित की जा सकती है।

आजम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि जेटीए विश्वविद्यालय से स्वतंत्र रूप से काम करता है। हालांकि, उक्त स्थिति विश्वविद्यालय के वकील द्वारा विवादित थी जिन्होंने कहा कि एसोसिएशन के संविधान के अनुसार, यह विश्वविद्यालय के अधिनियम के अनुसार स्थापित किया गया था।

अदालत ने कहा, मामले में जो सवाल उठते हैं, वह यह है कि क्या आजम याचिका पर कायम रह सकते हैं क्योंकि वह अब विश्वविद्यालय में काम नहीं कर रहे हैं और क्या संघ स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है। दलील में कहा गया है कि चूंकि शिक्षक संघ एक स्वायत्त निकाय है, इसलिए इसे केवल इसके संविधान में निर्धारित तरीके से ही भंग किया जा सकता है, अन्यथा नहीं।

याचिका में कहा गया है, इसलिए डीन ऑफ फैकल्टीज की सिफारिशों पर जेटीए को भंग करने और चुनाव प्रक्रिया को पटरी से उतारने का कुलपति का कृत्य अवैध और मनमाना है। याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि अपने संविधान की कमियों को देखने के लिए एक समिति के गठन का कार्य पूरी तरह से मनमाना है क्योंकि विश्वविद्यालय के पास एसोसिएशन के कार्यों के तरीके में हस्तक्षेप करने की कोई शक्ति नहीं है।

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