जबलपुर. ये खबर शहर के साथ प्रदेश भर के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान ला सकती हैं कि अरसे बाद उनका वेतन बढऩे जा रहा हैं. दिहाड़ी श्रमिकों को बढ़ा हुआ वेतन ही नहीं अब रविवार का अवकाश और 6 माह का महंगाई भत्ता भी मिलेगा. दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के लिए न्यूनतम वेतन में अप्रैल से वेतन वृद्धि की अधिसूचना जारी हो गई है. इससे मध्य प्रदेश की मिलों, कारखानों, सार्वजनिक उपक्रमों, बिजली कंपनियों में दैनिक वेतन पर कार्यरत लगभग 20 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा.
इस तरह चार श्रेणियों में की गई वृद्धि
1 अप्रैल से 30 सितंबर 2025 तक न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की गई हैं जो 4 श्रेणियों में होगी. चारों श्रेणियों के श्रमिकों के दैनिक वेतन में 466 रुपए से 633 रुपए तक की वृद्धि की गई है. इस वृद्धि का आधार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई इंडेक्स) है. श्रम विभाग द्वारा हर साल दो बार (अप्रैल और अक्टूबर) न्यूनतम वेतन दरों में संशोधन किया जाता है. बता दें श्रम आयुक्त द्वारा साल में दो बार, अप्रैल और अक्टूबर में, न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की जाती है.
इस वृद्धि का आधार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई इंडेक्स) है. अकुशल श्रेणी में जहां 368.27 रुपए प्रतिदिन के वेतन के स्थान पर अब 466.35 रुपए प्रतिदिन, अर्ध कुशल श्रमिकों को 406.58 रुपए प्रतिदिन के स्थान पर 505 रुपए प्रतिदिन, कुशल श्रमिकों को 472.85 रुपए प्रतिदिन के स्थान पर 571 रुपए प्रतिदिन और उच्च कुशल श्रमिकों को 535.35 रुपए प्रतिदिन के स्थान पर अब 633 रुपए प्रतिदिन का पारिश्रमिक निर्धारित किया गया हैं.
इस तरह होगा वेतन मान
श्रमिक नेताओं ने बताया कि शहर के साथ प्रदेश में 1 अप्रैल 2025 से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों और श्रमिकों के वेतन में वृद्धि की गई है. इसके अनुसार अकुशल श्रमिक का वेतन प्रतिमाह 12 हजार 125 रुपए होगा. अर्धकुशल श्रमिक का वेतन प्रतिमाह 13 हजार 121 रुपए होगा. कुशल श्रमिक का वेतन प्रतिमाह 14 हजार 844 रुपए होगा. उच्च कुशल श्रमिक का वेतन प्रतिमाह 16 हजार 469 रुपए होगा.