नई दिल्ली, 10 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने भगवान राम पर टिप्पणियों के लिए बसपा अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के अनुरोध को ठुकरा दिया है।
मायावती के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के अनुरोध के साथ छत्तर सिंह राछोया ने 20 अगस्त, 2019 को केंद्रीय गृह सचिव और उपराज्यपाल को एक आवेदन दिया था।
उन्होंने अपनी शिकायत में कहा था कि टीवी देखने के दौरान उन्होंने पाया कि मायावती ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक हलफनामा दाखिल किया कि अगर यूपी सरकार सरकारी धन का उपयोग करके अयोध्या में भगवान श्रीराम की 221 मीटर ऊंची मूर्ति बनवा सकती है, तब वह अपनी मूर्ति क्यों नहीं बनवा सकती, जिससे उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची क्योंकि मायावती ने खुद की तुलना भगवान राम से की।
इसके अलावा, शिकायतकर्ता ने मायावती के खिलाफ एसएचओ, नांगलोई में भी शिकायत दर्ज की थी और मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के तीस हजारी कोर्ट में भी शिकायत दर्ज की थी। हालांकि, सीआरपीसी की धारा 196 के तहत प्रक्रियात्मक रोक के कारण अदालत मामले में संज्ञान लेने में असमर्थ थी और इसलिए, उन्होंने एलजी से मंजूरी देने का अनुरोध किया।
फाइल का निपटारा करते हुए उपराज्यपाल ने कहा : मेरा मानना है कि सुश्री मायावती के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता। इसलिए, सीआरपीसी 1973 की धारा 196 के तहत अभियोजन स्वीकृति का अनुरोध खारिज किया जाता है।
–आईएएनएस
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