जबलपुर,देशबन्धु. मप्र हाईकोर्ट ने आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल और ज्वाइंट डायरेक्टर रीवा को निर्देशित किया है वे याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर विचार कर उसे नियुक्ति देने के संबंध में अंतिम निर्णय पारित करें। जस्टिस डीडी बंसल की एकलपीठ ने इसके लिए 90 दिन की मोहलत दी है।
बुरहानपुर निवासी गजानंद सोनवने की ओर से अधिवक्ता रोहिणी प्रसाद तिवारी, अशोक तिवारी व धर्मेंद्र पांडे ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता का चयन माध्यमिक शिक्षक के रूप में रीवा संभाग के सीधी जिले में हुआ था। विभाग द्वारा पहली सूची में उसका नाम प्रकाशित नहीं किया। इसके बाद 7 अगस्त 2023 को सीधे नियुक्ति पत्र जारी कर उसकी सूची रीवा संभाग के पोर्टल पर अपलोड कर दी। याचिकाकर्ता को एक अन्य उम्मीदवार के माध्यम से जनवरी 2025 में इसकी जानकारी मिली। याचिकाकर्ता ने तत्काल 29 जनवरी 2025 को विभाग को अभ्यावेदन दिया, लेकिन उसे नौकरी देने से इनकार कर दिया गया। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने विभाग को निर्देश निर्देश दिये कि याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का निराकरण करें।