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Home अर्थजगत

सरकार ने विकास को बढ़ावा देने के लिए 187 स्टार्टअप को कर छूट की दी मंजूरी

देशबन्धु by देशबन्धु
May 15, 2025
in अर्थजगत
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सरकार ने विकास को बढ़ावा देने के लिए 187 स्टार्टअप को कर छूट की दी मंजूरी
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नई दिल्ली, 15 मई (आईएएनएस)। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देते हुए उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने 187 स्टार्टअप को आयकर अधिनियम की संशोधित धारा 80-आईएसी के तहत आयकर छूट के लिए मंजूरी दी है। यह जानकारी गुरुवार को जारी एक आधिकारिक बयान में दी गई।

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डीपीआईआईटी के प्रवक्ता के अनुसार, कर लाभ के तहत पात्र स्टार्टअप को इनकॉरपोरेशन की तारीख से 10 साल की अवधि के भीतर लगातार तीन वर्षों के लिए मुनाफे पर 100 प्रतिशत आयकर कटौती की अनुमति मिलती है।

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यह योजना उभरते व्यवसायों को उनके प्रारंभिक वर्षों में समर्थन देने, इनोवेशन को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन और धन सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है।

कुल स्वीकृतियों में से 75 स्टार्टअप को 79वीं इंटर-मिनिस्ट्रियल बोर्ड (आईएमबी) बैठक के दौरान और 112 को 30 अप्रैल को आयोजित 80वीं ऐसी बैठक के दौरान मंजूरी दी गई।

इसके साथ ही, योजना की शुरुआत से अब तक 3,700 से अधिक स्टार्टअप को छूट दी जा चुकी है।

केंद्रीय बजट 2025-26 के दौरान एक महत्वपूर्ण घोषणा में सरकार ने धारा 80-आईएसी के तहत लाभ का दावा करने के लिए स्टार्टअप के लिए पात्रता अवधि बढ़ा दी थी।

1 अप्रैल 2030 से पहले शामिल किए गए स्टार्टअप अब छूट के लिए आवेदन करने के पात्र हैं, जिससे नए उद्यमों को इस वित्तीय राहत से लाभ उठाने के लिए अधिक समय और अवसर मिलेगा।

विशेष रूप से डीपीआईआईटी द्वारा पेश किए गए रिवाइज्ड मूल्यांकन फ्रेमवर्क ने आवेदन प्रक्रिया को अधिक संरचित और पारदर्शी बना दिया है।

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अब पूर्ण आवेदनों को 120 दिनों के भीतर रिव्यू किया जाता है, जिससे निर्णय लेने में तेजी आती है।

जिन स्टार्टअप को नवीनतम दौर में मंजूरी नहीं मिली थी, उन्हें अपने आवेदनों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

डीपीआईआईटी ने आवेदकों को टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, बाजार क्षमता, मापनीयता और रोजगार और आर्थिक विकास में स्पष्ट योगदान प्रदर्शित करने पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी है।

प्रवक्ता ने कहा, “सरकार का निरंतर समर्थन एक मजबूत, भविष्य के लिए तैयार स्टार्टअप वातावरण को बढ़ावा देने की उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जो आत्मनिर्भर और इनोवेशन लेड न्यू इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप है।”

प्रवक्ता ने कहा कि कर छूट प्रक्रिया, पात्रता मानदंड और आवेदन विवरण के बारे में अधिक जानकारी आधिकारिक स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर उपलब्ध है।

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–आईएएनएस

एसकेटी/एबीएम

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