deshbandhu

deshbandu_logo
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर
deshbandu_logo
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर
Menu
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर
Facebook Twitter Youtube
  • भोपाल
  • इंदौर
  • उज्जैन
  • ग्वालियर
  • जबलपुर
  • रीवा
  • चंबल
  • नर्मदापुरम
  • शहडोल
  • सागर
  • देशबन्धु जनमत
  • पाठक प्रतिक्रियाएं
  • हमें जानें
  • विज्ञापन दरें
ADVERTISEMENT
Home राष्ट्रीय

बेंगलुरू खनन मामले में 5.21 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क

by
March 19, 2023
in राष्ट्रीय
0
बेंगलुरू खनन मामले में 5.21 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

नई दिल्ली, 19 मार्च (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के बेंगलुरु अंचल कार्यालय ने अवैध खनन से जुड़े एक मामले में मिनरल एंटरप्राइजेज लिमिटेड और उसके अधिकारियों की 5.21 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों के अनुसार, कुर्क की गई संपत्ति आरोपी के स्वामित्व वाली छह अचल संपत्तियों के रूप में है।

READ ALSO

आतंकवादियों की तस्वीरें साझा करना जघन्य अपराध, नीरज कुमार का कांग्रेस पर निशाना

अब हर वर्ष 23 सितंबर को मनाया जाएगा आयुर्वेद दिवस

ईडी ने विशेष जांच दल और कर्नाटक लोकायुक्त, बेंगलुरु द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जांच शुरू की।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर खनिज उद्यम लिमिटेड, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों की खान और खनिज विकास विनियमन अधिनियम और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत जांच की जाएगी।

अधिकारियों ने कहा, मामला विभिन्न व्यापारियों द्वारा अवैध रूप से खनन किए गए लौह अयस्क के व्यापार से जुड़ा है। पीएमएलए के तहत जांच के दौरान यह देखा गया है कि बिना वैध परमिट के अवैध रूप से लौह अयस्क का खनन, परिवहन और व्यापार किया गया है, जिससे राजकोष को नुकसान हुआ है। यह भी देखा गया है कि इस तरह के अवैध लौह अयस्क का स्रोत एसबी मिनरल्स के स्वामित्व वाली दो खदानें हैं जिनमें भागीदार हैं- बीपी आनंद कुमार, पांडुरंगा सिंह और गोपाल सिंह, एक खदान शांथलक्ष्मी और जे मिथिलेश्वर की और एक खदान भारत माइंस के स्वामित्व वाली है और मिनरल्स के साझेदार बीएमएम इस्पात लिमिटेड और दिनेश कुमार सिंघी हैं।

इससे पहले, कर्नाटक राज्य में खनन पट्टों के अपने सर्वेक्षण के दौरान सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने इन चार खानों के संबंध में अवैधता पाई और उन्हें सी श्रेणी में रखा और इसकी सिफारिश के आधार पर शीर्ष अदालत ने उनके लाइसेंस रद्द कर दिए थे।

अधिकारियों ने कहा, पीएमएलए के तहत जांच से पता चला है कि आरोपियों ने फायदे के लिए सरकारी खजाने को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया है।

–आईएएनएस

पीके/एसकेपी

ADVERTISEMENT

नई दिल्ली, 19 मार्च (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के बेंगलुरु अंचल कार्यालय ने अवैध खनन से जुड़े एक मामले में मिनरल एंटरप्राइजेज लिमिटेड और उसके अधिकारियों की 5.21 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों के अनुसार, कुर्क की गई संपत्ति आरोपी के स्वामित्व वाली छह अचल संपत्तियों के रूप में है।

ईडी ने विशेष जांच दल और कर्नाटक लोकायुक्त, बेंगलुरु द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जांच शुरू की।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर खनिज उद्यम लिमिटेड, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों की खान और खनिज विकास विनियमन अधिनियम और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत जांच की जाएगी।

अधिकारियों ने कहा, मामला विभिन्न व्यापारियों द्वारा अवैध रूप से खनन किए गए लौह अयस्क के व्यापार से जुड़ा है। पीएमएलए के तहत जांच के दौरान यह देखा गया है कि बिना वैध परमिट के अवैध रूप से लौह अयस्क का खनन, परिवहन और व्यापार किया गया है, जिससे राजकोष को नुकसान हुआ है। यह भी देखा गया है कि इस तरह के अवैध लौह अयस्क का स्रोत एसबी मिनरल्स के स्वामित्व वाली दो खदानें हैं जिनमें भागीदार हैं- बीपी आनंद कुमार, पांडुरंगा सिंह और गोपाल सिंह, एक खदान शांथलक्ष्मी और जे मिथिलेश्वर की और एक खदान भारत माइंस के स्वामित्व वाली है और मिनरल्स के साझेदार बीएमएम इस्पात लिमिटेड और दिनेश कुमार सिंघी हैं।

इससे पहले, कर्नाटक राज्य में खनन पट्टों के अपने सर्वेक्षण के दौरान सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने इन चार खानों के संबंध में अवैधता पाई और उन्हें सी श्रेणी में रखा और इसकी सिफारिश के आधार पर शीर्ष अदालत ने उनके लाइसेंस रद्द कर दिए थे।

अधिकारियों ने कहा, पीएमएलए के तहत जांच से पता चला है कि आरोपियों ने फायदे के लिए सरकारी खजाने को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया है।

–आईएएनएस

पीके/एसकेपी

ADVERTISEMENT

नई दिल्ली, 19 मार्च (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के बेंगलुरु अंचल कार्यालय ने अवैध खनन से जुड़े एक मामले में मिनरल एंटरप्राइजेज लिमिटेड और उसके अधिकारियों की 5.21 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों के अनुसार, कुर्क की गई संपत्ति आरोपी के स्वामित्व वाली छह अचल संपत्तियों के रूप में है।

ईडी ने विशेष जांच दल और कर्नाटक लोकायुक्त, बेंगलुरु द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जांच शुरू की।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर खनिज उद्यम लिमिटेड, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों की खान और खनिज विकास विनियमन अधिनियम और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत जांच की जाएगी।

अधिकारियों ने कहा, मामला विभिन्न व्यापारियों द्वारा अवैध रूप से खनन किए गए लौह अयस्क के व्यापार से जुड़ा है। पीएमएलए के तहत जांच के दौरान यह देखा गया है कि बिना वैध परमिट के अवैध रूप से लौह अयस्क का खनन, परिवहन और व्यापार किया गया है, जिससे राजकोष को नुकसान हुआ है। यह भी देखा गया है कि इस तरह के अवैध लौह अयस्क का स्रोत एसबी मिनरल्स के स्वामित्व वाली दो खदानें हैं जिनमें भागीदार हैं- बीपी आनंद कुमार, पांडुरंगा सिंह और गोपाल सिंह, एक खदान शांथलक्ष्मी और जे मिथिलेश्वर की और एक खदान भारत माइंस के स्वामित्व वाली है और मिनरल्स के साझेदार बीएमएम इस्पात लिमिटेड और दिनेश कुमार सिंघी हैं।

इससे पहले, कर्नाटक राज्य में खनन पट्टों के अपने सर्वेक्षण के दौरान सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने इन चार खानों के संबंध में अवैधता पाई और उन्हें सी श्रेणी में रखा और इसकी सिफारिश के आधार पर शीर्ष अदालत ने उनके लाइसेंस रद्द कर दिए थे।

अधिकारियों ने कहा, पीएमएलए के तहत जांच से पता चला है कि आरोपियों ने फायदे के लिए सरकारी खजाने को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया है।

–आईएएनएस

पीके/एसकेपी

ADVERTISEMENT

नई दिल्ली, 19 मार्च (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के बेंगलुरु अंचल कार्यालय ने अवैध खनन से जुड़े एक मामले में मिनरल एंटरप्राइजेज लिमिटेड और उसके अधिकारियों की 5.21 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों के अनुसार, कुर्क की गई संपत्ति आरोपी के स्वामित्व वाली छह अचल संपत्तियों के रूप में है।

ईडी ने विशेष जांच दल और कर्नाटक लोकायुक्त, बेंगलुरु द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जांच शुरू की।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर खनिज उद्यम लिमिटेड, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों की खान और खनिज विकास विनियमन अधिनियम और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत जांच की जाएगी।

अधिकारियों ने कहा, मामला विभिन्न व्यापारियों द्वारा अवैध रूप से खनन किए गए लौह अयस्क के व्यापार से जुड़ा है। पीएमएलए के तहत जांच के दौरान यह देखा गया है कि बिना वैध परमिट के अवैध रूप से लौह अयस्क का खनन, परिवहन और व्यापार किया गया है, जिससे राजकोष को नुकसान हुआ है। यह भी देखा गया है कि इस तरह के अवैध लौह अयस्क का स्रोत एसबी मिनरल्स के स्वामित्व वाली दो खदानें हैं जिनमें भागीदार हैं- बीपी आनंद कुमार, पांडुरंगा सिंह और गोपाल सिंह, एक खदान शांथलक्ष्मी और जे मिथिलेश्वर की और एक खदान भारत माइंस के स्वामित्व वाली है और मिनरल्स के साझेदार बीएमएम इस्पात लिमिटेड और दिनेश कुमार सिंघी हैं।

इससे पहले, कर्नाटक राज्य में खनन पट्टों के अपने सर्वेक्षण के दौरान सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने इन चार खानों के संबंध में अवैधता पाई और उन्हें सी श्रेणी में रखा और इसकी सिफारिश के आधार पर शीर्ष अदालत ने उनके लाइसेंस रद्द कर दिए थे।

अधिकारियों ने कहा, पीएमएलए के तहत जांच से पता चला है कि आरोपियों ने फायदे के लिए सरकारी खजाने को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया है।

–आईएएनएस

पीके/एसकेपी

ADVERTISEMENT

नई दिल्ली, 19 मार्च (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के बेंगलुरु अंचल कार्यालय ने अवैध खनन से जुड़े एक मामले में मिनरल एंटरप्राइजेज लिमिटेड और उसके अधिकारियों की 5.21 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों के अनुसार, कुर्क की गई संपत्ति आरोपी के स्वामित्व वाली छह अचल संपत्तियों के रूप में है।

ईडी ने विशेष जांच दल और कर्नाटक लोकायुक्त, बेंगलुरु द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जांच शुरू की।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर खनिज उद्यम लिमिटेड, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों की खान और खनिज विकास विनियमन अधिनियम और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत जांच की जाएगी।

अधिकारियों ने कहा, मामला विभिन्न व्यापारियों द्वारा अवैध रूप से खनन किए गए लौह अयस्क के व्यापार से जुड़ा है। पीएमएलए के तहत जांच के दौरान यह देखा गया है कि बिना वैध परमिट के अवैध रूप से लौह अयस्क का खनन, परिवहन और व्यापार किया गया है, जिससे राजकोष को नुकसान हुआ है। यह भी देखा गया है कि इस तरह के अवैध लौह अयस्क का स्रोत एसबी मिनरल्स के स्वामित्व वाली दो खदानें हैं जिनमें भागीदार हैं- बीपी आनंद कुमार, पांडुरंगा सिंह और गोपाल सिंह, एक खदान शांथलक्ष्मी और जे मिथिलेश्वर की और एक खदान भारत माइंस के स्वामित्व वाली है और मिनरल्स के साझेदार बीएमएम इस्पात लिमिटेड और दिनेश कुमार सिंघी हैं।

इससे पहले, कर्नाटक राज्य में खनन पट्टों के अपने सर्वेक्षण के दौरान सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने इन चार खानों के संबंध में अवैधता पाई और उन्हें सी श्रेणी में रखा और इसकी सिफारिश के आधार पर शीर्ष अदालत ने उनके लाइसेंस रद्द कर दिए थे।

अधिकारियों ने कहा, पीएमएलए के तहत जांच से पता चला है कि आरोपियों ने फायदे के लिए सरकारी खजाने को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया है।

–आईएएनएस

पीके/एसकेपी

ADVERTISEMENT

नई दिल्ली, 19 मार्च (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के बेंगलुरु अंचल कार्यालय ने अवैध खनन से जुड़े एक मामले में मिनरल एंटरप्राइजेज लिमिटेड और उसके अधिकारियों की 5.21 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों के अनुसार, कुर्क की गई संपत्ति आरोपी के स्वामित्व वाली छह अचल संपत्तियों के रूप में है।

ईडी ने विशेष जांच दल और कर्नाटक लोकायुक्त, बेंगलुरु द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जांच शुरू की।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर खनिज उद्यम लिमिटेड, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों की खान और खनिज विकास विनियमन अधिनियम और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत जांच की जाएगी।

अधिकारियों ने कहा, मामला विभिन्न व्यापारियों द्वारा अवैध रूप से खनन किए गए लौह अयस्क के व्यापार से जुड़ा है। पीएमएलए के तहत जांच के दौरान यह देखा गया है कि बिना वैध परमिट के अवैध रूप से लौह अयस्क का खनन, परिवहन और व्यापार किया गया है, जिससे राजकोष को नुकसान हुआ है। यह भी देखा गया है कि इस तरह के अवैध लौह अयस्क का स्रोत एसबी मिनरल्स के स्वामित्व वाली दो खदानें हैं जिनमें भागीदार हैं- बीपी आनंद कुमार, पांडुरंगा सिंह और गोपाल सिंह, एक खदान शांथलक्ष्मी और जे मिथिलेश्वर की और एक खदान भारत माइंस के स्वामित्व वाली है और मिनरल्स के साझेदार बीएमएम इस्पात लिमिटेड और दिनेश कुमार सिंघी हैं।

इससे पहले, कर्नाटक राज्य में खनन पट्टों के अपने सर्वेक्षण के दौरान सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने इन चार खानों के संबंध में अवैधता पाई और उन्हें सी श्रेणी में रखा और इसकी सिफारिश के आधार पर शीर्ष अदालत ने उनके लाइसेंस रद्द कर दिए थे।

अधिकारियों ने कहा, पीएमएलए के तहत जांच से पता चला है कि आरोपियों ने फायदे के लिए सरकारी खजाने को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया है।

–आईएएनएस

पीके/एसकेपी

ADVERTISEMENT

नई दिल्ली, 19 मार्च (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के बेंगलुरु अंचल कार्यालय ने अवैध खनन से जुड़े एक मामले में मिनरल एंटरप्राइजेज लिमिटेड और उसके अधिकारियों की 5.21 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों के अनुसार, कुर्क की गई संपत्ति आरोपी के स्वामित्व वाली छह अचल संपत्तियों के रूप में है।

ईडी ने विशेष जांच दल और कर्नाटक लोकायुक्त, बेंगलुरु द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जांच शुरू की।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर खनिज उद्यम लिमिटेड, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों की खान और खनिज विकास विनियमन अधिनियम और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत जांच की जाएगी।

अधिकारियों ने कहा, मामला विभिन्न व्यापारियों द्वारा अवैध रूप से खनन किए गए लौह अयस्क के व्यापार से जुड़ा है। पीएमएलए के तहत जांच के दौरान यह देखा गया है कि बिना वैध परमिट के अवैध रूप से लौह अयस्क का खनन, परिवहन और व्यापार किया गया है, जिससे राजकोष को नुकसान हुआ है। यह भी देखा गया है कि इस तरह के अवैध लौह अयस्क का स्रोत एसबी मिनरल्स के स्वामित्व वाली दो खदानें हैं जिनमें भागीदार हैं- बीपी आनंद कुमार, पांडुरंगा सिंह और गोपाल सिंह, एक खदान शांथलक्ष्मी और जे मिथिलेश्वर की और एक खदान भारत माइंस के स्वामित्व वाली है और मिनरल्स के साझेदार बीएमएम इस्पात लिमिटेड और दिनेश कुमार सिंघी हैं।

इससे पहले, कर्नाटक राज्य में खनन पट्टों के अपने सर्वेक्षण के दौरान सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने इन चार खानों के संबंध में अवैधता पाई और उन्हें सी श्रेणी में रखा और इसकी सिफारिश के आधार पर शीर्ष अदालत ने उनके लाइसेंस रद्द कर दिए थे।

अधिकारियों ने कहा, पीएमएलए के तहत जांच से पता चला है कि आरोपियों ने फायदे के लिए सरकारी खजाने को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया है।

–आईएएनएस

पीके/एसकेपी

ADVERTISEMENT

नई दिल्ली, 19 मार्च (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के बेंगलुरु अंचल कार्यालय ने अवैध खनन से जुड़े एक मामले में मिनरल एंटरप्राइजेज लिमिटेड और उसके अधिकारियों की 5.21 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों के अनुसार, कुर्क की गई संपत्ति आरोपी के स्वामित्व वाली छह अचल संपत्तियों के रूप में है।

ईडी ने विशेष जांच दल और कर्नाटक लोकायुक्त, बेंगलुरु द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जांच शुरू की।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर खनिज उद्यम लिमिटेड, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों की खान और खनिज विकास विनियमन अधिनियम और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत जांच की जाएगी।

अधिकारियों ने कहा, मामला विभिन्न व्यापारियों द्वारा अवैध रूप से खनन किए गए लौह अयस्क के व्यापार से जुड़ा है। पीएमएलए के तहत जांच के दौरान यह देखा गया है कि बिना वैध परमिट के अवैध रूप से लौह अयस्क का खनन, परिवहन और व्यापार किया गया है, जिससे राजकोष को नुकसान हुआ है। यह भी देखा गया है कि इस तरह के अवैध लौह अयस्क का स्रोत एसबी मिनरल्स के स्वामित्व वाली दो खदानें हैं जिनमें भागीदार हैं- बीपी आनंद कुमार, पांडुरंगा सिंह और गोपाल सिंह, एक खदान शांथलक्ष्मी और जे मिथिलेश्वर की और एक खदान भारत माइंस के स्वामित्व वाली है और मिनरल्स के साझेदार बीएमएम इस्पात लिमिटेड और दिनेश कुमार सिंघी हैं।

इससे पहले, कर्नाटक राज्य में खनन पट्टों के अपने सर्वेक्षण के दौरान सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने इन चार खानों के संबंध में अवैधता पाई और उन्हें सी श्रेणी में रखा और इसकी सिफारिश के आधार पर शीर्ष अदालत ने उनके लाइसेंस रद्द कर दिए थे।

अधिकारियों ने कहा, पीएमएलए के तहत जांच से पता चला है कि आरोपियों ने फायदे के लिए सरकारी खजाने को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया है।

–आईएएनएस

पीके/एसकेपी

Related Posts

आतंकवादियों की तस्वीरें साझा करना जघन्य अपराध, नीरज कुमार का कांग्रेस पर निशाना
राष्ट्रीय

आतंकवादियों की तस्वीरें साझा करना जघन्य अपराध, नीरज कुमार का कांग्रेस पर निशाना

May 13, 2025
राष्ट्रीय

अब हर वर्ष 23 सितंबर को मनाया जाएगा आयुर्वेद दिवस

May 13, 2025
सीजफायर देशहित में ऐतिहासिक कदम, सेना की बहादुरी बेमिसाल : साबिर अली
राष्ट्रीय

सीजफायर देशहित में ऐतिहासिक कदम, सेना की बहादुरी बेमिसाल : साबिर अली

May 13, 2025
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा की पारदर्शी भर्ती ने लोगों का दिल जीता
राष्ट्रीय

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा की पारदर्शी भर्ती ने लोगों का दिल जीता

May 13, 2025
उत्तर प्रदेश : गौतमबुद्ध नगर में सड़क सुरक्षा के लिए ‘सेफ ड्राइविंग – सेफ लाइफ’ अभियान, 6402 चालान कटे, 324 वाहन सीज
राष्ट्रीय

उत्तर प्रदेश : गौतमबुद्ध नगर में सड़क सुरक्षा के लिए ‘सेफ ड्राइविंग – सेफ लाइफ’ अभियान, 6402 चालान कटे, 324 वाहन सीज

May 13, 2025
मध्य प्रदेश के अंबिकापुर में 51 हजार गरीबों को मिला अपना पक्का मकान, पीएम मोदी का जताया आभार
राष्ट्रीय

मध्य प्रदेश के अंबिकापुर में 51 हजार गरीबों को मिला अपना पक्का मकान, पीएम मोदी का जताया आभार

May 13, 2025
Next Post
2022-23 के अप्रैल-फरवरी में बिजली की खपत पिछले साल के आपूर्ति स्तर के पार

2022-23 के अप्रैल-फरवरी में बिजली की खपत पिछले साल के आपूर्ति स्तर के पार

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POPULAR NEWS

बंदा प्रकाश तेलंगाना विधान परिषद के उप सभापति चुने गए

बंदा प्रकाश तेलंगाना विधान परिषद के उप सभापति चुने गए

February 12, 2023
बीएसएफ ने मेघालय में 40 मवेशियों को छुड़ाया, 3 तस्कर गिरफ्तार

बीएसएफ ने मेघालय में 40 मवेशियों को छुड़ाया, 3 तस्कर गिरफ्तार

February 12, 2023
चीनी शताब्दी की दूर-दूर तक संभावना नहीं

चीनी शताब्दी की दूर-दूर तक संभावना नहीं

February 12, 2023

बंगाल के जलपाईगुड़ी में बाढ़ जैसे हालात, शहर में घुसने लगा नदी का पानी

August 26, 2023
राधिका खेड़ा ने छोड़ा कांग्रेस का दामन, प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा

राधिका खेड़ा ने छोड़ा कांग्रेस का दामन, प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा

May 5, 2024

EDITOR'S PICK

विराट ने अलीबाग में आलीशान आवास लिविंग होम का एक्सक्लूसिव वॉकथ्रू दिया

विराट ने अलीबाग में आलीशान आवास लिविंग होम का एक्सक्लूसिव वॉकथ्रू दिया

January 12, 2024
झाबुआ : आदिवासी छात्राओं से अभद्रता मामले में डिप्टी कलेक्टर गिरफ्तार

झाबुआ : आदिवासी छात्राओं से अभद्रता मामले में डिप्टी कलेक्टर गिरफ्तार

July 11, 2023
डबल इंजन की सरकार जनता की आशाओं और अपेक्षाओं पर कार्य कर रही है : सीएम धामी

डबल इंजन की सरकार जनता की आशाओं और अपेक्षाओं पर कार्य कर रही है : सीएम धामी

April 6, 2024

सचिन पायलट बोले : गहलोत के ओएसडी के बयान पर चर्चा करना पार्टी के लिए जरूरी

December 4, 2023
ADVERTISEMENT

Contact us

Address

Deshbandhu Complex, Naudra Bridge Jabalpur 482001

Mail

deshbandhump@gmail.com

Mobile

9425156056

Important links

  • राशि-भविष्य
  • वर्गीकृत विज्ञापन
  • लाइफ स्टाइल
  • मनोरंजन
  • ब्लॉग

Important links

  • देशबन्धु जनमत
  • पाठक प्रतिक्रियाएं
  • हमें जानें
  • विज्ञापन दरें
  • ई पेपर

Related Links

  • Mayaram Surjan
  • Swayamsiddha
  • Deshbandhu

Social Links

081155
Total views : 5872790
Powered By WPS Visitor Counter

Published by Abhas Surjan on behalf of Patrakar Prakashan Pvt.Ltd., Deshbandhu Complex, Naudra Bridge, Jabalpur – 482001 |T:+91 761 4006577 |M: +91 9425156056 Disclaimer, Privacy Policy & Other Terms & Conditions The contents of this website is for reading only. Any unauthorised attempt to temper / edit / change the contents of this website comes under cyber crime and is punishable.

Copyright @ 2022 Deshbandhu. All rights are reserved.

  • Disclaimer, Privacy Policy & Other Terms & Conditions
No Result
View All Result
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर

Copyright @ 2022 Deshbandhu-MP All rights are reserved.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In