deshbandhu

deshbandu_logo
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर
deshbandu_logo
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर
Menu
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर
Facebook Twitter Youtube
  • भोपाल
  • इंदौर
  • उज्जैन
  • ग्वालियर
  • जबलपुर
  • रीवा
  • चंबल
  • नर्मदापुरम
  • शहडोल
  • सागर
  • देशबन्धु जनमत
  • पाठक प्रतिक्रियाएं
  • हमें जानें
  • विज्ञापन दरें
ADVERTISEMENT
Home राष्ट्रीय

जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, याचिका खारिज

देशबन्धु by देशबन्धु
August 7, 2025
in राष्ट्रीय
0
जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, याचिका खारिज
0
SHARES
2
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp
ADVERTISEMENT

नई दिल्ली, 7 अगस्त (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा को बड़ा झटका दिया। कोर्ट ने उनकी याचिका को सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया है।

READ ALSO

महाराष्ट्र के जलगांव हत्याकांड में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया

दौसा में भीषण सड़क हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित नेताओं ने जताया दुख

दरअसल, जस्टिस वर्मा ने अपने आवास से जला हुआ कैश मिलने के मामले में गठित जांच समिति की रिपोर्ट को अमान्य करार देने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पद से हटाने के लिए भेजी गई सिफारिश को भी चुनौती दी थी।

ADVERTISEMENT

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता ने स्पष्ट किया कि अदालत ने यह माना है कि इस पूरी प्रक्रिया से याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस और जांच कमेटी ने फोटो और वीडियो अपलोड करने समेत प्रक्रिया के सभी पहलुओं का पूरी ईमानदारी से पालन किया था।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्वीकार किया कि वीडियो अपलोड करना एक सही फैसला नहीं था, लेकिन इस पर कोई कानूनी निर्णय नहीं लिया गया, क्योंकि इस कदम को समय रहते चुनौती नहीं दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि वीडियो अपलोड करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन चूंकि उस समय इस मुद्दे को उठाया नहीं गया, इसलिए अब इस पर विचार नहीं किया जा सकता।

ADVERTISEMENT

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में नकदी बरामदगी की जांच और मई में जस्टिस वर्मा के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग वाली नेदुमपारा की याचिकाओं को खारिज कर दिया था।

ADVERTISEMENT

बता दें कि यह विवाद तब शुरू हुआ जब 14 मार्च को जस्टिस वर्मा के नई दिल्ली स्थित आवास के बाहरी हिस्से में जले हुए नोट मिले। इस घटना ने न्यायिक हलकों में हड़कंप मचा दिया। इसके बाद जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया और आरोपों की जांच के लिए एक आंतरिक समिति गठित की गई।

–आईएएनएस

पीएसके/केआर

देशबन्धु

Related Posts

महाराष्ट्र के जलगांव हत्याकांड में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया
राष्ट्रीय

महाराष्ट्र के जलगांव हत्याकांड में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया

August 13, 2025
दौसा में भीषण सड़क हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित नेताओं ने जताया दुख
राष्ट्रीय

दौसा में भीषण सड़क हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित नेताओं ने जताया दुख

August 13, 2025
जम्मू-कश्मीर, स्वतंत्रता दिवस से पहले उरी में घुसपैठ की कोशिश नाकाम
ताज़ा समाचार

स्वतंत्रता दिवस से पहले उरी में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, एक आतंकी ढेर, एक जवान शहीद

August 13, 2025
‘सीसीआई’ चुनाव जीतने के बाद रूडी ने कहा, ‘सभी ने दो दशक के प्रयासों पर बड़ी मोहर लगाई’
राष्ट्रीय

‘सीसीआई’ चुनाव जीतने के बाद रूडी ने कहा, ‘सभी ने दो दशक के प्रयासों पर बड़ी मोहर लगाई’

August 13, 2025
नगर निगम मतदाता सूची में त्रुटि के लिए ईसीआई को जिम्मेदार ठहराना अनुचित, यूपी कांग्रेस को मुख्य निर्वाचन अधिकारी का जवाब
राष्ट्रीय

नगर निगम मतदाता सूची में त्रुटि के लिए ईसीआई को जिम्मेदार ठहराना अनुचित, यूपी कांग्रेस को मुख्य निर्वाचन अधिकारी का जवाब

August 13, 2025
ताज़ा समाचार

भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने संजीव बालियान को हराकर सीसीआई चुनाव जीता

August 13, 2025
Next Post
इंस्टाग्राम नए फीचर्स जाने रीपोस्ट, लोकेशन-शेयरिंग मैप

इंस्टाग्राम पर आए नए फीचर्स की आलोचना, जाने क्या है नए फीचर्स

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT

Contact us

Address

Deshbandhu Complex, Naudra Bridge Jabalpur 482001

Mail

deshbandhump@gmail.com

Mobile

9425156056

Important links

  • राशि-भविष्य
  • वर्गीकृत विज्ञापन
  • लाइफ स्टाइल
  • मनोरंजन
  • ब्लॉग

Important links

  • देशबन्धु जनमत
  • पाठक प्रतिक्रियाएं
  • हमें जानें
  • विज्ञापन दरें
  • ई पेपर

Related Links

  • Mayaram Surjan
  • Swayamsiddha
  • Deshbandhu

Social Links

092140
Total views : 5940928
Powered By WPS Visitor Counter

Published by Abhas Surjan on behalf of Patrakar Prakashan Pvt.Ltd., Deshbandhu Complex, Naudra Bridge, Jabalpur – 482001 |T:+91 761 4006577 |M: +91 9425156056 Disclaimer, Privacy Policy & Other Terms & Conditions The contents of this website is for reading only. Any unauthorised attempt to temper / edit / change the contents of this website comes under cyber crime and is punishable.

Copyright @ 2022 Deshbandhu. All rights are reserved.

  • Disclaimer, Privacy Policy & Other Terms & Conditions
No Result
View All Result
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर

Copyright @ 2022 Deshbandhu-MP All rights are reserved.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In