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Home ताज़ा समाचार

संसदीय पैनल ने मामूली प्रकृति के अपराधों को लेकर कानून में संसोधन का स्वागत किया

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March 21, 2023
in ताज़ा समाचार
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संसदीय पैनल ने मामूली प्रकृति के अपराधों को लेकर कानून में संसोधन का स्वागत किया
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नई दिल्ली, 20 मार्च (आईएएनएस)। एक उच्च स्तरीय संसदीय पैनल ने देश को पसंदीदा वैश्विक निवेश गंतव्य बनाने और निवेशकों के विश्वास को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक 2022 लाने के सरकार के इरादे की सराहना की है, यह देखते हुए कि कानून में सजा के स्थान पर मौद्रिक दंड लगाकर छोटी प्रकृति के अपराधों की एक बड़ी संख्या को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की परिकल्पना की गई है।

भाजपा सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली संसद की संयुक्त समिति ने सोमवार को लोकसभा में विधेयक पर अपनी रिपोर्ट पेश की।

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इसने सरकार की मंशा की सराहना की और नोट किया कि केंद्र ने पहले भी कानून की किताब से कई कानूनों को निरस्त कर दिया था, क्योंकि वह अप्रचलित हो गए थे या एक अलग अधिनियम के रूप में उनका प्रतिधारण अनावश्यक था।

पैनल ने अपनी सिफारिशों में नोट किया- हालांकि, यह विधेयक मौद्रिक दंड के साथ सजा को बदलकर छोटे प्रकृति के अपराधों को कम करने के लिए समग्र ²ष्टिकोण के साथ समेकित है, जो न्यायपालिका के बोझ को कम करेगा। इसलिए समिति ने सिफारिश की कि अन्य अधिनियमों की भी समीक्षा करके भविष्य में इस तरह की कवायद जारी रखी जानी चाहिए और इसी तरह के कानून संसद के समक्ष लाए जाने चाहिए।

कमिटी ने सुझाव दिया कि सरकार और डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (डीपीआईआईटी) राज्य सरकारों को उचित सलाह जारी कर सकते हैं कि वे अपने कानूनों में सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा की गई इसी तर्ज पर उपयुक्त कार्रवाई करें और आर्थिक दंड के स्थान पर छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करें, जो न्यायिक प्रणाली में मामलों के बोझ को भी कम करेगा और निवेशकों के विश्वास में सुधार करेगा।

इस संबंध में, समिति ने यह भी सिफारिश की कि नोडल मंत्रालय, अर्थात् डीपीआईआईटी, केंद्र सरकार द्वारा इस विधेयक के माध्यम से शुरू किए गए सुधारों के बारे में सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करके जागरूकता पैदा करने के लिए नीति आयोग और नियामक निकायों, व्यापार संघों और उद्योग निकायों जैसे अन्य हितधारकों की मदद ले सकता है।

समिति ने इच्छा व्यक्त की कि जन विश्वास विधेयक के समान एक अभ्यास सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। इस संबंध में, यह सुझाव दिया गया कि डीपीआईआईटी को विशेषज्ञों का एक समूह नियुक्त करना चाहिए जो कानूनी पेशेवरों, उद्योग निकायों, नौकरशाही के सदस्यों और नियामक प्राधिकरणों से मिलकर एक पूर्णकालिक निकाय होना चाहिए ताकि ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के दोहरे पहलुओं को नियंत्रित करने वाले विभिन्न कानूनों के कई अन्य प्रावधानों की जांच करें और केंद्र सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से उपयुक्त संशोधनों का सुझाव दें।

इसने आगे सुझाव दिया कि सरकार पूर्वव्यापी प्रभाव देने के कानूनी पहलुओं और अन्य परिणामों पर गौर कर सकती है और यदि संभव हो, तो जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2022 में प्रस्तावित संशोधनों को पूर्वव्यापी प्रभाव से लाने का प्रयास करें जिससे अपराधों के संबंध में लंबित कानूनी कार्यवाही को कम किया जा सके।

समिति ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन विधेयक के माध्यम से अधिकांश अधिनियमों में चूककर्ताओं से निपटने के लिए निर्णायक अधिकारी की अवधारणा को पेश करने का प्रस्ताव किया गया है। यह सुझाव दिया गया है कि कानून मंत्रालय, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ, यह सुनिश्चित कर सकता है कि दंड के अधिनिर्णय के लिए पीड़ित पक्षों द्वारा अपील के लिए अपीलीय प्राधिकरण के साथ अधिनिर्णय तंत्र प्रावधानों को गैर-अपराधीकरण करते हुए जुर्माना लगाने की मांग करने वाले प्रत्येक अधिनियम में प्रदान किया जाए।

–आईएएनएस

केसी/एएनएम

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नई दिल्ली, 20 मार्च (आईएएनएस)। एक उच्च स्तरीय संसदीय पैनल ने देश को पसंदीदा वैश्विक निवेश गंतव्य बनाने और निवेशकों के विश्वास को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक 2022 लाने के सरकार के इरादे की सराहना की है, यह देखते हुए कि कानून में सजा के स्थान पर मौद्रिक दंड लगाकर छोटी प्रकृति के अपराधों की एक बड़ी संख्या को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की परिकल्पना की गई है।

भाजपा सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली संसद की संयुक्त समिति ने सोमवार को लोकसभा में विधेयक पर अपनी रिपोर्ट पेश की।

इसने सरकार की मंशा की सराहना की और नोट किया कि केंद्र ने पहले भी कानून की किताब से कई कानूनों को निरस्त कर दिया था, क्योंकि वह अप्रचलित हो गए थे या एक अलग अधिनियम के रूप में उनका प्रतिधारण अनावश्यक था।

पैनल ने अपनी सिफारिशों में नोट किया- हालांकि, यह विधेयक मौद्रिक दंड के साथ सजा को बदलकर छोटे प्रकृति के अपराधों को कम करने के लिए समग्र ²ष्टिकोण के साथ समेकित है, जो न्यायपालिका के बोझ को कम करेगा। इसलिए समिति ने सिफारिश की कि अन्य अधिनियमों की भी समीक्षा करके भविष्य में इस तरह की कवायद जारी रखी जानी चाहिए और इसी तरह के कानून संसद के समक्ष लाए जाने चाहिए।

कमिटी ने सुझाव दिया कि सरकार और डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (डीपीआईआईटी) राज्य सरकारों को उचित सलाह जारी कर सकते हैं कि वे अपने कानूनों में सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा की गई इसी तर्ज पर उपयुक्त कार्रवाई करें और आर्थिक दंड के स्थान पर छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करें, जो न्यायिक प्रणाली में मामलों के बोझ को भी कम करेगा और निवेशकों के विश्वास में सुधार करेगा।

इस संबंध में, समिति ने यह भी सिफारिश की कि नोडल मंत्रालय, अर्थात् डीपीआईआईटी, केंद्र सरकार द्वारा इस विधेयक के माध्यम से शुरू किए गए सुधारों के बारे में सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करके जागरूकता पैदा करने के लिए नीति आयोग और नियामक निकायों, व्यापार संघों और उद्योग निकायों जैसे अन्य हितधारकों की मदद ले सकता है।

समिति ने इच्छा व्यक्त की कि जन विश्वास विधेयक के समान एक अभ्यास सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। इस संबंध में, यह सुझाव दिया गया कि डीपीआईआईटी को विशेषज्ञों का एक समूह नियुक्त करना चाहिए जो कानूनी पेशेवरों, उद्योग निकायों, नौकरशाही के सदस्यों और नियामक प्राधिकरणों से मिलकर एक पूर्णकालिक निकाय होना चाहिए ताकि ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के दोहरे पहलुओं को नियंत्रित करने वाले विभिन्न कानूनों के कई अन्य प्रावधानों की जांच करें और केंद्र सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से उपयुक्त संशोधनों का सुझाव दें।

इसने आगे सुझाव दिया कि सरकार पूर्वव्यापी प्रभाव देने के कानूनी पहलुओं और अन्य परिणामों पर गौर कर सकती है और यदि संभव हो, तो जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2022 में प्रस्तावित संशोधनों को पूर्वव्यापी प्रभाव से लाने का प्रयास करें जिससे अपराधों के संबंध में लंबित कानूनी कार्यवाही को कम किया जा सके।

समिति ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन विधेयक के माध्यम से अधिकांश अधिनियमों में चूककर्ताओं से निपटने के लिए निर्णायक अधिकारी की अवधारणा को पेश करने का प्रस्ताव किया गया है। यह सुझाव दिया गया है कि कानून मंत्रालय, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ, यह सुनिश्चित कर सकता है कि दंड के अधिनिर्णय के लिए पीड़ित पक्षों द्वारा अपील के लिए अपीलीय प्राधिकरण के साथ अधिनिर्णय तंत्र प्रावधानों को गैर-अपराधीकरण करते हुए जुर्माना लगाने की मांग करने वाले प्रत्येक अधिनियम में प्रदान किया जाए।

–आईएएनएस

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नई दिल्ली, 20 मार्च (आईएएनएस)। एक उच्च स्तरीय संसदीय पैनल ने देश को पसंदीदा वैश्विक निवेश गंतव्य बनाने और निवेशकों के विश्वास को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक 2022 लाने के सरकार के इरादे की सराहना की है, यह देखते हुए कि कानून में सजा के स्थान पर मौद्रिक दंड लगाकर छोटी प्रकृति के अपराधों की एक बड़ी संख्या को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की परिकल्पना की गई है।

भाजपा सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली संसद की संयुक्त समिति ने सोमवार को लोकसभा में विधेयक पर अपनी रिपोर्ट पेश की।

इसने सरकार की मंशा की सराहना की और नोट किया कि केंद्र ने पहले भी कानून की किताब से कई कानूनों को निरस्त कर दिया था, क्योंकि वह अप्रचलित हो गए थे या एक अलग अधिनियम के रूप में उनका प्रतिधारण अनावश्यक था।

पैनल ने अपनी सिफारिशों में नोट किया- हालांकि, यह विधेयक मौद्रिक दंड के साथ सजा को बदलकर छोटे प्रकृति के अपराधों को कम करने के लिए समग्र ²ष्टिकोण के साथ समेकित है, जो न्यायपालिका के बोझ को कम करेगा। इसलिए समिति ने सिफारिश की कि अन्य अधिनियमों की भी समीक्षा करके भविष्य में इस तरह की कवायद जारी रखी जानी चाहिए और इसी तरह के कानून संसद के समक्ष लाए जाने चाहिए।

कमिटी ने सुझाव दिया कि सरकार और डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (डीपीआईआईटी) राज्य सरकारों को उचित सलाह जारी कर सकते हैं कि वे अपने कानूनों में सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा की गई इसी तर्ज पर उपयुक्त कार्रवाई करें और आर्थिक दंड के स्थान पर छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करें, जो न्यायिक प्रणाली में मामलों के बोझ को भी कम करेगा और निवेशकों के विश्वास में सुधार करेगा।

इस संबंध में, समिति ने यह भी सिफारिश की कि नोडल मंत्रालय, अर्थात् डीपीआईआईटी, केंद्र सरकार द्वारा इस विधेयक के माध्यम से शुरू किए गए सुधारों के बारे में सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करके जागरूकता पैदा करने के लिए नीति आयोग और नियामक निकायों, व्यापार संघों और उद्योग निकायों जैसे अन्य हितधारकों की मदद ले सकता है।

समिति ने इच्छा व्यक्त की कि जन विश्वास विधेयक के समान एक अभ्यास सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। इस संबंध में, यह सुझाव दिया गया कि डीपीआईआईटी को विशेषज्ञों का एक समूह नियुक्त करना चाहिए जो कानूनी पेशेवरों, उद्योग निकायों, नौकरशाही के सदस्यों और नियामक प्राधिकरणों से मिलकर एक पूर्णकालिक निकाय होना चाहिए ताकि ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के दोहरे पहलुओं को नियंत्रित करने वाले विभिन्न कानूनों के कई अन्य प्रावधानों की जांच करें और केंद्र सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से उपयुक्त संशोधनों का सुझाव दें।

इसने आगे सुझाव दिया कि सरकार पूर्वव्यापी प्रभाव देने के कानूनी पहलुओं और अन्य परिणामों पर गौर कर सकती है और यदि संभव हो, तो जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2022 में प्रस्तावित संशोधनों को पूर्वव्यापी प्रभाव से लाने का प्रयास करें जिससे अपराधों के संबंध में लंबित कानूनी कार्यवाही को कम किया जा सके।

समिति ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन विधेयक के माध्यम से अधिकांश अधिनियमों में चूककर्ताओं से निपटने के लिए निर्णायक अधिकारी की अवधारणा को पेश करने का प्रस्ताव किया गया है। यह सुझाव दिया गया है कि कानून मंत्रालय, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ, यह सुनिश्चित कर सकता है कि दंड के अधिनिर्णय के लिए पीड़ित पक्षों द्वारा अपील के लिए अपीलीय प्राधिकरण के साथ अधिनिर्णय तंत्र प्रावधानों को गैर-अपराधीकरण करते हुए जुर्माना लगाने की मांग करने वाले प्रत्येक अधिनियम में प्रदान किया जाए।

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नई दिल्ली, 20 मार्च (आईएएनएस)। एक उच्च स्तरीय संसदीय पैनल ने देश को पसंदीदा वैश्विक निवेश गंतव्य बनाने और निवेशकों के विश्वास को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक 2022 लाने के सरकार के इरादे की सराहना की है, यह देखते हुए कि कानून में सजा के स्थान पर मौद्रिक दंड लगाकर छोटी प्रकृति के अपराधों की एक बड़ी संख्या को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की परिकल्पना की गई है।

भाजपा सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली संसद की संयुक्त समिति ने सोमवार को लोकसभा में विधेयक पर अपनी रिपोर्ट पेश की।

इसने सरकार की मंशा की सराहना की और नोट किया कि केंद्र ने पहले भी कानून की किताब से कई कानूनों को निरस्त कर दिया था, क्योंकि वह अप्रचलित हो गए थे या एक अलग अधिनियम के रूप में उनका प्रतिधारण अनावश्यक था।

पैनल ने अपनी सिफारिशों में नोट किया- हालांकि, यह विधेयक मौद्रिक दंड के साथ सजा को बदलकर छोटे प्रकृति के अपराधों को कम करने के लिए समग्र ²ष्टिकोण के साथ समेकित है, जो न्यायपालिका के बोझ को कम करेगा। इसलिए समिति ने सिफारिश की कि अन्य अधिनियमों की भी समीक्षा करके भविष्य में इस तरह की कवायद जारी रखी जानी चाहिए और इसी तरह के कानून संसद के समक्ष लाए जाने चाहिए।

कमिटी ने सुझाव दिया कि सरकार और डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (डीपीआईआईटी) राज्य सरकारों को उचित सलाह जारी कर सकते हैं कि वे अपने कानूनों में सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा की गई इसी तर्ज पर उपयुक्त कार्रवाई करें और आर्थिक दंड के स्थान पर छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करें, जो न्यायिक प्रणाली में मामलों के बोझ को भी कम करेगा और निवेशकों के विश्वास में सुधार करेगा।

इस संबंध में, समिति ने यह भी सिफारिश की कि नोडल मंत्रालय, अर्थात् डीपीआईआईटी, केंद्र सरकार द्वारा इस विधेयक के माध्यम से शुरू किए गए सुधारों के बारे में सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करके जागरूकता पैदा करने के लिए नीति आयोग और नियामक निकायों, व्यापार संघों और उद्योग निकायों जैसे अन्य हितधारकों की मदद ले सकता है।

समिति ने इच्छा व्यक्त की कि जन विश्वास विधेयक के समान एक अभ्यास सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। इस संबंध में, यह सुझाव दिया गया कि डीपीआईआईटी को विशेषज्ञों का एक समूह नियुक्त करना चाहिए जो कानूनी पेशेवरों, उद्योग निकायों, नौकरशाही के सदस्यों और नियामक प्राधिकरणों से मिलकर एक पूर्णकालिक निकाय होना चाहिए ताकि ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के दोहरे पहलुओं को नियंत्रित करने वाले विभिन्न कानूनों के कई अन्य प्रावधानों की जांच करें और केंद्र सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से उपयुक्त संशोधनों का सुझाव दें।

इसने आगे सुझाव दिया कि सरकार पूर्वव्यापी प्रभाव देने के कानूनी पहलुओं और अन्य परिणामों पर गौर कर सकती है और यदि संभव हो, तो जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2022 में प्रस्तावित संशोधनों को पूर्वव्यापी प्रभाव से लाने का प्रयास करें जिससे अपराधों के संबंध में लंबित कानूनी कार्यवाही को कम किया जा सके।

समिति ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन विधेयक के माध्यम से अधिकांश अधिनियमों में चूककर्ताओं से निपटने के लिए निर्णायक अधिकारी की अवधारणा को पेश करने का प्रस्ताव किया गया है। यह सुझाव दिया गया है कि कानून मंत्रालय, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ, यह सुनिश्चित कर सकता है कि दंड के अधिनिर्णय के लिए पीड़ित पक्षों द्वारा अपील के लिए अपीलीय प्राधिकरण के साथ अधिनिर्णय तंत्र प्रावधानों को गैर-अपराधीकरण करते हुए जुर्माना लगाने की मांग करने वाले प्रत्येक अधिनियम में प्रदान किया जाए।

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नई दिल्ली, 20 मार्च (आईएएनएस)। एक उच्च स्तरीय संसदीय पैनल ने देश को पसंदीदा वैश्विक निवेश गंतव्य बनाने और निवेशकों के विश्वास को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक 2022 लाने के सरकार के इरादे की सराहना की है, यह देखते हुए कि कानून में सजा के स्थान पर मौद्रिक दंड लगाकर छोटी प्रकृति के अपराधों की एक बड़ी संख्या को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की परिकल्पना की गई है।

भाजपा सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली संसद की संयुक्त समिति ने सोमवार को लोकसभा में विधेयक पर अपनी रिपोर्ट पेश की।

इसने सरकार की मंशा की सराहना की और नोट किया कि केंद्र ने पहले भी कानून की किताब से कई कानूनों को निरस्त कर दिया था, क्योंकि वह अप्रचलित हो गए थे या एक अलग अधिनियम के रूप में उनका प्रतिधारण अनावश्यक था।

पैनल ने अपनी सिफारिशों में नोट किया- हालांकि, यह विधेयक मौद्रिक दंड के साथ सजा को बदलकर छोटे प्रकृति के अपराधों को कम करने के लिए समग्र ²ष्टिकोण के साथ समेकित है, जो न्यायपालिका के बोझ को कम करेगा। इसलिए समिति ने सिफारिश की कि अन्य अधिनियमों की भी समीक्षा करके भविष्य में इस तरह की कवायद जारी रखी जानी चाहिए और इसी तरह के कानून संसद के समक्ष लाए जाने चाहिए।

कमिटी ने सुझाव दिया कि सरकार और डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (डीपीआईआईटी) राज्य सरकारों को उचित सलाह जारी कर सकते हैं कि वे अपने कानूनों में सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा की गई इसी तर्ज पर उपयुक्त कार्रवाई करें और आर्थिक दंड के स्थान पर छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करें, जो न्यायिक प्रणाली में मामलों के बोझ को भी कम करेगा और निवेशकों के विश्वास में सुधार करेगा।

इस संबंध में, समिति ने यह भी सिफारिश की कि नोडल मंत्रालय, अर्थात् डीपीआईआईटी, केंद्र सरकार द्वारा इस विधेयक के माध्यम से शुरू किए गए सुधारों के बारे में सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करके जागरूकता पैदा करने के लिए नीति आयोग और नियामक निकायों, व्यापार संघों और उद्योग निकायों जैसे अन्य हितधारकों की मदद ले सकता है।

समिति ने इच्छा व्यक्त की कि जन विश्वास विधेयक के समान एक अभ्यास सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। इस संबंध में, यह सुझाव दिया गया कि डीपीआईआईटी को विशेषज्ञों का एक समूह नियुक्त करना चाहिए जो कानूनी पेशेवरों, उद्योग निकायों, नौकरशाही के सदस्यों और नियामक प्राधिकरणों से मिलकर एक पूर्णकालिक निकाय होना चाहिए ताकि ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के दोहरे पहलुओं को नियंत्रित करने वाले विभिन्न कानूनों के कई अन्य प्रावधानों की जांच करें और केंद्र सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से उपयुक्त संशोधनों का सुझाव दें।

इसने आगे सुझाव दिया कि सरकार पूर्वव्यापी प्रभाव देने के कानूनी पहलुओं और अन्य परिणामों पर गौर कर सकती है और यदि संभव हो, तो जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2022 में प्रस्तावित संशोधनों को पूर्वव्यापी प्रभाव से लाने का प्रयास करें जिससे अपराधों के संबंध में लंबित कानूनी कार्यवाही को कम किया जा सके।

समिति ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन विधेयक के माध्यम से अधिकांश अधिनियमों में चूककर्ताओं से निपटने के लिए निर्णायक अधिकारी की अवधारणा को पेश करने का प्रस्ताव किया गया है। यह सुझाव दिया गया है कि कानून मंत्रालय, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ, यह सुनिश्चित कर सकता है कि दंड के अधिनिर्णय के लिए पीड़ित पक्षों द्वारा अपील के लिए अपीलीय प्राधिकरण के साथ अधिनिर्णय तंत्र प्रावधानों को गैर-अपराधीकरण करते हुए जुर्माना लगाने की मांग करने वाले प्रत्येक अधिनियम में प्रदान किया जाए।

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नई दिल्ली, 20 मार्च (आईएएनएस)। एक उच्च स्तरीय संसदीय पैनल ने देश को पसंदीदा वैश्विक निवेश गंतव्य बनाने और निवेशकों के विश्वास को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक 2022 लाने के सरकार के इरादे की सराहना की है, यह देखते हुए कि कानून में सजा के स्थान पर मौद्रिक दंड लगाकर छोटी प्रकृति के अपराधों की एक बड़ी संख्या को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की परिकल्पना की गई है।

भाजपा सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली संसद की संयुक्त समिति ने सोमवार को लोकसभा में विधेयक पर अपनी रिपोर्ट पेश की।

इसने सरकार की मंशा की सराहना की और नोट किया कि केंद्र ने पहले भी कानून की किताब से कई कानूनों को निरस्त कर दिया था, क्योंकि वह अप्रचलित हो गए थे या एक अलग अधिनियम के रूप में उनका प्रतिधारण अनावश्यक था।

पैनल ने अपनी सिफारिशों में नोट किया- हालांकि, यह विधेयक मौद्रिक दंड के साथ सजा को बदलकर छोटे प्रकृति के अपराधों को कम करने के लिए समग्र ²ष्टिकोण के साथ समेकित है, जो न्यायपालिका के बोझ को कम करेगा। इसलिए समिति ने सिफारिश की कि अन्य अधिनियमों की भी समीक्षा करके भविष्य में इस तरह की कवायद जारी रखी जानी चाहिए और इसी तरह के कानून संसद के समक्ष लाए जाने चाहिए।

कमिटी ने सुझाव दिया कि सरकार और डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (डीपीआईआईटी) राज्य सरकारों को उचित सलाह जारी कर सकते हैं कि वे अपने कानूनों में सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा की गई इसी तर्ज पर उपयुक्त कार्रवाई करें और आर्थिक दंड के स्थान पर छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करें, जो न्यायिक प्रणाली में मामलों के बोझ को भी कम करेगा और निवेशकों के विश्वास में सुधार करेगा।

इस संबंध में, समिति ने यह भी सिफारिश की कि नोडल मंत्रालय, अर्थात् डीपीआईआईटी, केंद्र सरकार द्वारा इस विधेयक के माध्यम से शुरू किए गए सुधारों के बारे में सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करके जागरूकता पैदा करने के लिए नीति आयोग और नियामक निकायों, व्यापार संघों और उद्योग निकायों जैसे अन्य हितधारकों की मदद ले सकता है।

समिति ने इच्छा व्यक्त की कि जन विश्वास विधेयक के समान एक अभ्यास सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। इस संबंध में, यह सुझाव दिया गया कि डीपीआईआईटी को विशेषज्ञों का एक समूह नियुक्त करना चाहिए जो कानूनी पेशेवरों, उद्योग निकायों, नौकरशाही के सदस्यों और नियामक प्राधिकरणों से मिलकर एक पूर्णकालिक निकाय होना चाहिए ताकि ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के दोहरे पहलुओं को नियंत्रित करने वाले विभिन्न कानूनों के कई अन्य प्रावधानों की जांच करें और केंद्र सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से उपयुक्त संशोधनों का सुझाव दें।

इसने आगे सुझाव दिया कि सरकार पूर्वव्यापी प्रभाव देने के कानूनी पहलुओं और अन्य परिणामों पर गौर कर सकती है और यदि संभव हो, तो जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2022 में प्रस्तावित संशोधनों को पूर्वव्यापी प्रभाव से लाने का प्रयास करें जिससे अपराधों के संबंध में लंबित कानूनी कार्यवाही को कम किया जा सके।

समिति ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन विधेयक के माध्यम से अधिकांश अधिनियमों में चूककर्ताओं से निपटने के लिए निर्णायक अधिकारी की अवधारणा को पेश करने का प्रस्ताव किया गया है। यह सुझाव दिया गया है कि कानून मंत्रालय, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ, यह सुनिश्चित कर सकता है कि दंड के अधिनिर्णय के लिए पीड़ित पक्षों द्वारा अपील के लिए अपीलीय प्राधिकरण के साथ अधिनिर्णय तंत्र प्रावधानों को गैर-अपराधीकरण करते हुए जुर्माना लगाने की मांग करने वाले प्रत्येक अधिनियम में प्रदान किया जाए।

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भाजपा सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली संसद की संयुक्त समिति ने सोमवार को लोकसभा में विधेयक पर अपनी रिपोर्ट पेश की।

इसने सरकार की मंशा की सराहना की और नोट किया कि केंद्र ने पहले भी कानून की किताब से कई कानूनों को निरस्त कर दिया था, क्योंकि वह अप्रचलित हो गए थे या एक अलग अधिनियम के रूप में उनका प्रतिधारण अनावश्यक था।

पैनल ने अपनी सिफारिशों में नोट किया- हालांकि, यह विधेयक मौद्रिक दंड के साथ सजा को बदलकर छोटे प्रकृति के अपराधों को कम करने के लिए समग्र ²ष्टिकोण के साथ समेकित है, जो न्यायपालिका के बोझ को कम करेगा। इसलिए समिति ने सिफारिश की कि अन्य अधिनियमों की भी समीक्षा करके भविष्य में इस तरह की कवायद जारी रखी जानी चाहिए और इसी तरह के कानून संसद के समक्ष लाए जाने चाहिए।

कमिटी ने सुझाव दिया कि सरकार और डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (डीपीआईआईटी) राज्य सरकारों को उचित सलाह जारी कर सकते हैं कि वे अपने कानूनों में सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा की गई इसी तर्ज पर उपयुक्त कार्रवाई करें और आर्थिक दंड के स्थान पर छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करें, जो न्यायिक प्रणाली में मामलों के बोझ को भी कम करेगा और निवेशकों के विश्वास में सुधार करेगा।

इस संबंध में, समिति ने यह भी सिफारिश की कि नोडल मंत्रालय, अर्थात् डीपीआईआईटी, केंद्र सरकार द्वारा इस विधेयक के माध्यम से शुरू किए गए सुधारों के बारे में सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करके जागरूकता पैदा करने के लिए नीति आयोग और नियामक निकायों, व्यापार संघों और उद्योग निकायों जैसे अन्य हितधारकों की मदद ले सकता है।

समिति ने इच्छा व्यक्त की कि जन विश्वास विधेयक के समान एक अभ्यास सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। इस संबंध में, यह सुझाव दिया गया कि डीपीआईआईटी को विशेषज्ञों का एक समूह नियुक्त करना चाहिए जो कानूनी पेशेवरों, उद्योग निकायों, नौकरशाही के सदस्यों और नियामक प्राधिकरणों से मिलकर एक पूर्णकालिक निकाय होना चाहिए ताकि ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के दोहरे पहलुओं को नियंत्रित करने वाले विभिन्न कानूनों के कई अन्य प्रावधानों की जांच करें और केंद्र सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से उपयुक्त संशोधनों का सुझाव दें।

इसने आगे सुझाव दिया कि सरकार पूर्वव्यापी प्रभाव देने के कानूनी पहलुओं और अन्य परिणामों पर गौर कर सकती है और यदि संभव हो, तो जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2022 में प्रस्तावित संशोधनों को पूर्वव्यापी प्रभाव से लाने का प्रयास करें जिससे अपराधों के संबंध में लंबित कानूनी कार्यवाही को कम किया जा सके।

समिति ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन विधेयक के माध्यम से अधिकांश अधिनियमों में चूककर्ताओं से निपटने के लिए निर्णायक अधिकारी की अवधारणा को पेश करने का प्रस्ताव किया गया है। यह सुझाव दिया गया है कि कानून मंत्रालय, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ, यह सुनिश्चित कर सकता है कि दंड के अधिनिर्णय के लिए पीड़ित पक्षों द्वारा अपील के लिए अपीलीय प्राधिकरण के साथ अधिनिर्णय तंत्र प्रावधानों को गैर-अपराधीकरण करते हुए जुर्माना लगाने की मांग करने वाले प्रत्येक अधिनियम में प्रदान किया जाए।

–आईएएनएस

केसी/एएनएम

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नई दिल्ली, 20 मार्च (आईएएनएस)। एक उच्च स्तरीय संसदीय पैनल ने देश को पसंदीदा वैश्विक निवेश गंतव्य बनाने और निवेशकों के विश्वास को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक 2022 लाने के सरकार के इरादे की सराहना की है, यह देखते हुए कि कानून में सजा के स्थान पर मौद्रिक दंड लगाकर छोटी प्रकृति के अपराधों की एक बड़ी संख्या को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की परिकल्पना की गई है।

भाजपा सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली संसद की संयुक्त समिति ने सोमवार को लोकसभा में विधेयक पर अपनी रिपोर्ट पेश की।

इसने सरकार की मंशा की सराहना की और नोट किया कि केंद्र ने पहले भी कानून की किताब से कई कानूनों को निरस्त कर दिया था, क्योंकि वह अप्रचलित हो गए थे या एक अलग अधिनियम के रूप में उनका प्रतिधारण अनावश्यक था।

पैनल ने अपनी सिफारिशों में नोट किया- हालांकि, यह विधेयक मौद्रिक दंड के साथ सजा को बदलकर छोटे प्रकृति के अपराधों को कम करने के लिए समग्र ²ष्टिकोण के साथ समेकित है, जो न्यायपालिका के बोझ को कम करेगा। इसलिए समिति ने सिफारिश की कि अन्य अधिनियमों की भी समीक्षा करके भविष्य में इस तरह की कवायद जारी रखी जानी चाहिए और इसी तरह के कानून संसद के समक्ष लाए जाने चाहिए।

कमिटी ने सुझाव दिया कि सरकार और डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (डीपीआईआईटी) राज्य सरकारों को उचित सलाह जारी कर सकते हैं कि वे अपने कानूनों में सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा की गई इसी तर्ज पर उपयुक्त कार्रवाई करें और आर्थिक दंड के स्थान पर छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करें, जो न्यायिक प्रणाली में मामलों के बोझ को भी कम करेगा और निवेशकों के विश्वास में सुधार करेगा।

इस संबंध में, समिति ने यह भी सिफारिश की कि नोडल मंत्रालय, अर्थात् डीपीआईआईटी, केंद्र सरकार द्वारा इस विधेयक के माध्यम से शुरू किए गए सुधारों के बारे में सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करके जागरूकता पैदा करने के लिए नीति आयोग और नियामक निकायों, व्यापार संघों और उद्योग निकायों जैसे अन्य हितधारकों की मदद ले सकता है।

समिति ने इच्छा व्यक्त की कि जन विश्वास विधेयक के समान एक अभ्यास सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। इस संबंध में, यह सुझाव दिया गया कि डीपीआईआईटी को विशेषज्ञों का एक समूह नियुक्त करना चाहिए जो कानूनी पेशेवरों, उद्योग निकायों, नौकरशाही के सदस्यों और नियामक प्राधिकरणों से मिलकर एक पूर्णकालिक निकाय होना चाहिए ताकि ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के दोहरे पहलुओं को नियंत्रित करने वाले विभिन्न कानूनों के कई अन्य प्रावधानों की जांच करें और केंद्र सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से उपयुक्त संशोधनों का सुझाव दें।

इसने आगे सुझाव दिया कि सरकार पूर्वव्यापी प्रभाव देने के कानूनी पहलुओं और अन्य परिणामों पर गौर कर सकती है और यदि संभव हो, तो जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2022 में प्रस्तावित संशोधनों को पूर्वव्यापी प्रभाव से लाने का प्रयास करें जिससे अपराधों के संबंध में लंबित कानूनी कार्यवाही को कम किया जा सके।

समिति ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन विधेयक के माध्यम से अधिकांश अधिनियमों में चूककर्ताओं से निपटने के लिए निर्णायक अधिकारी की अवधारणा को पेश करने का प्रस्ताव किया गया है। यह सुझाव दिया गया है कि कानून मंत्रालय, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ, यह सुनिश्चित कर सकता है कि दंड के अधिनिर्णय के लिए पीड़ित पक्षों द्वारा अपील के लिए अपीलीय प्राधिकरण के साथ अधिनिर्णय तंत्र प्रावधानों को गैर-अपराधीकरण करते हुए जुर्माना लगाने की मांग करने वाले प्रत्येक अधिनियम में प्रदान किया जाए।

–आईएएनएस

केसी/एएनएम

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