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जयपुर में माचिस की फैक्ट्री से छुड़ाए गए आठ बाल मजदूर

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March 21, 2023
in राष्ट्रीय
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जयपुर में माचिस की फैक्ट्री से छुड़ाए गए आठ बाल मजदूर
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जयपुर, 21 मार्च (आईएएनएस)। जयपुर के बिंदायाका औद्योगिक क्षेत्र में माचिस की एक फैक्ट्री से मंगलवार को कम से कम आठ बाल मजदूरों को बचाया गया है। बचाए गए 13 से 17 साल के बच्चों की तस्करी बिहार के मधेपुरा जिले में उनके पैतृक गांव से हीरा कुमार ने की थी। हीरा ने उन्हें पिंक सिटी में बेहतर जीवन और लाभकारी रोजगार देने का झांसा दिया था।

बच्चों ने बचाव दल को बताया कि उन्हें माचिस की फैक्ट्री में तनावपूर्ण और अमानवीय स्थिति में प्रतिदिन दो शिफ्टों में लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर किया गया था। रात भर के काम के कारण थकान और नींद आने के बावजूद हम दुर्घटना के डर से सो नहीं पाते थे क्योंकि हम मशीनों पर काम कर रहे थे।

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बच्चों ने टीम को बताया कि फैक्ट्री मालिक उनसे हफ्ते में 72 घंटे तक काम करवाता है। फैक्ट्री के मालिक ने फैक्ट्री के पास ही एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया था, जहां सभी बच्चों को खाना खिलाया जाता था। बच्चों को कुछ महीने पहले कारखाने में लगाया गया था।

कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर अपना दुख व्यक्त करते हुए, बचपन बचाओ आंदोलन के निदेशक मनीष शर्मा ने कहा, हालांकि हमारे पास बच्चों को सभी प्रकार के शोषण और बाल श्रम से बचाने के लिए कड़े कानून हैं, फिर भी लोग नाबालिग बच्चों को खतरनाक गतिविधियों में काम करने और उनका शोषण करने के लिए मजबूर करते हैं।

कई भ्रष्ट लोग छोटे बच्चों की तस्करी भी कर रहे हैं और उन्हें बाल श्रम के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये गंभीर अपराध हैं और सरकार को बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए बाल संरक्षण और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सभी स्तरों पर सक्रिय बनाना चाहिए। केंद्र सरकार को इस समस्या पर अंकुश लगाने के लिए जल्द से जल्द एंटी-ट्रैफिकिंग बिल बनाना चाहिए।

पुलिस ने किशोर न्याय अधिनियम, बाल श्रम निषेध अधिनियम और बंधुआ मजदूरी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। सभी बच्चों का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और उन्हें बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के समक्ष पेश किया गया है। बच्चों को अब चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन (सीसीआई) में आश्रय दिया गया है।

–आईएएनएस

एफजेड/एसकेके

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जयपुर, 21 मार्च (आईएएनएस)। जयपुर के बिंदायाका औद्योगिक क्षेत्र में माचिस की एक फैक्ट्री से मंगलवार को कम से कम आठ बाल मजदूरों को बचाया गया है। बचाए गए 13 से 17 साल के बच्चों की तस्करी बिहार के मधेपुरा जिले में उनके पैतृक गांव से हीरा कुमार ने की थी। हीरा ने उन्हें पिंक सिटी में बेहतर जीवन और लाभकारी रोजगार देने का झांसा दिया था।

बच्चों ने बचाव दल को बताया कि उन्हें माचिस की फैक्ट्री में तनावपूर्ण और अमानवीय स्थिति में प्रतिदिन दो शिफ्टों में लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर किया गया था। रात भर के काम के कारण थकान और नींद आने के बावजूद हम दुर्घटना के डर से सो नहीं पाते थे क्योंकि हम मशीनों पर काम कर रहे थे।

बच्चों ने टीम को बताया कि फैक्ट्री मालिक उनसे हफ्ते में 72 घंटे तक काम करवाता है। फैक्ट्री के मालिक ने फैक्ट्री के पास ही एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया था, जहां सभी बच्चों को खाना खिलाया जाता था। बच्चों को कुछ महीने पहले कारखाने में लगाया गया था।

कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर अपना दुख व्यक्त करते हुए, बचपन बचाओ आंदोलन के निदेशक मनीष शर्मा ने कहा, हालांकि हमारे पास बच्चों को सभी प्रकार के शोषण और बाल श्रम से बचाने के लिए कड़े कानून हैं, फिर भी लोग नाबालिग बच्चों को खतरनाक गतिविधियों में काम करने और उनका शोषण करने के लिए मजबूर करते हैं।

कई भ्रष्ट लोग छोटे बच्चों की तस्करी भी कर रहे हैं और उन्हें बाल श्रम के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये गंभीर अपराध हैं और सरकार को बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए बाल संरक्षण और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सभी स्तरों पर सक्रिय बनाना चाहिए। केंद्र सरकार को इस समस्या पर अंकुश लगाने के लिए जल्द से जल्द एंटी-ट्रैफिकिंग बिल बनाना चाहिए।

पुलिस ने किशोर न्याय अधिनियम, बाल श्रम निषेध अधिनियम और बंधुआ मजदूरी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। सभी बच्चों का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और उन्हें बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के समक्ष पेश किया गया है। बच्चों को अब चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन (सीसीआई) में आश्रय दिया गया है।

–आईएएनएस

एफजेड/एसकेके

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जयपुर, 21 मार्च (आईएएनएस)। जयपुर के बिंदायाका औद्योगिक क्षेत्र में माचिस की एक फैक्ट्री से मंगलवार को कम से कम आठ बाल मजदूरों को बचाया गया है। बचाए गए 13 से 17 साल के बच्चों की तस्करी बिहार के मधेपुरा जिले में उनके पैतृक गांव से हीरा कुमार ने की थी। हीरा ने उन्हें पिंक सिटी में बेहतर जीवन और लाभकारी रोजगार देने का झांसा दिया था।

बच्चों ने बचाव दल को बताया कि उन्हें माचिस की फैक्ट्री में तनावपूर्ण और अमानवीय स्थिति में प्रतिदिन दो शिफ्टों में लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर किया गया था। रात भर के काम के कारण थकान और नींद आने के बावजूद हम दुर्घटना के डर से सो नहीं पाते थे क्योंकि हम मशीनों पर काम कर रहे थे।

बच्चों ने टीम को बताया कि फैक्ट्री मालिक उनसे हफ्ते में 72 घंटे तक काम करवाता है। फैक्ट्री के मालिक ने फैक्ट्री के पास ही एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया था, जहां सभी बच्चों को खाना खिलाया जाता था। बच्चों को कुछ महीने पहले कारखाने में लगाया गया था।

कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर अपना दुख व्यक्त करते हुए, बचपन बचाओ आंदोलन के निदेशक मनीष शर्मा ने कहा, हालांकि हमारे पास बच्चों को सभी प्रकार के शोषण और बाल श्रम से बचाने के लिए कड़े कानून हैं, फिर भी लोग नाबालिग बच्चों को खतरनाक गतिविधियों में काम करने और उनका शोषण करने के लिए मजबूर करते हैं।

कई भ्रष्ट लोग छोटे बच्चों की तस्करी भी कर रहे हैं और उन्हें बाल श्रम के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये गंभीर अपराध हैं और सरकार को बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए बाल संरक्षण और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सभी स्तरों पर सक्रिय बनाना चाहिए। केंद्र सरकार को इस समस्या पर अंकुश लगाने के लिए जल्द से जल्द एंटी-ट्रैफिकिंग बिल बनाना चाहिए।

पुलिस ने किशोर न्याय अधिनियम, बाल श्रम निषेध अधिनियम और बंधुआ मजदूरी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। सभी बच्चों का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और उन्हें बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के समक्ष पेश किया गया है। बच्चों को अब चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन (सीसीआई) में आश्रय दिया गया है।

–आईएएनएस

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बच्चों ने बचाव दल को बताया कि उन्हें माचिस की फैक्ट्री में तनावपूर्ण और अमानवीय स्थिति में प्रतिदिन दो शिफ्टों में लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर किया गया था। रात भर के काम के कारण थकान और नींद आने के बावजूद हम दुर्घटना के डर से सो नहीं पाते थे क्योंकि हम मशीनों पर काम कर रहे थे।

बच्चों ने टीम को बताया कि फैक्ट्री मालिक उनसे हफ्ते में 72 घंटे तक काम करवाता है। फैक्ट्री के मालिक ने फैक्ट्री के पास ही एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया था, जहां सभी बच्चों को खाना खिलाया जाता था। बच्चों को कुछ महीने पहले कारखाने में लगाया गया था।

कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर अपना दुख व्यक्त करते हुए, बचपन बचाओ आंदोलन के निदेशक मनीष शर्मा ने कहा, हालांकि हमारे पास बच्चों को सभी प्रकार के शोषण और बाल श्रम से बचाने के लिए कड़े कानून हैं, फिर भी लोग नाबालिग बच्चों को खतरनाक गतिविधियों में काम करने और उनका शोषण करने के लिए मजबूर करते हैं।

कई भ्रष्ट लोग छोटे बच्चों की तस्करी भी कर रहे हैं और उन्हें बाल श्रम के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये गंभीर अपराध हैं और सरकार को बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए बाल संरक्षण और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सभी स्तरों पर सक्रिय बनाना चाहिए। केंद्र सरकार को इस समस्या पर अंकुश लगाने के लिए जल्द से जल्द एंटी-ट्रैफिकिंग बिल बनाना चाहिए।

पुलिस ने किशोर न्याय अधिनियम, बाल श्रम निषेध अधिनियम और बंधुआ मजदूरी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। सभी बच्चों का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और उन्हें बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के समक्ष पेश किया गया है। बच्चों को अब चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन (सीसीआई) में आश्रय दिया गया है।

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बच्चों ने बचाव दल को बताया कि उन्हें माचिस की फैक्ट्री में तनावपूर्ण और अमानवीय स्थिति में प्रतिदिन दो शिफ्टों में लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर किया गया था। रात भर के काम के कारण थकान और नींद आने के बावजूद हम दुर्घटना के डर से सो नहीं पाते थे क्योंकि हम मशीनों पर काम कर रहे थे।

बच्चों ने टीम को बताया कि फैक्ट्री मालिक उनसे हफ्ते में 72 घंटे तक काम करवाता है। फैक्ट्री के मालिक ने फैक्ट्री के पास ही एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया था, जहां सभी बच्चों को खाना खिलाया जाता था। बच्चों को कुछ महीने पहले कारखाने में लगाया गया था।

कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर अपना दुख व्यक्त करते हुए, बचपन बचाओ आंदोलन के निदेशक मनीष शर्मा ने कहा, हालांकि हमारे पास बच्चों को सभी प्रकार के शोषण और बाल श्रम से बचाने के लिए कड़े कानून हैं, फिर भी लोग नाबालिग बच्चों को खतरनाक गतिविधियों में काम करने और उनका शोषण करने के लिए मजबूर करते हैं।

कई भ्रष्ट लोग छोटे बच्चों की तस्करी भी कर रहे हैं और उन्हें बाल श्रम के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये गंभीर अपराध हैं और सरकार को बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए बाल संरक्षण और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सभी स्तरों पर सक्रिय बनाना चाहिए। केंद्र सरकार को इस समस्या पर अंकुश लगाने के लिए जल्द से जल्द एंटी-ट्रैफिकिंग बिल बनाना चाहिए।

पुलिस ने किशोर न्याय अधिनियम, बाल श्रम निषेध अधिनियम और बंधुआ मजदूरी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। सभी बच्चों का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और उन्हें बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के समक्ष पेश किया गया है। बच्चों को अब चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन (सीसीआई) में आश्रय दिया गया है।

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बच्चों ने बचाव दल को बताया कि उन्हें माचिस की फैक्ट्री में तनावपूर्ण और अमानवीय स्थिति में प्रतिदिन दो शिफ्टों में लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर किया गया था। रात भर के काम के कारण थकान और नींद आने के बावजूद हम दुर्घटना के डर से सो नहीं पाते थे क्योंकि हम मशीनों पर काम कर रहे थे।

बच्चों ने टीम को बताया कि फैक्ट्री मालिक उनसे हफ्ते में 72 घंटे तक काम करवाता है। फैक्ट्री के मालिक ने फैक्ट्री के पास ही एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया था, जहां सभी बच्चों को खाना खिलाया जाता था। बच्चों को कुछ महीने पहले कारखाने में लगाया गया था।

कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर अपना दुख व्यक्त करते हुए, बचपन बचाओ आंदोलन के निदेशक मनीष शर्मा ने कहा, हालांकि हमारे पास बच्चों को सभी प्रकार के शोषण और बाल श्रम से बचाने के लिए कड़े कानून हैं, फिर भी लोग नाबालिग बच्चों को खतरनाक गतिविधियों में काम करने और उनका शोषण करने के लिए मजबूर करते हैं।

कई भ्रष्ट लोग छोटे बच्चों की तस्करी भी कर रहे हैं और उन्हें बाल श्रम के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये गंभीर अपराध हैं और सरकार को बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए बाल संरक्षण और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सभी स्तरों पर सक्रिय बनाना चाहिए। केंद्र सरकार को इस समस्या पर अंकुश लगाने के लिए जल्द से जल्द एंटी-ट्रैफिकिंग बिल बनाना चाहिए।

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बच्चों ने बचाव दल को बताया कि उन्हें माचिस की फैक्ट्री में तनावपूर्ण और अमानवीय स्थिति में प्रतिदिन दो शिफ्टों में लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर किया गया था। रात भर के काम के कारण थकान और नींद आने के बावजूद हम दुर्घटना के डर से सो नहीं पाते थे क्योंकि हम मशीनों पर काम कर रहे थे।

बच्चों ने टीम को बताया कि फैक्ट्री मालिक उनसे हफ्ते में 72 घंटे तक काम करवाता है। फैक्ट्री के मालिक ने फैक्ट्री के पास ही एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया था, जहां सभी बच्चों को खाना खिलाया जाता था। बच्चों को कुछ महीने पहले कारखाने में लगाया गया था।

कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर अपना दुख व्यक्त करते हुए, बचपन बचाओ आंदोलन के निदेशक मनीष शर्मा ने कहा, हालांकि हमारे पास बच्चों को सभी प्रकार के शोषण और बाल श्रम से बचाने के लिए कड़े कानून हैं, फिर भी लोग नाबालिग बच्चों को खतरनाक गतिविधियों में काम करने और उनका शोषण करने के लिए मजबूर करते हैं।

कई भ्रष्ट लोग छोटे बच्चों की तस्करी भी कर रहे हैं और उन्हें बाल श्रम के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये गंभीर अपराध हैं और सरकार को बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए बाल संरक्षण और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सभी स्तरों पर सक्रिय बनाना चाहिए। केंद्र सरकार को इस समस्या पर अंकुश लगाने के लिए जल्द से जल्द एंटी-ट्रैफिकिंग बिल बनाना चाहिए।

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बच्चों ने बचाव दल को बताया कि उन्हें माचिस की फैक्ट्री में तनावपूर्ण और अमानवीय स्थिति में प्रतिदिन दो शिफ्टों में लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर किया गया था। रात भर के काम के कारण थकान और नींद आने के बावजूद हम दुर्घटना के डर से सो नहीं पाते थे क्योंकि हम मशीनों पर काम कर रहे थे।

बच्चों ने टीम को बताया कि फैक्ट्री मालिक उनसे हफ्ते में 72 घंटे तक काम करवाता है। फैक्ट्री के मालिक ने फैक्ट्री के पास ही एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया था, जहां सभी बच्चों को खाना खिलाया जाता था। बच्चों को कुछ महीने पहले कारखाने में लगाया गया था।

कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर अपना दुख व्यक्त करते हुए, बचपन बचाओ आंदोलन के निदेशक मनीष शर्मा ने कहा, हालांकि हमारे पास बच्चों को सभी प्रकार के शोषण और बाल श्रम से बचाने के लिए कड़े कानून हैं, फिर भी लोग नाबालिग बच्चों को खतरनाक गतिविधियों में काम करने और उनका शोषण करने के लिए मजबूर करते हैं।

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