जबलपुर. बीना से विधायक निर्मला सप्रे के खिलाफ दायर दल-बदल याचिका पर अब 8 अक्टूबर को सुनवाई होगी. यह केस मंगलवार को हाईकोर्ट में लगा था, लेकिन तकनीकी त्रुटि के चलते मामला दूसरी बेंच के पास चला गया. इसके बाद मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा ने रजिस्ट्रार को निर्देश दिए कि याचिका को उचित बेंच में सूचीबद्ध किया जाए.
यह याचिका नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने दायर की है. इसमें कहा गया है कि 2023 में कांग्रेस टिकट पर सागर जिले से विधायक चुनी गई निर्मला सप्रे अब भाजपा में शामिल हो चुकी हैं, लेकिन उन्होंने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया.
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सिंघार का कहना है कि यह संविधान की भावना के खिलाफ है, इसलिए उनकी सदस्यता रद्द की जानी चाहिए. अब यह मामला मुख्य खंडपीठ, हाईकोर्ट जबलपुर में 8 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होगा.