नई दिल्ली. वाहन स्वामियों के लिए राहत भरी खबर है. अब 20 साल पुराने वाहन कबाड़ (स्क्रैप) नहीं माने जाएंगे. केंद्र सरकार ने मोटर वाहन कानून में संशोधन करते हुए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत लोग अपनी दोपहिया, कार और मालवाहक गाड़ियों का पुनर्पंजीयन (Re-registration) करा सकेंगे.
क्या है नया नियम?
* 20 साल पुराने वाहन का फिटनेस टेस्ट और प्रदूषण जांच (PUC) कराना अनिवार्य होगा.
* वाहन स्वामी को दोगुना शुल्क देकर रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण करना होगा.
* पंजीकरण के बाद पुराना वाहन अधिकृत रूप से सड़कों पर चलाया जा सकेगा.
वाहन मालिकों को बड़ा फायदा
अब तक 20 साल पुराना वाहन अपने-आप कबाड़ माना जाता था और उसका पंजीकरण रद्द हो जाता था. लेकिन इस नियम से वाहन मालिकों को पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने की मजबूरी से राहत मिलेगी.
सरकार को होगा तिहरा लाभ
1. परिवहन विभाग को शुल्क – पुराने वाहन का पुनर्पंजीयन कराने पर शुल्क मिलेगा.
2. नए वाहन की बिक्री में बढ़ोतरी – स्क्रैप कराने वालों को 5% छूट और रोड टैक्स में 15-25% तक राहत मिलेगी.
3. जीएसटी में लाभ – नए वाहन पर 18% जीएसटी केंद्र और राज्य सरकारों को मिलेगा.
प्रदूषण पर चिंता
हालांकि, पुराने वाहनों से प्रदूषण बढ़ने की संभावना को देखते हुए सरकार ने इस नियम पर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं.