उमरिया. मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में उपभोक्ता अधिकारों की बड़ी जीत सामने आई है. जिले के उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने प्रसिद्ध स्नैक कंपनी हल्दीराम पर एक ग्राहक को कम वजन की नमकीन बेचने के मामले में 1 लाख रुपए का जुर्माना और 10 हजार रुपए क्षतिपूर्ति देने का आदेश सुनाया है.
मामला 19 जुलाई 2024 का है, जब स्थानीय निवासी राकेश दर्द्वंशी ने हल्दीराम के 400 ग्राम वाले आलू भुजिया नमकीन के दो पैकेट 180 रुपए में खरीदे. पैकेट का वजन संदेहास्पद लगने पर उन्होंने अलग-अलग स्थानों पर वजन कराया, और हर बार वजन सिर्फ 333 ग्राम ही निकला.
राकेश ने बैच नंबर 24230 के पैकेट की फोटो और विवरण हल्दीराम कंपनी को ईमेल और अन्य माध्यमों से भेजा, लेकिन कंपनी की ओर से कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद उन्होंने 6 अगस्त 2024 को कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई और उपभोक्ता आयोग का रुख किया.
लगातार सुनवाई के बाद आयोग ने हल्दीराम को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथा का दोषी माना. आयोग ने कंपनी को निर्देश दिया कि वह शिकायतकर्ता को एक महीने के भीतर जुर्माना और क्षतिपूर्ति की राशि अदा करे.
मानवीय संवेदना का परिचय देते हुए शिकायतकर्ता राकेश दर्द्वंशी ने यह राशि व्यक्तिगत रूप से लेने से इनकार किया और आदेशित धनराशि को उमरिया के वृद्ध आश्रम के खाते में जमा कराने की बात कही.
यह मामला उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गया है, जिसमें यह स्पष्ट संदेश दिया गया है कि कंपनियां यदि ग्राहक के साथ धोखा करती हैं, तो उन्हें उसका गंभीर अंजाम भुगतना पड़ेगा.