जबलपुर. जिले में कफ सिरप कोल्ड्रिफ और नेस्त्रो-डीएस के क्रय-विक्रय, संधारण और वितरण पर आगामी सूचना तक रोक लगा दी गई है। यह कार्यवाही किडनी में संक्रमण से छिंदवाड़ा जिले में हुई बच्चों की मृत्यु के सामने आये मामलों को देखते हुये की गई है।
जिले में कोल्ड्रिफ और नेस्त्रो-डीएस सिरप के क्रय विक्रय, संधारण और वितरण पर रोक उप-संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा लगाई गई है। इस बारे में आदेश भी जारी कर दिया गया है।
आदेश में दवा के सभी थोक एवं फुटकर विक्रेताओं को कोल्ड्रिफ सिरप के बैच नम्बर-एसआर 13 तथा नेस्त्रो-डीएस के बैच नम्बर-एक्यूडी 2559 के क्रय विक्रय, संधारण एवं वितरण को आगामी सूचना तक बंद करने के निर्देश दिये हैं।
यदि किसी दवा विक्रेता के पास पूर्व से ही ये दवायें संधारित हो तो उन्हें इसकी सूचना तुरंत कार्यालय उप-संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन को देने कहा गया है। आदेश की प्रति जबलपुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव को भी दी गई है तथा सभी दवा विक्रेताओं को इससे अवगत कराने कहा गया है।