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प्रमाणिक के काफिले पर हमला: सीबीआई को बंगाल सरकार के खिलाफ याचिका दायर करने की अनुमति

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April 4, 2023
in ताज़ा समाचार
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प्रमाणिक के काफिले पर हमला: सीबीआई को बंगाल सरकार के खिलाफ याचिका दायर करने की अनुमति
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कोलकाता, 4 अप्रैल (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को 25 फरवरी को कथित रूप से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रमाणिक के काफिले पर हमले से संबंधित दस्तावेजों को सौंपने में सरकार के असहयोग के लिए अदालत की अवमानना याचिका दायर करने के लिए मंगलवार को उच्च न्यायालय से अनुमति मिली।

सीबीआई ने मंगलवार सुबह इस मामले में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनाम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया था और उन्होंने अनुमति दे दी। इस हफ्ते से मामले की सुनवाई शुरू होगी। 28 मार्च को तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने सीबीआई को प्रमाणिक के काफिले पर हुए हमले की जांच का निर्देश दिया था।

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हालांकि, सीबीआई का आरोप था कि राज्य सरकार ने आज तक मामले से संबंधित दस्तावेज केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों को नहीं सौंपे हैं। इस बीच, न्यायमूर्ति श्रीवास्तव सेवानिवृत्त हुए, सीबीआई ने न्यायमूर्ति शिवगणनम और न्यायमूर्ति भट्टाचार्य की खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया और राज्य सरकार के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दर्ज करने की अनुमति मांगी।

हालांकि राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति श्रीवास्तव (सेवानिवृत्त) और न्यायमूर्ति भारद्वाज की खंडपीठ द्वारा 28 मार्च के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, शीर्ष अदालत ने अभी तक सीबीआई जांच पर कोई रोक नहीं लगाई है। सीबीआई के वकील का तर्क है कि चूंकि शीर्ष अदालत ने अभी तक इस मामले में स्टे नहीं दिया है, इसलिए राज्य सरकार को खंडपीठ के 28 मार्च के निर्देश का पालन करना चाहिए।

25 फरवरी को, कूचबिहार में दिनहाटा विधानसभा क्षेत्र के बुरिहाट में प्रमाणिक के वाहन पर तृणमूल कार्यकर्ताओं द्वारा कथित रूप से हमला किया गया था। स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी क्योंकि तृणमूल और भाजपा समर्थक आपस में भिड़ गए, ईंट-पत्थर फेंके, इस दौरान प्रमाणिक की कार का शीशा तोड़ दिया गया। हालांकि, मंत्री को कोई चोट नहीं आई क्योंकि उनके सुरक्षाकर्मियों ने सुरक्षित रूप से उन्हें उस क्षेत्र से बाहर निकाल दिया।

प्रमाणिक ने आरोप लगाया कि पत्थर और ईंटों के अलावा, सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले, उनके सुरक्षाकर्मियों और स्थानीय भाजपा समर्थकों को निशाना बनाते हुए देशी बम भी फेंके।

–आईएएनएस

केसी/एएनएम

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कोलकाता, 4 अप्रैल (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को 25 फरवरी को कथित रूप से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रमाणिक के काफिले पर हमले से संबंधित दस्तावेजों को सौंपने में सरकार के असहयोग के लिए अदालत की अवमानना याचिका दायर करने के लिए मंगलवार को उच्च न्यायालय से अनुमति मिली।

सीबीआई ने मंगलवार सुबह इस मामले में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनाम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया था और उन्होंने अनुमति दे दी। इस हफ्ते से मामले की सुनवाई शुरू होगी। 28 मार्च को तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने सीबीआई को प्रमाणिक के काफिले पर हुए हमले की जांच का निर्देश दिया था।

हालांकि, सीबीआई का आरोप था कि राज्य सरकार ने आज तक मामले से संबंधित दस्तावेज केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों को नहीं सौंपे हैं। इस बीच, न्यायमूर्ति श्रीवास्तव सेवानिवृत्त हुए, सीबीआई ने न्यायमूर्ति शिवगणनम और न्यायमूर्ति भट्टाचार्य की खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया और राज्य सरकार के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दर्ज करने की अनुमति मांगी।

हालांकि राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति श्रीवास्तव (सेवानिवृत्त) और न्यायमूर्ति भारद्वाज की खंडपीठ द्वारा 28 मार्च के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, शीर्ष अदालत ने अभी तक सीबीआई जांच पर कोई रोक नहीं लगाई है। सीबीआई के वकील का तर्क है कि चूंकि शीर्ष अदालत ने अभी तक इस मामले में स्टे नहीं दिया है, इसलिए राज्य सरकार को खंडपीठ के 28 मार्च के निर्देश का पालन करना चाहिए।

25 फरवरी को, कूचबिहार में दिनहाटा विधानसभा क्षेत्र के बुरिहाट में प्रमाणिक के वाहन पर तृणमूल कार्यकर्ताओं द्वारा कथित रूप से हमला किया गया था। स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी क्योंकि तृणमूल और भाजपा समर्थक आपस में भिड़ गए, ईंट-पत्थर फेंके, इस दौरान प्रमाणिक की कार का शीशा तोड़ दिया गया। हालांकि, मंत्री को कोई चोट नहीं आई क्योंकि उनके सुरक्षाकर्मियों ने सुरक्षित रूप से उन्हें उस क्षेत्र से बाहर निकाल दिया।

प्रमाणिक ने आरोप लगाया कि पत्थर और ईंटों के अलावा, सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले, उनके सुरक्षाकर्मियों और स्थानीय भाजपा समर्थकों को निशाना बनाते हुए देशी बम भी फेंके।

–आईएएनएस

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हालांकि, सीबीआई का आरोप था कि राज्य सरकार ने आज तक मामले से संबंधित दस्तावेज केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों को नहीं सौंपे हैं। इस बीच, न्यायमूर्ति श्रीवास्तव सेवानिवृत्त हुए, सीबीआई ने न्यायमूर्ति शिवगणनम और न्यायमूर्ति भट्टाचार्य की खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया और राज्य सरकार के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दर्ज करने की अनुमति मांगी।

हालांकि राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति श्रीवास्तव (सेवानिवृत्त) और न्यायमूर्ति भारद्वाज की खंडपीठ द्वारा 28 मार्च के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, शीर्ष अदालत ने अभी तक सीबीआई जांच पर कोई रोक नहीं लगाई है। सीबीआई के वकील का तर्क है कि चूंकि शीर्ष अदालत ने अभी तक इस मामले में स्टे नहीं दिया है, इसलिए राज्य सरकार को खंडपीठ के 28 मार्च के निर्देश का पालन करना चाहिए।

25 फरवरी को, कूचबिहार में दिनहाटा विधानसभा क्षेत्र के बुरिहाट में प्रमाणिक के वाहन पर तृणमूल कार्यकर्ताओं द्वारा कथित रूप से हमला किया गया था। स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी क्योंकि तृणमूल और भाजपा समर्थक आपस में भिड़ गए, ईंट-पत्थर फेंके, इस दौरान प्रमाणिक की कार का शीशा तोड़ दिया गया। हालांकि, मंत्री को कोई चोट नहीं आई क्योंकि उनके सुरक्षाकर्मियों ने सुरक्षित रूप से उन्हें उस क्षेत्र से बाहर निकाल दिया।

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–आईएएनएस

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हालांकि, सीबीआई का आरोप था कि राज्य सरकार ने आज तक मामले से संबंधित दस्तावेज केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों को नहीं सौंपे हैं। इस बीच, न्यायमूर्ति श्रीवास्तव सेवानिवृत्त हुए, सीबीआई ने न्यायमूर्ति शिवगणनम और न्यायमूर्ति भट्टाचार्य की खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया और राज्य सरकार के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दर्ज करने की अनुमति मांगी।

हालांकि राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति श्रीवास्तव (सेवानिवृत्त) और न्यायमूर्ति भारद्वाज की खंडपीठ द्वारा 28 मार्च के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, शीर्ष अदालत ने अभी तक सीबीआई जांच पर कोई रोक नहीं लगाई है। सीबीआई के वकील का तर्क है कि चूंकि शीर्ष अदालत ने अभी तक इस मामले में स्टे नहीं दिया है, इसलिए राज्य सरकार को खंडपीठ के 28 मार्च के निर्देश का पालन करना चाहिए।

25 फरवरी को, कूचबिहार में दिनहाटा विधानसभा क्षेत्र के बुरिहाट में प्रमाणिक के वाहन पर तृणमूल कार्यकर्ताओं द्वारा कथित रूप से हमला किया गया था। स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी क्योंकि तृणमूल और भाजपा समर्थक आपस में भिड़ गए, ईंट-पत्थर फेंके, इस दौरान प्रमाणिक की कार का शीशा तोड़ दिया गया। हालांकि, मंत्री को कोई चोट नहीं आई क्योंकि उनके सुरक्षाकर्मियों ने सुरक्षित रूप से उन्हें उस क्षेत्र से बाहर निकाल दिया।

प्रमाणिक ने आरोप लगाया कि पत्थर और ईंटों के अलावा, सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले, उनके सुरक्षाकर्मियों और स्थानीय भाजपा समर्थकों को निशाना बनाते हुए देशी बम भी फेंके।

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सीबीआई ने मंगलवार सुबह इस मामले में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनाम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया था और उन्होंने अनुमति दे दी। इस हफ्ते से मामले की सुनवाई शुरू होगी। 28 मार्च को तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने सीबीआई को प्रमाणिक के काफिले पर हुए हमले की जांच का निर्देश दिया था।

हालांकि, सीबीआई का आरोप था कि राज्य सरकार ने आज तक मामले से संबंधित दस्तावेज केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों को नहीं सौंपे हैं। इस बीच, न्यायमूर्ति श्रीवास्तव सेवानिवृत्त हुए, सीबीआई ने न्यायमूर्ति शिवगणनम और न्यायमूर्ति भट्टाचार्य की खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया और राज्य सरकार के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दर्ज करने की अनुमति मांगी।

हालांकि राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति श्रीवास्तव (सेवानिवृत्त) और न्यायमूर्ति भारद्वाज की खंडपीठ द्वारा 28 मार्च के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, शीर्ष अदालत ने अभी तक सीबीआई जांच पर कोई रोक नहीं लगाई है। सीबीआई के वकील का तर्क है कि चूंकि शीर्ष अदालत ने अभी तक इस मामले में स्टे नहीं दिया है, इसलिए राज्य सरकार को खंडपीठ के 28 मार्च के निर्देश का पालन करना चाहिए।

25 फरवरी को, कूचबिहार में दिनहाटा विधानसभा क्षेत्र के बुरिहाट में प्रमाणिक के वाहन पर तृणमूल कार्यकर्ताओं द्वारा कथित रूप से हमला किया गया था। स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी क्योंकि तृणमूल और भाजपा समर्थक आपस में भिड़ गए, ईंट-पत्थर फेंके, इस दौरान प्रमाणिक की कार का शीशा तोड़ दिया गया। हालांकि, मंत्री को कोई चोट नहीं आई क्योंकि उनके सुरक्षाकर्मियों ने सुरक्षित रूप से उन्हें उस क्षेत्र से बाहर निकाल दिया।

प्रमाणिक ने आरोप लगाया कि पत्थर और ईंटों के अलावा, सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले, उनके सुरक्षाकर्मियों और स्थानीय भाजपा समर्थकों को निशाना बनाते हुए देशी बम भी फेंके।

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सीबीआई ने मंगलवार सुबह इस मामले में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनाम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया था और उन्होंने अनुमति दे दी। इस हफ्ते से मामले की सुनवाई शुरू होगी। 28 मार्च को तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने सीबीआई को प्रमाणिक के काफिले पर हुए हमले की जांच का निर्देश दिया था।

हालांकि, सीबीआई का आरोप था कि राज्य सरकार ने आज तक मामले से संबंधित दस्तावेज केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों को नहीं सौंपे हैं। इस बीच, न्यायमूर्ति श्रीवास्तव सेवानिवृत्त हुए, सीबीआई ने न्यायमूर्ति शिवगणनम और न्यायमूर्ति भट्टाचार्य की खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया और राज्य सरकार के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दर्ज करने की अनुमति मांगी।

हालांकि राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति श्रीवास्तव (सेवानिवृत्त) और न्यायमूर्ति भारद्वाज की खंडपीठ द्वारा 28 मार्च के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, शीर्ष अदालत ने अभी तक सीबीआई जांच पर कोई रोक नहीं लगाई है। सीबीआई के वकील का तर्क है कि चूंकि शीर्ष अदालत ने अभी तक इस मामले में स्टे नहीं दिया है, इसलिए राज्य सरकार को खंडपीठ के 28 मार्च के निर्देश का पालन करना चाहिए।

25 फरवरी को, कूचबिहार में दिनहाटा विधानसभा क्षेत्र के बुरिहाट में प्रमाणिक के वाहन पर तृणमूल कार्यकर्ताओं द्वारा कथित रूप से हमला किया गया था। स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी क्योंकि तृणमूल और भाजपा समर्थक आपस में भिड़ गए, ईंट-पत्थर फेंके, इस दौरान प्रमाणिक की कार का शीशा तोड़ दिया गया। हालांकि, मंत्री को कोई चोट नहीं आई क्योंकि उनके सुरक्षाकर्मियों ने सुरक्षित रूप से उन्हें उस क्षेत्र से बाहर निकाल दिया।

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सीबीआई ने मंगलवार सुबह इस मामले में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनाम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया था और उन्होंने अनुमति दे दी। इस हफ्ते से मामले की सुनवाई शुरू होगी। 28 मार्च को तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने सीबीआई को प्रमाणिक के काफिले पर हुए हमले की जांच का निर्देश दिया था।

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