नई दिल्ली, 6 अप्रैल (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की पटना इकाई ने बुधवार को कहा कि उसने बिहार के गैंगस्टर अखिलेश यादव और अन्य से जुड़ी 2.08 करोड़ रुपये की 29 अचल संपत्तियों को धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत कुर्क किया है।
ईडी ने बिहार के भागलपुर में गोपालपुर पुलिस स्टेशन द्वारा यादव और अन्य के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं और शस्त्र अधिनियम के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए के तहत जांच शुरू की है।
जांच के दौरान यह सामने आया कि यादव कई गंभीर अपराधों, आपराधिक साजिश, हत्या, हत्या के प्रयास और डकैती सहित अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल था।
एजेंसी ने कहा कि इन आपराधिक गतिविधियों के जरिए उसने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर बड़ी अचल संपत्ति अर्जित की।
मामले में आगे की जांच जारी है।
–आईएएनएस
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