हैदराबाद, 17 दिसम्बर (आईएएनएस)। बीआरएस पार्टी के विधायक पायलट रोहित रेड्डी ने शनिवार को भाजपा की तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष को 24 घंटे के भीतर यह साबित करने की चुनौती दी कि उन्हें कर्नाटक ड्रग्स मामले में पुलिस नोटिस मिला है।
रोहित रेड्डी ने बंदी संजय को चारमीनार के भाग्यलक्ष्मी मंदिर में आने और अपने आरोप को साबित करने की चुनौती दी, जिसमें विफल होने पर माफी मांगने की मांग की।
कथित पार्टी विधायक अवैध शिकार मामले में शिकायतकर्ता तंदूर के विधायक ने शनिवार को मंदिर का दौरा किया और प्रतिज्ञा की कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके खिलाफ ड्रग्स घोटाले में कोई प्राथमिकी या मामला दर्ज नहीं किया गया।
रोहित रेड्डी ने कहा, मैं बंदी संजय को 24 घंटे के भीतर यह साबित करने की चुनौती दे रहा हूं कि कर्नाटक पुलिस ने मुझे नोटिस दिया है। विधायक ने भाजपा नेता से मंदिर आने और एफआईआर व नोटिस की कॉपी दिखाने को कहा। उन्होंने कहा, अगर वह ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें लोगों से माफी मांगनी चाहिए।
बीआरएस विधायक ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता तेलंगाना के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा बीआरएस से डर गई है और इसलिए वह बीआरएस नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई और आईटी का इस्तेमाल कर रही है। रोहित रेड्डी ने शुक्रवार को पुष्टि की थी कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें नोटिस जारी किया है। उन्होंने इसे बीजेपी की करतूत करार दिया था। विधायक ने कहा कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि जांच एजेंसी ने उन्हें नोटिस क्यों दिया। ईडी का नोटिस कथित तौर पर ड्रग्स मामले से संबंधित जांच में कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनसे पूछताछ के लिए है।
तंदूर के विधायक बीआरएस विधायकों की खरीद-फरोख्त की कथित साजिश में याचिकाकर्ता थे। रोहित रेड्डी की गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने 26 अक्टूबर को मोइनाबाद के एक फार्महाउस से रामचंद्र भारती उर्फ सतीश शर्मा, नंदू कुमार और सिंहयाजी स्वामी को गिरफ्तार किया था, जब वह चार बीआरएस विधायकों को कथित रूप से भाजपा में शामिल होने के लिए लुभाने की कोशिश कर रहे थे।
रोहित रेड्डी ने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने उन्हें 100 करोड़ रुपये और अन्य विधायकों को 50-50 करोड़ रुपये देने की पेशकश की। तेलंगाना सरकार ने 9 नवंबर को मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था। तीनों आरोपियों को 1 दिसंबर को तेलंगाना उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी।
–आईएएनएस
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