चेन्नई, 10 मई (आईएएनएस)। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने बुधवार को वाडिया समूह की कम लागत वाली एयरलाइन गो एयरलाइंस (इंडिया) लिमिटेड द्वारा दायर स्वैच्छिक दिवाला याचिका को स्वीकार कर लिया और अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) नियुक्त किया।
एनसीएलटी, नई दिल्ली की प्रधान पीठ ने भी कंपनी के लिए अधिस्थगन की घोषणा की और निलंबित निदेशक मंडल को आईआरपी के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया।
वैश्विक विमान इंजन निर्माता प्रैट एंड व्हिटनी पर दोषपूर्ण लोगों के लिए अतिरिक्त इंजन उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाते हुए, गो एयरलाइंस ने 2 मई, 2023 को समाधान के लिए एक याचिका के साथ एनसीएलटी से संपर्क किया था।
एयरलाइन ने एनसीएलटी से संपर्क किया था ताकि वह अपने विमानों को पट्टेदारों के कब्जे से बचा सके।
–आईएएनएस
एसकेके/एएनएम