नई दिल्ली, 20 मई (आईएएनएस)। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) से राष्ट्रीय राजधानी के सार्वजनिक पार्कों में मोबाइल टावरों के निर्माण की अनुमति रोक की मांग करने वाले एक आवेदन पर जवाब मांगा है।
वसंत विहार एसोसिएशन के आवेदन में वसंत विहार कॉलोनी के सार्वजनिक पार्कों में लगाए गए मोबाइल टावरों को हटाने और प्रतिवादियों खर्च पर पार्कों को बहाल करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।
न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और डॉ. अफरोज अहमद की पीठ ने कहा, प्रथम ²ष्टया, आवेदन में दिए गए कथन राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की अनुसूची 1 में निर्दिष्ट अधिनियमों के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले पर्यावरण से संबंधित प्रश्न उठाते हैं। पीठ एनजीटी एक्ट, 2010 की धारा 14 और 15 के तहत दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
पीठ ने मामले को 26 मई को अगली सुनवाई के लिए पोस्ट किया, इसने प्रतिवादियों को एक सप्ताह के समय में अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने अर्जी में नोटिस भी जारी किया है।
–आईएएनएस
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