वॉशिंगटन, 31 मई (आईएएनएस)। अमेरिका के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) ने बुधवार को घोषणा की कि क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म क्वोइनबेस से जुड़े भारतीय भाइयों ईशान और निखिल वाही ने इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोपों में सुलह करने पर सहमति जताई है।
वाही भाइयों पर आरोप था कि क्वोइनबेस प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली कम से कम नौ क्रिप्टो एसेट सिक्योरिटीज के बारे में घोषणाओं से पहले उन्होंने उनमें व्यापार करने की योजना तैयार कर ली थी।
पूर्व कॉइनबेस प्रोडक्ट मैनेजर ईशान और निखिल दोनों एसईए की धारा 10(बी) और नियम10बी-5 के उल्लंघन के लिए स्थायी प्रतिबंध झेलने और अवैध रूप से कमाये गए पैसे को सूद समेत लौटाने पर सहमत हुए हैं।
वाशिंगटन की एक जिला अदालत में 21 जुलाई 2022 को दायर एक एसईसी शिकायत में आरोप लगाया गया कि क्वोइनबेस में काम करने के दौरान ईशान ने प्लेटफॉर्म की सार्वजनिक लिस्टिंग घोषणाओं को समन्वित करने में मदद की, जिसमें क्रिप्टो संपत्ति को व्यापार के लिए उपलब्ध कराया जाना था।
शिकायत के अनुसार, क्वोइनबेस ने इस तरह की जानकारी को गोपनीय माना और अपने कर्मचारियों को चेतावनी दी कि वे उस जानकारी के आधार पर व्यापार न करें या दूसरों को टिप न दें।
हालांकि, कम से कम जून 2021 से अप्रैल 2022 तक अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करते हुए ईशान ने बार-बार निखिल और ह्यूस्टन के अपने भारतीय-अमेरिकी दोस्त समीर रमानी को आगामी लिस्टिंग घोषणाओं के समय और सामग्री के बारे में बताया।
उन घोषणाओं से पहले, जिसके परिणामस्वरूप आमतौर पर संपत्ति की कीमतों में वृद्धि हुई, निखिल और रमानी ने कथित तौर पर कम से कम 25 क्रिप्टो संपत्तियां खरीदीं, जिनमें से कम से कम नौ सिक्युरिटी थीं, और फिर मुनाफे में उन्हें बेच दिया।
वाही बंधु सुलह के हिस्से के रूप में एसईसी के आरोपों से इनकार नहीं करने के लिए सहमत हुए।
एसईसी के प्रवर्तन प्रभाग के निदेशक गुरबीर एस. ग्रेवाल ने कहा, हालांकि इस मामले में मुद्दे की प्रौद्योगिकियां नई हो सकती हैं, आचरण नहीं है। हम आरोप लगाते हैं कि ईशान और निखिल वाही ने क्रमश: गैर-सार्वजनिक जानकारी के आधार पर प्रतिभूतियों को टैप और ट्रेड किया, और यह शुद्ध और सरल अंदरूनी व्यापार है।
अदालत की मंजूरी के अधीन, ईशान और निखिल ने अंतिम निर्णयों की प्रविष्टि के लिए सहमति दी, जो उन्हें 1934 के प्रतिभूति विनिमय अधिनियम की धारा 10(बी) और उसके तहत नियम 10बी-5 का उल्लंघन करने के मामले में स्थायी रूप से प्रतिबंधित करता है।
आपराधिक कार्रवाई में इशान और निखिल ने वायर फ्रॉड करने की साजिश रचने का दोषी ठहराया गया।
ईशान को 24 महीने की जेल की सजा सुनाई गई और 10.97 ईथर और 9,440 टीथर को जब्त करने का आदेश दिया गया। निखिल को 10 महीने की जेल की सजा सुनाई गई और 892,500 डॉलर जब्त करने का आदेश दिया गया।
–आईएएनएस
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