जयपुर, 22 दिसम्बर (आईएएनएस)। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गुरुवार को राजस्थान के उदयपुर में भाजपा नेता नूपुर शर्मा का समर्थन करने पर दर्जी कन्हैया लाल तेली की नृशंस हत्या के मामले में दो पाकिस्तानी नागरिकों सहित 11 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।
विशेष एनआईए अदालत के समक्ष दायर चार्जशीट में मोहम्मद रियाज अटारी, मोहम्मद गोस, मोहसिन खान, आसिफ हुसैन, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अली, फरहाद मोहम्मद शेख, मोहम्मद जावेद, मुस्लिम खान उर्फ मुस्लिम रजा, और पाकिस्तानी नागरिक सलमान, और अबू इब्राहिम के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की हत्या सहित विभिन्न धाराओं के साथ-साथ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम और शस्त्र अधिनियम के तहत आरोप लगाया गया है।
तेली की 28 जून को दो हमलावरों ने बेरहमी से हत्या कर दी थी और लोगों में दहशत पैदा करने के लिए हत्या का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था। मामला शुरू में उदयपुर के धनमंडी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था, और बाद में एनआईए द्वारा फिर से दर्ज किया गया।
एनआईए ने चार्जशीट में कहा- जांच में पता चला है कि आरोपी व्यक्तियों ने आतंकी गिरोह-मॉड्यूल के रूप में काम कर बदला लेने की साजिश रची थी। आरोपी कट्टरपंथी थे और भारत के भीतर और बाहर प्रसारित होने वाले ऑडियो, वीडियो, संदेशों से प्रेरित थे। आरोपियों ने घातक चाकुओं का इंतजाम किया और कन्हैया लाल की फेसबुक पोस्ट की प्रतिक्रिया के आधार पर उसकी हत्या कर दी। उन्होंने हत्या का वीडियो बनाया, जारी किया और उसे वायरल कर दिया।उन्होंने भारत के लोगों के बीच आतंक फैलाने के इरादे से एक और धमकी भरा वीडियो भी शूट किया।
–आईएएनएस
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