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Home अर्थजगत

उधारकर्ताओं की संपत्ति के कागजात खो देने वाले बैंकों पर आरबीआई लगाएगा जुर्माना

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June 11, 2023
in अर्थजगत
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उधारकर्ताओं की संपत्ति के कागजात खो देने वाले बैंकों पर आरबीआई लगाएगा जुर्माना
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नई दिल्ली, 11 जून (आईएएनएस)। बैंकों को कर्ज लेने वालों को मुआवजा देना पड़ सकता है और अगर वे कर्ज लेने वालों के संपत्ति के मूल दस्तावेज खो देते हैं, तो उन्हें जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।

अगर आरबीआई उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार करता है, तो यह जल्द ही एक संभावना बन सकती है, जिसे उसने पिछले साल मई में बैंकों और अन्य उधार देने वाले संस्थानों में ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा के लिए गठित किया था।

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आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर बी पी कानूनगो के नेतृत्व वाले पैनल ने इस साल अप्रैल में केंद्रीय बैंक को अपनी रिपोर्ट पेश की थी और यह सुझाव इसमें की गई सिफारिशों का एक हिस्सा है।

आरबीआई ने समिति की सिफारिशों पर 7 जुलाई तक हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।

पैनल ने सुझाव दिया है कि आरबीआई ऋण खाता बंद करने की तारीख से उधारकर्ता को संपत्ति के दस्तावेज वापस करने के लिए बैंकों के लिए एक समय सीमा निर्धारित करने पर विचार कर सकता है। इसमें देरी होने पर बैंकों द्वारा उधारकर्ता को स्वचालित रूप से जुर्माने के रूप में मुआवजे का भुगतान किया जाना चाहिए।

पैनल ने सुझाव दिया है, संपत्ति के दस्तावेजों के खो जाने के मामले में, बैंक को न केवल उनकी लागत पर दस्तावेजों की प्रमाणित पंजीकृत प्रतियां प्राप्त करने में सहायता करने के लिए बाध्य होना चाहिए, बल्कि दस्तावेजों की वैकल्पिक प्रतियों की व्यवस्था करने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए ग्राहक को पर्याप्त मुआवजा भी देना चाहिए।

आम तौर पर बैंक मूल संपत्ति दस्तावेजों के लिए अनुरोध करते हैं और उन्हें तब तक रखते हैं जब तक कि ऋण पूरी तरह चुकाया नहीं जाता।

ये सिफारिशें इसलिए आई हैं, क्योंकि आरबीआई को कई शिकायतें मिली हैं कि समय पर कर्ज चुकाने के बाद भी बैंकों को संपत्ति के दस्तावेज लौटाने में काफी समय लगता है।

मूल संपत्ति दस्तावेज आवश्यक हैं, क्योंकि वे स्वामित्व स्थापित करने और विवादों को रोकने में मदद करते हैं।

इसके अलावा, ये दस्तावेज भविष्य के लेन-देन की सुविधा और संपत्ति से जुड़े अन्य मामलों में भी उपयोगी होते हैं।

टाइटल डीड जैसे स्वामित्व दस्तावेज, किसी की संपत्ति के स्वामित्व के कानूनी सत्यापन के रूप में कार्य करते हैं।

इन दस्तावेजों को उनके मूल रूप में रखने से भविष्य में संभावित विवाद या धोखाधड़ी का जोखिम भी कम हो जाता है।

–आईएएनएस

सीबीटी

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नई दिल्ली, 11 जून (आईएएनएस)। बैंकों को कर्ज लेने वालों को मुआवजा देना पड़ सकता है और अगर वे कर्ज लेने वालों के संपत्ति के मूल दस्तावेज खो देते हैं, तो उन्हें जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।

अगर आरबीआई उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार करता है, तो यह जल्द ही एक संभावना बन सकती है, जिसे उसने पिछले साल मई में बैंकों और अन्य उधार देने वाले संस्थानों में ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा के लिए गठित किया था।

आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर बी पी कानूनगो के नेतृत्व वाले पैनल ने इस साल अप्रैल में केंद्रीय बैंक को अपनी रिपोर्ट पेश की थी और यह सुझाव इसमें की गई सिफारिशों का एक हिस्सा है।

आरबीआई ने समिति की सिफारिशों पर 7 जुलाई तक हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।

पैनल ने सुझाव दिया है कि आरबीआई ऋण खाता बंद करने की तारीख से उधारकर्ता को संपत्ति के दस्तावेज वापस करने के लिए बैंकों के लिए एक समय सीमा निर्धारित करने पर विचार कर सकता है। इसमें देरी होने पर बैंकों द्वारा उधारकर्ता को स्वचालित रूप से जुर्माने के रूप में मुआवजे का भुगतान किया जाना चाहिए।

पैनल ने सुझाव दिया है, संपत्ति के दस्तावेजों के खो जाने के मामले में, बैंक को न केवल उनकी लागत पर दस्तावेजों की प्रमाणित पंजीकृत प्रतियां प्राप्त करने में सहायता करने के लिए बाध्य होना चाहिए, बल्कि दस्तावेजों की वैकल्पिक प्रतियों की व्यवस्था करने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए ग्राहक को पर्याप्त मुआवजा भी देना चाहिए।

आम तौर पर बैंक मूल संपत्ति दस्तावेजों के लिए अनुरोध करते हैं और उन्हें तब तक रखते हैं जब तक कि ऋण पूरी तरह चुकाया नहीं जाता।

ये सिफारिशें इसलिए आई हैं, क्योंकि आरबीआई को कई शिकायतें मिली हैं कि समय पर कर्ज चुकाने के बाद भी बैंकों को संपत्ति के दस्तावेज लौटाने में काफी समय लगता है।

मूल संपत्ति दस्तावेज आवश्यक हैं, क्योंकि वे स्वामित्व स्थापित करने और विवादों को रोकने में मदद करते हैं।

इसके अलावा, ये दस्तावेज भविष्य के लेन-देन की सुविधा और संपत्ति से जुड़े अन्य मामलों में भी उपयोगी होते हैं।

टाइटल डीड जैसे स्वामित्व दस्तावेज, किसी की संपत्ति के स्वामित्व के कानूनी सत्यापन के रूप में कार्य करते हैं।

इन दस्तावेजों को उनके मूल रूप में रखने से भविष्य में संभावित विवाद या धोखाधड़ी का जोखिम भी कम हो जाता है।

–आईएएनएस

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अगर आरबीआई उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार करता है, तो यह जल्द ही एक संभावना बन सकती है, जिसे उसने पिछले साल मई में बैंकों और अन्य उधार देने वाले संस्थानों में ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा के लिए गठित किया था।

आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर बी पी कानूनगो के नेतृत्व वाले पैनल ने इस साल अप्रैल में केंद्रीय बैंक को अपनी रिपोर्ट पेश की थी और यह सुझाव इसमें की गई सिफारिशों का एक हिस्सा है।

आरबीआई ने समिति की सिफारिशों पर 7 जुलाई तक हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।

पैनल ने सुझाव दिया है कि आरबीआई ऋण खाता बंद करने की तारीख से उधारकर्ता को संपत्ति के दस्तावेज वापस करने के लिए बैंकों के लिए एक समय सीमा निर्धारित करने पर विचार कर सकता है। इसमें देरी होने पर बैंकों द्वारा उधारकर्ता को स्वचालित रूप से जुर्माने के रूप में मुआवजे का भुगतान किया जाना चाहिए।

पैनल ने सुझाव दिया है, संपत्ति के दस्तावेजों के खो जाने के मामले में, बैंक को न केवल उनकी लागत पर दस्तावेजों की प्रमाणित पंजीकृत प्रतियां प्राप्त करने में सहायता करने के लिए बाध्य होना चाहिए, बल्कि दस्तावेजों की वैकल्पिक प्रतियों की व्यवस्था करने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए ग्राहक को पर्याप्त मुआवजा भी देना चाहिए।

आम तौर पर बैंक मूल संपत्ति दस्तावेजों के लिए अनुरोध करते हैं और उन्हें तब तक रखते हैं जब तक कि ऋण पूरी तरह चुकाया नहीं जाता।

ये सिफारिशें इसलिए आई हैं, क्योंकि आरबीआई को कई शिकायतें मिली हैं कि समय पर कर्ज चुकाने के बाद भी बैंकों को संपत्ति के दस्तावेज लौटाने में काफी समय लगता है।

मूल संपत्ति दस्तावेज आवश्यक हैं, क्योंकि वे स्वामित्व स्थापित करने और विवादों को रोकने में मदद करते हैं।

इसके अलावा, ये दस्तावेज भविष्य के लेन-देन की सुविधा और संपत्ति से जुड़े अन्य मामलों में भी उपयोगी होते हैं।

टाइटल डीड जैसे स्वामित्व दस्तावेज, किसी की संपत्ति के स्वामित्व के कानूनी सत्यापन के रूप में कार्य करते हैं।

इन दस्तावेजों को उनके मूल रूप में रखने से भविष्य में संभावित विवाद या धोखाधड़ी का जोखिम भी कम हो जाता है।

–आईएएनएस

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अगर आरबीआई उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार करता है, तो यह जल्द ही एक संभावना बन सकती है, जिसे उसने पिछले साल मई में बैंकों और अन्य उधार देने वाले संस्थानों में ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा के लिए गठित किया था।

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आरबीआई ने समिति की सिफारिशों पर 7 जुलाई तक हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।

पैनल ने सुझाव दिया है कि आरबीआई ऋण खाता बंद करने की तारीख से उधारकर्ता को संपत्ति के दस्तावेज वापस करने के लिए बैंकों के लिए एक समय सीमा निर्धारित करने पर विचार कर सकता है। इसमें देरी होने पर बैंकों द्वारा उधारकर्ता को स्वचालित रूप से जुर्माने के रूप में मुआवजे का भुगतान किया जाना चाहिए।

पैनल ने सुझाव दिया है, संपत्ति के दस्तावेजों के खो जाने के मामले में, बैंक को न केवल उनकी लागत पर दस्तावेजों की प्रमाणित पंजीकृत प्रतियां प्राप्त करने में सहायता करने के लिए बाध्य होना चाहिए, बल्कि दस्तावेजों की वैकल्पिक प्रतियों की व्यवस्था करने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए ग्राहक को पर्याप्त मुआवजा भी देना चाहिए।

आम तौर पर बैंक मूल संपत्ति दस्तावेजों के लिए अनुरोध करते हैं और उन्हें तब तक रखते हैं जब तक कि ऋण पूरी तरह चुकाया नहीं जाता।

ये सिफारिशें इसलिए आई हैं, क्योंकि आरबीआई को कई शिकायतें मिली हैं कि समय पर कर्ज चुकाने के बाद भी बैंकों को संपत्ति के दस्तावेज लौटाने में काफी समय लगता है।

मूल संपत्ति दस्तावेज आवश्यक हैं, क्योंकि वे स्वामित्व स्थापित करने और विवादों को रोकने में मदद करते हैं।

इसके अलावा, ये दस्तावेज भविष्य के लेन-देन की सुविधा और संपत्ति से जुड़े अन्य मामलों में भी उपयोगी होते हैं।

टाइटल डीड जैसे स्वामित्व दस्तावेज, किसी की संपत्ति के स्वामित्व के कानूनी सत्यापन के रूप में कार्य करते हैं।

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