नई दिल्ली, 6 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड जारी करने पर एक ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया, जिसमें निर्देश दिया गया कि कार्ड जारीकर्ता एक से अधिक कार्ड नेटवर्क पर कार्ड जारी करेंगे। ग्राहकों के लिए एकाधिक कार्डनेटव र्क में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा।
डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए कार्ड नेटवर्क के साथ व्यवस्था पर परिपत्र में केंद्रीय बैंक ने कहा कि कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारीकर्ता यानी बैंकों और गैर-बैंकों के बीच मौजूदा व्यवस्था ग्राहकों के लिए अनुकूल नहीं है।
इसके अलावा, आरबीआई ने कहा कि कार्ड जारीकर्ताओं को कार्ड नेटवर्क के साथ कोई ऐसी व्यवस्था या समझौता नहीं करना चाहिए जो उन्हें अन्य कार्ड नेटवर्क की सेवाओं का लाभ उठाने से रोकता हो।
इसमें आगे कहा गया है कि कार्ड जारीकर्ता और कार्ड नेटवर्क यह सुनिश्चित करेंगे कि वे संशोधन या नवीनीकरण के समय मौजूदा समझौतों का पालन करेंगे।
केंद्रीय बैंक ने ड्राफ्ट सर्कुलर पर 4 अगस्त तक टिप्पणियां भी आमंत्रित की हैं।
–आईएएनएस
एसजीके
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नई दिल्ली, 6 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड जारी करने पर एक ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया, जिसमें निर्देश दिया गया कि कार्ड जारीकर्ता एक से अधिक कार्ड नेटवर्क पर कार्ड जारी करेंगे। ग्राहकों के लिए एकाधिक कार्डनेटव र्क में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा।
डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए कार्ड नेटवर्क के साथ व्यवस्था पर परिपत्र में केंद्रीय बैंक ने कहा कि कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारीकर्ता यानी बैंकों और गैर-बैंकों के बीच मौजूदा व्यवस्था ग्राहकों के लिए अनुकूल नहीं है।
इसके अलावा, आरबीआई ने कहा कि कार्ड जारीकर्ताओं को कार्ड नेटवर्क के साथ कोई ऐसी व्यवस्था या समझौता नहीं करना चाहिए जो उन्हें अन्य कार्ड नेटवर्क की सेवाओं का लाभ उठाने से रोकता हो।
इसमें आगे कहा गया है कि कार्ड जारीकर्ता और कार्ड नेटवर्क यह सुनिश्चित करेंगे कि वे संशोधन या नवीनीकरण के समय मौजूदा समझौतों का पालन करेंगे।
केंद्रीय बैंक ने ड्राफ्ट सर्कुलर पर 4 अगस्त तक टिप्पणियां भी आमंत्रित की हैं।
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नई दिल्ली, 6 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड जारी करने पर एक ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया, जिसमें निर्देश दिया गया कि कार्ड जारीकर्ता एक से अधिक कार्ड नेटवर्क पर कार्ड जारी करेंगे। ग्राहकों के लिए एकाधिक कार्डनेटव र्क में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा।
डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए कार्ड नेटवर्क के साथ व्यवस्था पर परिपत्र में केंद्रीय बैंक ने कहा कि कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारीकर्ता यानी बैंकों और गैर-बैंकों के बीच मौजूदा व्यवस्था ग्राहकों के लिए अनुकूल नहीं है।
इसके अलावा, आरबीआई ने कहा कि कार्ड जारीकर्ताओं को कार्ड नेटवर्क के साथ कोई ऐसी व्यवस्था या समझौता नहीं करना चाहिए जो उन्हें अन्य कार्ड नेटवर्क की सेवाओं का लाभ उठाने से रोकता हो।
इसमें आगे कहा गया है कि कार्ड जारीकर्ता और कार्ड नेटवर्क यह सुनिश्चित करेंगे कि वे संशोधन या नवीनीकरण के समय मौजूदा समझौतों का पालन करेंगे।
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डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए कार्ड नेटवर्क के साथ व्यवस्था पर परिपत्र में केंद्रीय बैंक ने कहा कि कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारीकर्ता यानी बैंकों और गैर-बैंकों के बीच मौजूदा व्यवस्था ग्राहकों के लिए अनुकूल नहीं है।
इसके अलावा, आरबीआई ने कहा कि कार्ड जारीकर्ताओं को कार्ड नेटवर्क के साथ कोई ऐसी व्यवस्था या समझौता नहीं करना चाहिए जो उन्हें अन्य कार्ड नेटवर्क की सेवाओं का लाभ उठाने से रोकता हो।
इसमें आगे कहा गया है कि कार्ड जारीकर्ता और कार्ड नेटवर्क यह सुनिश्चित करेंगे कि वे संशोधन या नवीनीकरण के समय मौजूदा समझौतों का पालन करेंगे।
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नई दिल्ली, 6 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड जारी करने पर एक ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया, जिसमें निर्देश दिया गया कि कार्ड जारीकर्ता एक से अधिक कार्ड नेटवर्क पर कार्ड जारी करेंगे। ग्राहकों के लिए एकाधिक कार्डनेटव र्क में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा।
डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए कार्ड नेटवर्क के साथ व्यवस्था पर परिपत्र में केंद्रीय बैंक ने कहा कि कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारीकर्ता यानी बैंकों और गैर-बैंकों के बीच मौजूदा व्यवस्था ग्राहकों के लिए अनुकूल नहीं है।
इसके अलावा, आरबीआई ने कहा कि कार्ड जारीकर्ताओं को कार्ड नेटवर्क के साथ कोई ऐसी व्यवस्था या समझौता नहीं करना चाहिए जो उन्हें अन्य कार्ड नेटवर्क की सेवाओं का लाभ उठाने से रोकता हो।
इसमें आगे कहा गया है कि कार्ड जारीकर्ता और कार्ड नेटवर्क यह सुनिश्चित करेंगे कि वे संशोधन या नवीनीकरण के समय मौजूदा समझौतों का पालन करेंगे।
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नई दिल्ली, 6 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड जारी करने पर एक ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया, जिसमें निर्देश दिया गया कि कार्ड जारीकर्ता एक से अधिक कार्ड नेटवर्क पर कार्ड जारी करेंगे। ग्राहकों के लिए एकाधिक कार्डनेटव र्क में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा।
डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए कार्ड नेटवर्क के साथ व्यवस्था पर परिपत्र में केंद्रीय बैंक ने कहा कि कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारीकर्ता यानी बैंकों और गैर-बैंकों के बीच मौजूदा व्यवस्था ग्राहकों के लिए अनुकूल नहीं है।
इसके अलावा, आरबीआई ने कहा कि कार्ड जारीकर्ताओं को कार्ड नेटवर्क के साथ कोई ऐसी व्यवस्था या समझौता नहीं करना चाहिए जो उन्हें अन्य कार्ड नेटवर्क की सेवाओं का लाभ उठाने से रोकता हो।
इसमें आगे कहा गया है कि कार्ड जारीकर्ता और कार्ड नेटवर्क यह सुनिश्चित करेंगे कि वे संशोधन या नवीनीकरण के समय मौजूदा समझौतों का पालन करेंगे।
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डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए कार्ड नेटवर्क के साथ व्यवस्था पर परिपत्र में केंद्रीय बैंक ने कहा कि कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारीकर्ता यानी बैंकों और गैर-बैंकों के बीच मौजूदा व्यवस्था ग्राहकों के लिए अनुकूल नहीं है।
इसके अलावा, आरबीआई ने कहा कि कार्ड जारीकर्ताओं को कार्ड नेटवर्क के साथ कोई ऐसी व्यवस्था या समझौता नहीं करना चाहिए जो उन्हें अन्य कार्ड नेटवर्क की सेवाओं का लाभ उठाने से रोकता हो।
इसमें आगे कहा गया है कि कार्ड जारीकर्ता और कार्ड नेटवर्क यह सुनिश्चित करेंगे कि वे संशोधन या नवीनीकरण के समय मौजूदा समझौतों का पालन करेंगे।
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डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए कार्ड नेटवर्क के साथ व्यवस्था पर परिपत्र में केंद्रीय बैंक ने कहा कि कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारीकर्ता यानी बैंकों और गैर-बैंकों के बीच मौजूदा व्यवस्था ग्राहकों के लिए अनुकूल नहीं है।
इसके अलावा, आरबीआई ने कहा कि कार्ड जारीकर्ताओं को कार्ड नेटवर्क के साथ कोई ऐसी व्यवस्था या समझौता नहीं करना चाहिए जो उन्हें अन्य कार्ड नेटवर्क की सेवाओं का लाभ उठाने से रोकता हो।
इसमें आगे कहा गया है कि कार्ड जारीकर्ता और कार्ड नेटवर्क यह सुनिश्चित करेंगे कि वे संशोधन या नवीनीकरण के समय मौजूदा समझौतों का पालन करेंगे।
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डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए कार्ड नेटवर्क के साथ व्यवस्था पर परिपत्र में केंद्रीय बैंक ने कहा कि कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारीकर्ता यानी बैंकों और गैर-बैंकों के बीच मौजूदा व्यवस्था ग्राहकों के लिए अनुकूल नहीं है।
इसके अलावा, आरबीआई ने कहा कि कार्ड जारीकर्ताओं को कार्ड नेटवर्क के साथ कोई ऐसी व्यवस्था या समझौता नहीं करना चाहिए जो उन्हें अन्य कार्ड नेटवर्क की सेवाओं का लाभ उठाने से रोकता हो।
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डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए कार्ड नेटवर्क के साथ व्यवस्था पर परिपत्र में केंद्रीय बैंक ने कहा कि कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारीकर्ता यानी बैंकों और गैर-बैंकों के बीच मौजूदा व्यवस्था ग्राहकों के लिए अनुकूल नहीं है।
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डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए कार्ड नेटवर्क के साथ व्यवस्था पर परिपत्र में केंद्रीय बैंक ने कहा कि कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारीकर्ता यानी बैंकों और गैर-बैंकों के बीच मौजूदा व्यवस्था ग्राहकों के लिए अनुकूल नहीं है।
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डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए कार्ड नेटवर्क के साथ व्यवस्था पर परिपत्र में केंद्रीय बैंक ने कहा कि कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारीकर्ता यानी बैंकों और गैर-बैंकों के बीच मौजूदा व्यवस्था ग्राहकों के लिए अनुकूल नहीं है।
इसके अलावा, आरबीआई ने कहा कि कार्ड जारीकर्ताओं को कार्ड नेटवर्क के साथ कोई ऐसी व्यवस्था या समझौता नहीं करना चाहिए जो उन्हें अन्य कार्ड नेटवर्क की सेवाओं का लाभ उठाने से रोकता हो।
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डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए कार्ड नेटवर्क के साथ व्यवस्था पर परिपत्र में केंद्रीय बैंक ने कहा कि कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारीकर्ता यानी बैंकों और गैर-बैंकों के बीच मौजूदा व्यवस्था ग्राहकों के लिए अनुकूल नहीं है।
इसके अलावा, आरबीआई ने कहा कि कार्ड जारीकर्ताओं को कार्ड नेटवर्क के साथ कोई ऐसी व्यवस्था या समझौता नहीं करना चाहिए जो उन्हें अन्य कार्ड नेटवर्क की सेवाओं का लाभ उठाने से रोकता हो।
इसमें आगे कहा गया है कि कार्ड जारीकर्ता और कार्ड नेटवर्क यह सुनिश्चित करेंगे कि वे संशोधन या नवीनीकरण के समय मौजूदा समझौतों का पालन करेंगे।
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डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए कार्ड नेटवर्क के साथ व्यवस्था पर परिपत्र में केंद्रीय बैंक ने कहा कि कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारीकर्ता यानी बैंकों और गैर-बैंकों के बीच मौजूदा व्यवस्था ग्राहकों के लिए अनुकूल नहीं है।
इसके अलावा, आरबीआई ने कहा कि कार्ड जारीकर्ताओं को कार्ड नेटवर्क के साथ कोई ऐसी व्यवस्था या समझौता नहीं करना चाहिए जो उन्हें अन्य कार्ड नेटवर्क की सेवाओं का लाभ उठाने से रोकता हो।
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