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Home ताज़ा समाचार

असम को भारतीय कुश्ती महासंघ की सदस्यता मिली

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July 23, 2023
in ताज़ा समाचार
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गुवाहाटी, 23 जुलाई (आईएएनएस)। असम कुश्ती संघ (एडब्ल्यूए), जिसके लिए राज्य निकाय ने पहले राष्ट्रीय महासंघ के चुनाव को स्थगित करने के लिए अदालत में याचिका दायर की थी, को शनिवार को भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) की सदस्यता दे दी गई।

भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की तदर्थ कुश्ती समिति ने एडब्ल्यूए को बताया कि उसके सदस्यता आवेदन को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी गई है।

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कुश्ती के लिए आईओए की तदर्थ समिति के सदस्य भूपेंदर सिंह बाजवा ने एडब्ल्यूए अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा, “आपके आवेदन पर विचार करने के बाद, डब्ल्यूएफआई की तदर्थ समिति में निहित शक्तियों के माध्यम से, आपको तत्काल प्रभाव से भारतीय कुश्ती महासंघ की सदस्यता प्रदान की जाती है।”

पत्र में आगे उल्लेख किया गया है, “यह निर्णय असम कुश्ती संघ द्वारा माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय में केस संख्या डब्ल्यूपीसी (सी) / 3757/2023 में दायर मामले के परिणाम के अधीन है।”

एडब्ल्यूए के अध्यक्ष रतुल शर्मा ने कहा कि राज्य संगठन ने पहले ही सदस्यता के लिए सभी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है, जिसमें आवश्यक सदस्यता शुल्क का भुगतान भी शामिल है, और राष्ट्रीय संगठन को अपने प्रतिनिधियों के नाम भी सौंप दिए हैं।

उन्होंने कहा, “हम (आईओए) तदर्थ समिति के फैसले की सराहना करते हैं क्योंकि यह हमारे राज्य के पहलवानों के साथ वर्षों से हो रहे बड़े अन्याय को सुधारता है।”

डब्ल्यूएफआई चुनाव में भाग लेने के लिए एडब्ल्यूए की याचिका के बाद गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने 25 जून को 11 जुलाई को होने वाले चुनावों पर रोक लगा दी थी ।

15 नवंबर 2014 को राष्ट्रीय महासंघ की कार्यकारी समिति की सिफारिश के बावजूद, राज्य संघ का यह तर्क कि वह मतदान के अधिकार के साथ डब्ल्यूएफआई का संबद्ध सदस्य बनने का हकदार था, खारिज कर दिया गया।

निर्वाचक मंडल के लिए नाम जमा करने की अंतिम तिथि 25 जून थी।

हाई कोर्ट ने 17 जुलाई को एक बार फिर मामले की सुनवाई की और चुनाव प्रक्रिया पर स्थगन आदेश बरकरार रखते हुए सुनवाई की अगली तारीख 28 जुलाई तय की।

लेकिन 18 जुलाई को आंध्र प्रदेश एमेच्योर रेसलिंग एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले को निलंबित कर डब्ल्यूएफआई चुनावों का रास्ता साफ कर दिया।

केंद्रीय खेल मंत्रालय, डब्ल्यूएफआई, एडब्ल्यूए और अन्य पक्षों को भी उस याचिका के जवाब में शीर्ष अदालत से नोटिस मिला था, जिसमें 25 जून के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी।

–आईएएनएस

आरआर

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गुवाहाटी, 23 जुलाई (आईएएनएस)। असम कुश्ती संघ (एडब्ल्यूए), जिसके लिए राज्य निकाय ने पहले राष्ट्रीय महासंघ के चुनाव को स्थगित करने के लिए अदालत में याचिका दायर की थी, को शनिवार को भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) की सदस्यता दे दी गई।

भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की तदर्थ कुश्ती समिति ने एडब्ल्यूए को बताया कि उसके सदस्यता आवेदन को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी गई है।

कुश्ती के लिए आईओए की तदर्थ समिति के सदस्य भूपेंदर सिंह बाजवा ने एडब्ल्यूए अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा, “आपके आवेदन पर विचार करने के बाद, डब्ल्यूएफआई की तदर्थ समिति में निहित शक्तियों के माध्यम से, आपको तत्काल प्रभाव से भारतीय कुश्ती महासंघ की सदस्यता प्रदान की जाती है।”

पत्र में आगे उल्लेख किया गया है, “यह निर्णय असम कुश्ती संघ द्वारा माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय में केस संख्या डब्ल्यूपीसी (सी) / 3757/2023 में दायर मामले के परिणाम के अधीन है।”

एडब्ल्यूए के अध्यक्ष रतुल शर्मा ने कहा कि राज्य संगठन ने पहले ही सदस्यता के लिए सभी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है, जिसमें आवश्यक सदस्यता शुल्क का भुगतान भी शामिल है, और राष्ट्रीय संगठन को अपने प्रतिनिधियों के नाम भी सौंप दिए हैं।

उन्होंने कहा, “हम (आईओए) तदर्थ समिति के फैसले की सराहना करते हैं क्योंकि यह हमारे राज्य के पहलवानों के साथ वर्षों से हो रहे बड़े अन्याय को सुधारता है।”

डब्ल्यूएफआई चुनाव में भाग लेने के लिए एडब्ल्यूए की याचिका के बाद गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने 25 जून को 11 जुलाई को होने वाले चुनावों पर रोक लगा दी थी ।

15 नवंबर 2014 को राष्ट्रीय महासंघ की कार्यकारी समिति की सिफारिश के बावजूद, राज्य संघ का यह तर्क कि वह मतदान के अधिकार के साथ डब्ल्यूएफआई का संबद्ध सदस्य बनने का हकदार था, खारिज कर दिया गया।

निर्वाचक मंडल के लिए नाम जमा करने की अंतिम तिथि 25 जून थी।

हाई कोर्ट ने 17 जुलाई को एक बार फिर मामले की सुनवाई की और चुनाव प्रक्रिया पर स्थगन आदेश बरकरार रखते हुए सुनवाई की अगली तारीख 28 जुलाई तय की।

लेकिन 18 जुलाई को आंध्र प्रदेश एमेच्योर रेसलिंग एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले को निलंबित कर डब्ल्यूएफआई चुनावों का रास्ता साफ कर दिया।

केंद्रीय खेल मंत्रालय, डब्ल्यूएफआई, एडब्ल्यूए और अन्य पक्षों को भी उस याचिका के जवाब में शीर्ष अदालत से नोटिस मिला था, जिसमें 25 जून के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी।

–आईएएनएस

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गुवाहाटी, 23 जुलाई (आईएएनएस)। असम कुश्ती संघ (एडब्ल्यूए), जिसके लिए राज्य निकाय ने पहले राष्ट्रीय महासंघ के चुनाव को स्थगित करने के लिए अदालत में याचिका दायर की थी, को शनिवार को भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) की सदस्यता दे दी गई।

भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की तदर्थ कुश्ती समिति ने एडब्ल्यूए को बताया कि उसके सदस्यता आवेदन को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी गई है।

कुश्ती के लिए आईओए की तदर्थ समिति के सदस्य भूपेंदर सिंह बाजवा ने एडब्ल्यूए अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा, “आपके आवेदन पर विचार करने के बाद, डब्ल्यूएफआई की तदर्थ समिति में निहित शक्तियों के माध्यम से, आपको तत्काल प्रभाव से भारतीय कुश्ती महासंघ की सदस्यता प्रदान की जाती है।”

पत्र में आगे उल्लेख किया गया है, “यह निर्णय असम कुश्ती संघ द्वारा माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय में केस संख्या डब्ल्यूपीसी (सी) / 3757/2023 में दायर मामले के परिणाम के अधीन है।”

एडब्ल्यूए के अध्यक्ष रतुल शर्मा ने कहा कि राज्य संगठन ने पहले ही सदस्यता के लिए सभी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है, जिसमें आवश्यक सदस्यता शुल्क का भुगतान भी शामिल है, और राष्ट्रीय संगठन को अपने प्रतिनिधियों के नाम भी सौंप दिए हैं।

उन्होंने कहा, “हम (आईओए) तदर्थ समिति के फैसले की सराहना करते हैं क्योंकि यह हमारे राज्य के पहलवानों के साथ वर्षों से हो रहे बड़े अन्याय को सुधारता है।”

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केंद्रीय खेल मंत्रालय, डब्ल्यूएफआई, एडब्ल्यूए और अन्य पक्षों को भी उस याचिका के जवाब में शीर्ष अदालत से नोटिस मिला था, जिसमें 25 जून के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी।

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भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की तदर्थ कुश्ती समिति ने एडब्ल्यूए को बताया कि उसके सदस्यता आवेदन को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी गई है।

कुश्ती के लिए आईओए की तदर्थ समिति के सदस्य भूपेंदर सिंह बाजवा ने एडब्ल्यूए अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा, “आपके आवेदन पर विचार करने के बाद, डब्ल्यूएफआई की तदर्थ समिति में निहित शक्तियों के माध्यम से, आपको तत्काल प्रभाव से भारतीय कुश्ती महासंघ की सदस्यता प्रदान की जाती है।”

पत्र में आगे उल्लेख किया गया है, “यह निर्णय असम कुश्ती संघ द्वारा माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय में केस संख्या डब्ल्यूपीसी (सी) / 3757/2023 में दायर मामले के परिणाम के अधीन है।”

एडब्ल्यूए के अध्यक्ष रतुल शर्मा ने कहा कि राज्य संगठन ने पहले ही सदस्यता के लिए सभी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है, जिसमें आवश्यक सदस्यता शुल्क का भुगतान भी शामिल है, और राष्ट्रीय संगठन को अपने प्रतिनिधियों के नाम भी सौंप दिए हैं।

उन्होंने कहा, “हम (आईओए) तदर्थ समिति के फैसले की सराहना करते हैं क्योंकि यह हमारे राज्य के पहलवानों के साथ वर्षों से हो रहे बड़े अन्याय को सुधारता है।”

डब्ल्यूएफआई चुनाव में भाग लेने के लिए एडब्ल्यूए की याचिका के बाद गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने 25 जून को 11 जुलाई को होने वाले चुनावों पर रोक लगा दी थी ।

15 नवंबर 2014 को राष्ट्रीय महासंघ की कार्यकारी समिति की सिफारिश के बावजूद, राज्य संघ का यह तर्क कि वह मतदान के अधिकार के साथ डब्ल्यूएफआई का संबद्ध सदस्य बनने का हकदार था, खारिज कर दिया गया।

निर्वाचक मंडल के लिए नाम जमा करने की अंतिम तिथि 25 जून थी।

हाई कोर्ट ने 17 जुलाई को एक बार फिर मामले की सुनवाई की और चुनाव प्रक्रिया पर स्थगन आदेश बरकरार रखते हुए सुनवाई की अगली तारीख 28 जुलाई तय की।

लेकिन 18 जुलाई को आंध्र प्रदेश एमेच्योर रेसलिंग एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले को निलंबित कर डब्ल्यूएफआई चुनावों का रास्ता साफ कर दिया।

केंद्रीय खेल मंत्रालय, डब्ल्यूएफआई, एडब्ल्यूए और अन्य पक्षों को भी उस याचिका के जवाब में शीर्ष अदालत से नोटिस मिला था, जिसमें 25 जून के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी।

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भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की तदर्थ कुश्ती समिति ने एडब्ल्यूए को बताया कि उसके सदस्यता आवेदन को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी गई है।

कुश्ती के लिए आईओए की तदर्थ समिति के सदस्य भूपेंदर सिंह बाजवा ने एडब्ल्यूए अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा, “आपके आवेदन पर विचार करने के बाद, डब्ल्यूएफआई की तदर्थ समिति में निहित शक्तियों के माध्यम से, आपको तत्काल प्रभाव से भारतीय कुश्ती महासंघ की सदस्यता प्रदान की जाती है।”

पत्र में आगे उल्लेख किया गया है, “यह निर्णय असम कुश्ती संघ द्वारा माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय में केस संख्या डब्ल्यूपीसी (सी) / 3757/2023 में दायर मामले के परिणाम के अधीन है।”

एडब्ल्यूए के अध्यक्ष रतुल शर्मा ने कहा कि राज्य संगठन ने पहले ही सदस्यता के लिए सभी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है, जिसमें आवश्यक सदस्यता शुल्क का भुगतान भी शामिल है, और राष्ट्रीय संगठन को अपने प्रतिनिधियों के नाम भी सौंप दिए हैं।

उन्होंने कहा, “हम (आईओए) तदर्थ समिति के फैसले की सराहना करते हैं क्योंकि यह हमारे राज्य के पहलवानों के साथ वर्षों से हो रहे बड़े अन्याय को सुधारता है।”

डब्ल्यूएफआई चुनाव में भाग लेने के लिए एडब्ल्यूए की याचिका के बाद गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने 25 जून को 11 जुलाई को होने वाले चुनावों पर रोक लगा दी थी ।

15 नवंबर 2014 को राष्ट्रीय महासंघ की कार्यकारी समिति की सिफारिश के बावजूद, राज्य संघ का यह तर्क कि वह मतदान के अधिकार के साथ डब्ल्यूएफआई का संबद्ध सदस्य बनने का हकदार था, खारिज कर दिया गया।

निर्वाचक मंडल के लिए नाम जमा करने की अंतिम तिथि 25 जून थी।

हाई कोर्ट ने 17 जुलाई को एक बार फिर मामले की सुनवाई की और चुनाव प्रक्रिया पर स्थगन आदेश बरकरार रखते हुए सुनवाई की अगली तारीख 28 जुलाई तय की।

लेकिन 18 जुलाई को आंध्र प्रदेश एमेच्योर रेसलिंग एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले को निलंबित कर डब्ल्यूएफआई चुनावों का रास्ता साफ कर दिया।

केंद्रीय खेल मंत्रालय, डब्ल्यूएफआई, एडब्ल्यूए और अन्य पक्षों को भी उस याचिका के जवाब में शीर्ष अदालत से नोटिस मिला था, जिसमें 25 जून के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी।

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भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की तदर्थ कुश्ती समिति ने एडब्ल्यूए को बताया कि उसके सदस्यता आवेदन को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी गई है।

कुश्ती के लिए आईओए की तदर्थ समिति के सदस्य भूपेंदर सिंह बाजवा ने एडब्ल्यूए अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा, “आपके आवेदन पर विचार करने के बाद, डब्ल्यूएफआई की तदर्थ समिति में निहित शक्तियों के माध्यम से, आपको तत्काल प्रभाव से भारतीय कुश्ती महासंघ की सदस्यता प्रदान की जाती है।”

पत्र में आगे उल्लेख किया गया है, “यह निर्णय असम कुश्ती संघ द्वारा माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय में केस संख्या डब्ल्यूपीसी (सी) / 3757/2023 में दायर मामले के परिणाम के अधीन है।”

एडब्ल्यूए के अध्यक्ष रतुल शर्मा ने कहा कि राज्य संगठन ने पहले ही सदस्यता के लिए सभी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है, जिसमें आवश्यक सदस्यता शुल्क का भुगतान भी शामिल है, और राष्ट्रीय संगठन को अपने प्रतिनिधियों के नाम भी सौंप दिए हैं।

उन्होंने कहा, “हम (आईओए) तदर्थ समिति के फैसले की सराहना करते हैं क्योंकि यह हमारे राज्य के पहलवानों के साथ वर्षों से हो रहे बड़े अन्याय को सुधारता है।”

डब्ल्यूएफआई चुनाव में भाग लेने के लिए एडब्ल्यूए की याचिका के बाद गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने 25 जून को 11 जुलाई को होने वाले चुनावों पर रोक लगा दी थी ।

15 नवंबर 2014 को राष्ट्रीय महासंघ की कार्यकारी समिति की सिफारिश के बावजूद, राज्य संघ का यह तर्क कि वह मतदान के अधिकार के साथ डब्ल्यूएफआई का संबद्ध सदस्य बनने का हकदार था, खारिज कर दिया गया।

निर्वाचक मंडल के लिए नाम जमा करने की अंतिम तिथि 25 जून थी।

हाई कोर्ट ने 17 जुलाई को एक बार फिर मामले की सुनवाई की और चुनाव प्रक्रिया पर स्थगन आदेश बरकरार रखते हुए सुनवाई की अगली तारीख 28 जुलाई तय की।

लेकिन 18 जुलाई को आंध्र प्रदेश एमेच्योर रेसलिंग एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले को निलंबित कर डब्ल्यूएफआई चुनावों का रास्ता साफ कर दिया।

केंद्रीय खेल मंत्रालय, डब्ल्यूएफआई, एडब्ल्यूए और अन्य पक्षों को भी उस याचिका के जवाब में शीर्ष अदालत से नोटिस मिला था, जिसमें 25 जून के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी।

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भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की तदर्थ कुश्ती समिति ने एडब्ल्यूए को बताया कि उसके सदस्यता आवेदन को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी गई है।

कुश्ती के लिए आईओए की तदर्थ समिति के सदस्य भूपेंदर सिंह बाजवा ने एडब्ल्यूए अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा, “आपके आवेदन पर विचार करने के बाद, डब्ल्यूएफआई की तदर्थ समिति में निहित शक्तियों के माध्यम से, आपको तत्काल प्रभाव से भारतीय कुश्ती महासंघ की सदस्यता प्रदान की जाती है।”

पत्र में आगे उल्लेख किया गया है, “यह निर्णय असम कुश्ती संघ द्वारा माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय में केस संख्या डब्ल्यूपीसी (सी) / 3757/2023 में दायर मामले के परिणाम के अधीन है।”

एडब्ल्यूए के अध्यक्ष रतुल शर्मा ने कहा कि राज्य संगठन ने पहले ही सदस्यता के लिए सभी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है, जिसमें आवश्यक सदस्यता शुल्क का भुगतान भी शामिल है, और राष्ट्रीय संगठन को अपने प्रतिनिधियों के नाम भी सौंप दिए हैं।

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डब्ल्यूएफआई चुनाव में भाग लेने के लिए एडब्ल्यूए की याचिका के बाद गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने 25 जून को 11 जुलाई को होने वाले चुनावों पर रोक लगा दी थी ।

15 नवंबर 2014 को राष्ट्रीय महासंघ की कार्यकारी समिति की सिफारिश के बावजूद, राज्य संघ का यह तर्क कि वह मतदान के अधिकार के साथ डब्ल्यूएफआई का संबद्ध सदस्य बनने का हकदार था, खारिज कर दिया गया।

निर्वाचक मंडल के लिए नाम जमा करने की अंतिम तिथि 25 जून थी।

हाई कोर्ट ने 17 जुलाई को एक बार फिर मामले की सुनवाई की और चुनाव प्रक्रिया पर स्थगन आदेश बरकरार रखते हुए सुनवाई की अगली तारीख 28 जुलाई तय की।

लेकिन 18 जुलाई को आंध्र प्रदेश एमेच्योर रेसलिंग एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले को निलंबित कर डब्ल्यूएफआई चुनावों का रास्ता साफ कर दिया।

केंद्रीय खेल मंत्रालय, डब्ल्यूएफआई, एडब्ल्यूए और अन्य पक्षों को भी उस याचिका के जवाब में शीर्ष अदालत से नोटिस मिला था, जिसमें 25 जून के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी।

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भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की तदर्थ कुश्ती समिति ने एडब्ल्यूए को बताया कि उसके सदस्यता आवेदन को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी गई है।

कुश्ती के लिए आईओए की तदर्थ समिति के सदस्य भूपेंदर सिंह बाजवा ने एडब्ल्यूए अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा, “आपके आवेदन पर विचार करने के बाद, डब्ल्यूएफआई की तदर्थ समिति में निहित शक्तियों के माध्यम से, आपको तत्काल प्रभाव से भारतीय कुश्ती महासंघ की सदस्यता प्रदान की जाती है।”

पत्र में आगे उल्लेख किया गया है, “यह निर्णय असम कुश्ती संघ द्वारा माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय में केस संख्या डब्ल्यूपीसी (सी) / 3757/2023 में दायर मामले के परिणाम के अधीन है।”

एडब्ल्यूए के अध्यक्ष रतुल शर्मा ने कहा कि राज्य संगठन ने पहले ही सदस्यता के लिए सभी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है, जिसमें आवश्यक सदस्यता शुल्क का भुगतान भी शामिल है, और राष्ट्रीय संगठन को अपने प्रतिनिधियों के नाम भी सौंप दिए हैं।

उन्होंने कहा, “हम (आईओए) तदर्थ समिति के फैसले की सराहना करते हैं क्योंकि यह हमारे राज्य के पहलवानों के साथ वर्षों से हो रहे बड़े अन्याय को सुधारता है।”

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15 नवंबर 2014 को राष्ट्रीय महासंघ की कार्यकारी समिति की सिफारिश के बावजूद, राज्य संघ का यह तर्क कि वह मतदान के अधिकार के साथ डब्ल्यूएफआई का संबद्ध सदस्य बनने का हकदार था, खारिज कर दिया गया।

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हाई कोर्ट ने 17 जुलाई को एक बार फिर मामले की सुनवाई की और चुनाव प्रक्रिया पर स्थगन आदेश बरकरार रखते हुए सुनवाई की अगली तारीख 28 जुलाई तय की।

लेकिन 18 जुलाई को आंध्र प्रदेश एमेच्योर रेसलिंग एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले को निलंबित कर डब्ल्यूएफआई चुनावों का रास्ता साफ कर दिया।

केंद्रीय खेल मंत्रालय, डब्ल्यूएफआई, एडब्ल्यूए और अन्य पक्षों को भी उस याचिका के जवाब में शीर्ष अदालत से नोटिस मिला था, जिसमें 25 जून के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी।

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