पटना, 24 जुलाई (आईएएनएस)। बिहार के छपरा की एक जिला अदालत ने चेक बाउंसिंग मामले में भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है।
इस संबंध में मृत्युंजय नाथ पांडे ने रसूलपुर थाने में यादव और उनकी पत्नी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
कोर्ट ने इस मामले में यादव उर्फ शत्रुघन कुमार को जमानत दे दी थी, लेकिन अब न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रियांशु कुमार ने उनकी जमानत रद्द कर दी है और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है।
पांडे ने जमीन का एक टुकड़ा यादव की पत्नी चंदा देवी को 22.07 लाख रुपये में बेचा था और इसकी रजिस्ट्री 4 जून, 2019 को एकमा निबंधन कार्यालय में हुई थी। यादव ने 18 लाख रुपये का चेक दिया था जिसे पांडे ने अपने बैंक खाते में जमा किया था, लेकिन 24 जून, 2019 को वह बाउंस हो गया।
जब पांडे ने यादव से संपर्क किया, तो उन्होंने एक और चेक दिया जो 28 जून, 2019 को फिर से बाउंस हो गया।
इसके बाद पांडे ने रसूलपुर पुलिस स्टेशन से संपर्क किया और 22 अगस्त, 2019 को चेक बाउंस होने के मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। अदालत ने 22 जनवरी, 2021 और 25 फरवरी, 2021 को समन जारी किया था, लेकिन यादव अदालत में पेश नहीं हुए।
तब कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। उस समय यादव ने 21 जनवरी, 2022 को अदालत में पेश होने के बाद जमानत ले ली थी।
–आईएएनएस
एसजीके
ADVERTISEMENT
पटना, 24 जुलाई (आईएएनएस)। बिहार के छपरा की एक जिला अदालत ने चेक बाउंसिंग मामले में भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है।
इस संबंध में मृत्युंजय नाथ पांडे ने रसूलपुर थाने में यादव और उनकी पत्नी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
कोर्ट ने इस मामले में यादव उर्फ शत्रुघन कुमार को जमानत दे दी थी, लेकिन अब न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रियांशु कुमार ने उनकी जमानत रद्द कर दी है और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है।
पांडे ने जमीन का एक टुकड़ा यादव की पत्नी चंदा देवी को 22.07 लाख रुपये में बेचा था और इसकी रजिस्ट्री 4 जून, 2019 को एकमा निबंधन कार्यालय में हुई थी। यादव ने 18 लाख रुपये का चेक दिया था जिसे पांडे ने अपने बैंक खाते में जमा किया था, लेकिन 24 जून, 2019 को वह बाउंस हो गया।
जब पांडे ने यादव से संपर्क किया, तो उन्होंने एक और चेक दिया जो 28 जून, 2019 को फिर से बाउंस हो गया।
इसके बाद पांडे ने रसूलपुर पुलिस स्टेशन से संपर्क किया और 22 अगस्त, 2019 को चेक बाउंस होने के मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। अदालत ने 22 जनवरी, 2021 और 25 फरवरी, 2021 को समन जारी किया था, लेकिन यादव अदालत में पेश नहीं हुए।
तब कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। उस समय यादव ने 21 जनवरी, 2022 को अदालत में पेश होने के बाद जमानत ले ली थी।
–आईएएनएस
एसजीके
ADVERTISEMENT
पटना, 24 जुलाई (आईएएनएस)। बिहार के छपरा की एक जिला अदालत ने चेक बाउंसिंग मामले में भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है।
इस संबंध में मृत्युंजय नाथ पांडे ने रसूलपुर थाने में यादव और उनकी पत्नी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
कोर्ट ने इस मामले में यादव उर्फ शत्रुघन कुमार को जमानत दे दी थी, लेकिन अब न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रियांशु कुमार ने उनकी जमानत रद्द कर दी है और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है।
पांडे ने जमीन का एक टुकड़ा यादव की पत्नी चंदा देवी को 22.07 लाख रुपये में बेचा था और इसकी रजिस्ट्री 4 जून, 2019 को एकमा निबंधन कार्यालय में हुई थी। यादव ने 18 लाख रुपये का चेक दिया था जिसे पांडे ने अपने बैंक खाते में जमा किया था, लेकिन 24 जून, 2019 को वह बाउंस हो गया।
जब पांडे ने यादव से संपर्क किया, तो उन्होंने एक और चेक दिया जो 28 जून, 2019 को फिर से बाउंस हो गया।
इसके बाद पांडे ने रसूलपुर पुलिस स्टेशन से संपर्क किया और 22 अगस्त, 2019 को चेक बाउंस होने के मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। अदालत ने 22 जनवरी, 2021 और 25 फरवरी, 2021 को समन जारी किया था, लेकिन यादव अदालत में पेश नहीं हुए।
तब कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। उस समय यादव ने 21 जनवरी, 2022 को अदालत में पेश होने के बाद जमानत ले ली थी।
–आईएएनएस
एसजीके
ADVERTISEMENT
पटना, 24 जुलाई (आईएएनएस)। बिहार के छपरा की एक जिला अदालत ने चेक बाउंसिंग मामले में भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है।
इस संबंध में मृत्युंजय नाथ पांडे ने रसूलपुर थाने में यादव और उनकी पत्नी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
कोर्ट ने इस मामले में यादव उर्फ शत्रुघन कुमार को जमानत दे दी थी, लेकिन अब न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रियांशु कुमार ने उनकी जमानत रद्द कर दी है और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है।
पांडे ने जमीन का एक टुकड़ा यादव की पत्नी चंदा देवी को 22.07 लाख रुपये में बेचा था और इसकी रजिस्ट्री 4 जून, 2019 को एकमा निबंधन कार्यालय में हुई थी। यादव ने 18 लाख रुपये का चेक दिया था जिसे पांडे ने अपने बैंक खाते में जमा किया था, लेकिन 24 जून, 2019 को वह बाउंस हो गया।
जब पांडे ने यादव से संपर्क किया, तो उन्होंने एक और चेक दिया जो 28 जून, 2019 को फिर से बाउंस हो गया।
इसके बाद पांडे ने रसूलपुर पुलिस स्टेशन से संपर्क किया और 22 अगस्त, 2019 को चेक बाउंस होने के मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। अदालत ने 22 जनवरी, 2021 और 25 फरवरी, 2021 को समन जारी किया था, लेकिन यादव अदालत में पेश नहीं हुए।
तब कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। उस समय यादव ने 21 जनवरी, 2022 को अदालत में पेश होने के बाद जमानत ले ली थी।
–आईएएनएस
एसजीके
ADVERTISEMENT
पटना, 24 जुलाई (आईएएनएस)। बिहार के छपरा की एक जिला अदालत ने चेक बाउंसिंग मामले में भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है।
इस संबंध में मृत्युंजय नाथ पांडे ने रसूलपुर थाने में यादव और उनकी पत्नी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
कोर्ट ने इस मामले में यादव उर्फ शत्रुघन कुमार को जमानत दे दी थी, लेकिन अब न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रियांशु कुमार ने उनकी जमानत रद्द कर दी है और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है।
पांडे ने जमीन का एक टुकड़ा यादव की पत्नी चंदा देवी को 22.07 लाख रुपये में बेचा था और इसकी रजिस्ट्री 4 जून, 2019 को एकमा निबंधन कार्यालय में हुई थी। यादव ने 18 लाख रुपये का चेक दिया था जिसे पांडे ने अपने बैंक खाते में जमा किया था, लेकिन 24 जून, 2019 को वह बाउंस हो गया।
जब पांडे ने यादव से संपर्क किया, तो उन्होंने एक और चेक दिया जो 28 जून, 2019 को फिर से बाउंस हो गया।
इसके बाद पांडे ने रसूलपुर पुलिस स्टेशन से संपर्क किया और 22 अगस्त, 2019 को चेक बाउंस होने के मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। अदालत ने 22 जनवरी, 2021 और 25 फरवरी, 2021 को समन जारी किया था, लेकिन यादव अदालत में पेश नहीं हुए।
तब कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। उस समय यादव ने 21 जनवरी, 2022 को अदालत में पेश होने के बाद जमानत ले ली थी।
–आईएएनएस
एसजीके
ADVERTISEMENT
पटना, 24 जुलाई (आईएएनएस)। बिहार के छपरा की एक जिला अदालत ने चेक बाउंसिंग मामले में भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है।
इस संबंध में मृत्युंजय नाथ पांडे ने रसूलपुर थाने में यादव और उनकी पत्नी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
कोर्ट ने इस मामले में यादव उर्फ शत्रुघन कुमार को जमानत दे दी थी, लेकिन अब न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रियांशु कुमार ने उनकी जमानत रद्द कर दी है और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है।
पांडे ने जमीन का एक टुकड़ा यादव की पत्नी चंदा देवी को 22.07 लाख रुपये में बेचा था और इसकी रजिस्ट्री 4 जून, 2019 को एकमा निबंधन कार्यालय में हुई थी। यादव ने 18 लाख रुपये का चेक दिया था जिसे पांडे ने अपने बैंक खाते में जमा किया था, लेकिन 24 जून, 2019 को वह बाउंस हो गया।
जब पांडे ने यादव से संपर्क किया, तो उन्होंने एक और चेक दिया जो 28 जून, 2019 को फिर से बाउंस हो गया।
इसके बाद पांडे ने रसूलपुर पुलिस स्टेशन से संपर्क किया और 22 अगस्त, 2019 को चेक बाउंस होने के मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। अदालत ने 22 जनवरी, 2021 और 25 फरवरी, 2021 को समन जारी किया था, लेकिन यादव अदालत में पेश नहीं हुए।
तब कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। उस समय यादव ने 21 जनवरी, 2022 को अदालत में पेश होने के बाद जमानत ले ली थी।
–आईएएनएस
एसजीके
ADVERTISEMENT
पटना, 24 जुलाई (आईएएनएस)। बिहार के छपरा की एक जिला अदालत ने चेक बाउंसिंग मामले में भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है।
इस संबंध में मृत्युंजय नाथ पांडे ने रसूलपुर थाने में यादव और उनकी पत्नी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
कोर्ट ने इस मामले में यादव उर्फ शत्रुघन कुमार को जमानत दे दी थी, लेकिन अब न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रियांशु कुमार ने उनकी जमानत रद्द कर दी है और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है।
पांडे ने जमीन का एक टुकड़ा यादव की पत्नी चंदा देवी को 22.07 लाख रुपये में बेचा था और इसकी रजिस्ट्री 4 जून, 2019 को एकमा निबंधन कार्यालय में हुई थी। यादव ने 18 लाख रुपये का चेक दिया था जिसे पांडे ने अपने बैंक खाते में जमा किया था, लेकिन 24 जून, 2019 को वह बाउंस हो गया।
जब पांडे ने यादव से संपर्क किया, तो उन्होंने एक और चेक दिया जो 28 जून, 2019 को फिर से बाउंस हो गया।
इसके बाद पांडे ने रसूलपुर पुलिस स्टेशन से संपर्क किया और 22 अगस्त, 2019 को चेक बाउंस होने के मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। अदालत ने 22 जनवरी, 2021 और 25 फरवरी, 2021 को समन जारी किया था, लेकिन यादव अदालत में पेश नहीं हुए।
तब कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। उस समय यादव ने 21 जनवरी, 2022 को अदालत में पेश होने के बाद जमानत ले ली थी।
–आईएएनएस
एसजीके
ADVERTISEMENT
पटना, 24 जुलाई (आईएएनएस)। बिहार के छपरा की एक जिला अदालत ने चेक बाउंसिंग मामले में भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है।
इस संबंध में मृत्युंजय नाथ पांडे ने रसूलपुर थाने में यादव और उनकी पत्नी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
कोर्ट ने इस मामले में यादव उर्फ शत्रुघन कुमार को जमानत दे दी थी, लेकिन अब न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रियांशु कुमार ने उनकी जमानत रद्द कर दी है और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है।
पांडे ने जमीन का एक टुकड़ा यादव की पत्नी चंदा देवी को 22.07 लाख रुपये में बेचा था और इसकी रजिस्ट्री 4 जून, 2019 को एकमा निबंधन कार्यालय में हुई थी। यादव ने 18 लाख रुपये का चेक दिया था जिसे पांडे ने अपने बैंक खाते में जमा किया था, लेकिन 24 जून, 2019 को वह बाउंस हो गया।
जब पांडे ने यादव से संपर्क किया, तो उन्होंने एक और चेक दिया जो 28 जून, 2019 को फिर से बाउंस हो गया।
इसके बाद पांडे ने रसूलपुर पुलिस स्टेशन से संपर्क किया और 22 अगस्त, 2019 को चेक बाउंस होने के मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। अदालत ने 22 जनवरी, 2021 और 25 फरवरी, 2021 को समन जारी किया था, लेकिन यादव अदालत में पेश नहीं हुए।
तब कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। उस समय यादव ने 21 जनवरी, 2022 को अदालत में पेश होने के बाद जमानत ले ली थी।
–आईएएनएस
एसजीके
पटना, 24 जुलाई (आईएएनएस)। बिहार के छपरा की एक जिला अदालत ने चेक बाउंसिंग मामले में भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है।
इस संबंध में मृत्युंजय नाथ पांडे ने रसूलपुर थाने में यादव और उनकी पत्नी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
कोर्ट ने इस मामले में यादव उर्फ शत्रुघन कुमार को जमानत दे दी थी, लेकिन अब न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रियांशु कुमार ने उनकी जमानत रद्द कर दी है और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है।
पांडे ने जमीन का एक टुकड़ा यादव की पत्नी चंदा देवी को 22.07 लाख रुपये में बेचा था और इसकी रजिस्ट्री 4 जून, 2019 को एकमा निबंधन कार्यालय में हुई थी। यादव ने 18 लाख रुपये का चेक दिया था जिसे पांडे ने अपने बैंक खाते में जमा किया था, लेकिन 24 जून, 2019 को वह बाउंस हो गया।
जब पांडे ने यादव से संपर्क किया, तो उन्होंने एक और चेक दिया जो 28 जून, 2019 को फिर से बाउंस हो गया।
इसके बाद पांडे ने रसूलपुर पुलिस स्टेशन से संपर्क किया और 22 अगस्त, 2019 को चेक बाउंस होने के मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। अदालत ने 22 जनवरी, 2021 और 25 फरवरी, 2021 को समन जारी किया था, लेकिन यादव अदालत में पेश नहीं हुए।
तब कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। उस समय यादव ने 21 जनवरी, 2022 को अदालत में पेश होने के बाद जमानत ले ली थी।
–आईएएनएस
एसजीके
ADVERTISEMENT
पटना, 24 जुलाई (आईएएनएस)। बिहार के छपरा की एक जिला अदालत ने चेक बाउंसिंग मामले में भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है।
इस संबंध में मृत्युंजय नाथ पांडे ने रसूलपुर थाने में यादव और उनकी पत्नी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
कोर्ट ने इस मामले में यादव उर्फ शत्रुघन कुमार को जमानत दे दी थी, लेकिन अब न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रियांशु कुमार ने उनकी जमानत रद्द कर दी है और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है।
पांडे ने जमीन का एक टुकड़ा यादव की पत्नी चंदा देवी को 22.07 लाख रुपये में बेचा था और इसकी रजिस्ट्री 4 जून, 2019 को एकमा निबंधन कार्यालय में हुई थी। यादव ने 18 लाख रुपये का चेक दिया था जिसे पांडे ने अपने बैंक खाते में जमा किया था, लेकिन 24 जून, 2019 को वह बाउंस हो गया।
जब पांडे ने यादव से संपर्क किया, तो उन्होंने एक और चेक दिया जो 28 जून, 2019 को फिर से बाउंस हो गया।
इसके बाद पांडे ने रसूलपुर पुलिस स्टेशन से संपर्क किया और 22 अगस्त, 2019 को चेक बाउंस होने के मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। अदालत ने 22 जनवरी, 2021 और 25 फरवरी, 2021 को समन जारी किया था, लेकिन यादव अदालत में पेश नहीं हुए।
तब कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। उस समय यादव ने 21 जनवरी, 2022 को अदालत में पेश होने के बाद जमानत ले ली थी।
–आईएएनएस
एसजीके
ADVERTISEMENT
पटना, 24 जुलाई (आईएएनएस)। बिहार के छपरा की एक जिला अदालत ने चेक बाउंसिंग मामले में भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है।
इस संबंध में मृत्युंजय नाथ पांडे ने रसूलपुर थाने में यादव और उनकी पत्नी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
कोर्ट ने इस मामले में यादव उर्फ शत्रुघन कुमार को जमानत दे दी थी, लेकिन अब न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रियांशु कुमार ने उनकी जमानत रद्द कर दी है और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है।
पांडे ने जमीन का एक टुकड़ा यादव की पत्नी चंदा देवी को 22.07 लाख रुपये में बेचा था और इसकी रजिस्ट्री 4 जून, 2019 को एकमा निबंधन कार्यालय में हुई थी। यादव ने 18 लाख रुपये का चेक दिया था जिसे पांडे ने अपने बैंक खाते में जमा किया था, लेकिन 24 जून, 2019 को वह बाउंस हो गया।
जब पांडे ने यादव से संपर्क किया, तो उन्होंने एक और चेक दिया जो 28 जून, 2019 को फिर से बाउंस हो गया।
इसके बाद पांडे ने रसूलपुर पुलिस स्टेशन से संपर्क किया और 22 अगस्त, 2019 को चेक बाउंस होने के मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। अदालत ने 22 जनवरी, 2021 और 25 फरवरी, 2021 को समन जारी किया था, लेकिन यादव अदालत में पेश नहीं हुए।
तब कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। उस समय यादव ने 21 जनवरी, 2022 को अदालत में पेश होने के बाद जमानत ले ली थी।
–आईएएनएस
एसजीके
ADVERTISEMENT
पटना, 24 जुलाई (आईएएनएस)। बिहार के छपरा की एक जिला अदालत ने चेक बाउंसिंग मामले में भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है।
इस संबंध में मृत्युंजय नाथ पांडे ने रसूलपुर थाने में यादव और उनकी पत्नी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
कोर्ट ने इस मामले में यादव उर्फ शत्रुघन कुमार को जमानत दे दी थी, लेकिन अब न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रियांशु कुमार ने उनकी जमानत रद्द कर दी है और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है।
पांडे ने जमीन का एक टुकड़ा यादव की पत्नी चंदा देवी को 22.07 लाख रुपये में बेचा था और इसकी रजिस्ट्री 4 जून, 2019 को एकमा निबंधन कार्यालय में हुई थी। यादव ने 18 लाख रुपये का चेक दिया था जिसे पांडे ने अपने बैंक खाते में जमा किया था, लेकिन 24 जून, 2019 को वह बाउंस हो गया।
जब पांडे ने यादव से संपर्क किया, तो उन्होंने एक और चेक दिया जो 28 जून, 2019 को फिर से बाउंस हो गया।
इसके बाद पांडे ने रसूलपुर पुलिस स्टेशन से संपर्क किया और 22 अगस्त, 2019 को चेक बाउंस होने के मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। अदालत ने 22 जनवरी, 2021 और 25 फरवरी, 2021 को समन जारी किया था, लेकिन यादव अदालत में पेश नहीं हुए।
तब कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। उस समय यादव ने 21 जनवरी, 2022 को अदालत में पेश होने के बाद जमानत ले ली थी।
–आईएएनएस
एसजीके
ADVERTISEMENT
पटना, 24 जुलाई (आईएएनएस)। बिहार के छपरा की एक जिला अदालत ने चेक बाउंसिंग मामले में भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है।
इस संबंध में मृत्युंजय नाथ पांडे ने रसूलपुर थाने में यादव और उनकी पत्नी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
कोर्ट ने इस मामले में यादव उर्फ शत्रुघन कुमार को जमानत दे दी थी, लेकिन अब न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रियांशु कुमार ने उनकी जमानत रद्द कर दी है और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है।
पांडे ने जमीन का एक टुकड़ा यादव की पत्नी चंदा देवी को 22.07 लाख रुपये में बेचा था और इसकी रजिस्ट्री 4 जून, 2019 को एकमा निबंधन कार्यालय में हुई थी। यादव ने 18 लाख रुपये का चेक दिया था जिसे पांडे ने अपने बैंक खाते में जमा किया था, लेकिन 24 जून, 2019 को वह बाउंस हो गया।
जब पांडे ने यादव से संपर्क किया, तो उन्होंने एक और चेक दिया जो 28 जून, 2019 को फिर से बाउंस हो गया।
इसके बाद पांडे ने रसूलपुर पुलिस स्टेशन से संपर्क किया और 22 अगस्त, 2019 को चेक बाउंस होने के मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। अदालत ने 22 जनवरी, 2021 और 25 फरवरी, 2021 को समन जारी किया था, लेकिन यादव अदालत में पेश नहीं हुए।
तब कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। उस समय यादव ने 21 जनवरी, 2022 को अदालत में पेश होने के बाद जमानत ले ली थी।
–आईएएनएस
एसजीके
ADVERTISEMENT
पटना, 24 जुलाई (आईएएनएस)। बिहार के छपरा की एक जिला अदालत ने चेक बाउंसिंग मामले में भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है।
इस संबंध में मृत्युंजय नाथ पांडे ने रसूलपुर थाने में यादव और उनकी पत्नी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
कोर्ट ने इस मामले में यादव उर्फ शत्रुघन कुमार को जमानत दे दी थी, लेकिन अब न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रियांशु कुमार ने उनकी जमानत रद्द कर दी है और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है।
पांडे ने जमीन का एक टुकड़ा यादव की पत्नी चंदा देवी को 22.07 लाख रुपये में बेचा था और इसकी रजिस्ट्री 4 जून, 2019 को एकमा निबंधन कार्यालय में हुई थी। यादव ने 18 लाख रुपये का चेक दिया था जिसे पांडे ने अपने बैंक खाते में जमा किया था, लेकिन 24 जून, 2019 को वह बाउंस हो गया।
जब पांडे ने यादव से संपर्क किया, तो उन्होंने एक और चेक दिया जो 28 जून, 2019 को फिर से बाउंस हो गया।
इसके बाद पांडे ने रसूलपुर पुलिस स्टेशन से संपर्क किया और 22 अगस्त, 2019 को चेक बाउंस होने के मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। अदालत ने 22 जनवरी, 2021 और 25 फरवरी, 2021 को समन जारी किया था, लेकिन यादव अदालत में पेश नहीं हुए।
तब कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। उस समय यादव ने 21 जनवरी, 2022 को अदालत में पेश होने के बाद जमानत ले ली थी।
–आईएएनएस
एसजीके
ADVERTISEMENT
पटना, 24 जुलाई (आईएएनएस)। बिहार के छपरा की एक जिला अदालत ने चेक बाउंसिंग मामले में भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है।
इस संबंध में मृत्युंजय नाथ पांडे ने रसूलपुर थाने में यादव और उनकी पत्नी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
कोर्ट ने इस मामले में यादव उर्फ शत्रुघन कुमार को जमानत दे दी थी, लेकिन अब न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रियांशु कुमार ने उनकी जमानत रद्द कर दी है और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है।
पांडे ने जमीन का एक टुकड़ा यादव की पत्नी चंदा देवी को 22.07 लाख रुपये में बेचा था और इसकी रजिस्ट्री 4 जून, 2019 को एकमा निबंधन कार्यालय में हुई थी। यादव ने 18 लाख रुपये का चेक दिया था जिसे पांडे ने अपने बैंक खाते में जमा किया था, लेकिन 24 जून, 2019 को वह बाउंस हो गया।
जब पांडे ने यादव से संपर्क किया, तो उन्होंने एक और चेक दिया जो 28 जून, 2019 को फिर से बाउंस हो गया।
इसके बाद पांडे ने रसूलपुर पुलिस स्टेशन से संपर्क किया और 22 अगस्त, 2019 को चेक बाउंस होने के मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। अदालत ने 22 जनवरी, 2021 और 25 फरवरी, 2021 को समन जारी किया था, लेकिन यादव अदालत में पेश नहीं हुए।
तब कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। उस समय यादव ने 21 जनवरी, 2022 को अदालत में पेश होने के बाद जमानत ले ली थी।
–आईएएनएस
एसजीके
ADVERTISEMENT
पटना, 24 जुलाई (आईएएनएस)। बिहार के छपरा की एक जिला अदालत ने चेक बाउंसिंग मामले में भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है।
इस संबंध में मृत्युंजय नाथ पांडे ने रसूलपुर थाने में यादव और उनकी पत्नी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
कोर्ट ने इस मामले में यादव उर्फ शत्रुघन कुमार को जमानत दे दी थी, लेकिन अब न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रियांशु कुमार ने उनकी जमानत रद्द कर दी है और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है।
पांडे ने जमीन का एक टुकड़ा यादव की पत्नी चंदा देवी को 22.07 लाख रुपये में बेचा था और इसकी रजिस्ट्री 4 जून, 2019 को एकमा निबंधन कार्यालय में हुई थी। यादव ने 18 लाख रुपये का चेक दिया था जिसे पांडे ने अपने बैंक खाते में जमा किया था, लेकिन 24 जून, 2019 को वह बाउंस हो गया।
जब पांडे ने यादव से संपर्क किया, तो उन्होंने एक और चेक दिया जो 28 जून, 2019 को फिर से बाउंस हो गया।
इसके बाद पांडे ने रसूलपुर पुलिस स्टेशन से संपर्क किया और 22 अगस्त, 2019 को चेक बाउंस होने के मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। अदालत ने 22 जनवरी, 2021 और 25 फरवरी, 2021 को समन जारी किया था, लेकिन यादव अदालत में पेश नहीं हुए।
तब कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। उस समय यादव ने 21 जनवरी, 2022 को अदालत में पेश होने के बाद जमानत ले ली थी।