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Home ताज़ा समाचार

असम परिसीमन: सीएम ने सभी मंत्रियों को दिल्ली बुलाया

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December 31, 2022
in ताज़ा समाचार
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असम परिसीमन: सीएम ने सभी मंत्रियों को दिल्ली बुलाया
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नई दिल्ली, 31 दिसम्बर (आईएएनएस)। असम में परिसीमन प्रक्रिया पर एक प्रस्ताव खोजने के मद्देनजर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक के लिए सभी राज्य मंत्रियों को राष्ट्रीय राजधानी में बुलाया है। असम में 126 विधानसभा सीटों व 14 लोकसभा सीटों का परिसीमन किया जाना है।

यह देखा गया है कि परिसीमन 2024 के लोकसभा चुनावों को प्रभावित कर सकता है।

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27 दिसंबर को भारत के चुनाव आयोग असम में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की शुरुआत की।

2001 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के समायोजन के उद्देश्य से किया जाएगा।

चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल ने असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया था कि वे 1 जनवरी, 2023 से परिसीमन पूरा होने तक नई प्रशासनिक इकाइयों के निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य सरकार के साथ मामला उठाएं।

निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के उद्देश्य से आयोग अपने स्वयं के दिशानिर्देशों और कार्यप्रणाली अंतिम रूप देगा।

परिसीमन के दौरान आयोग भौतिक सुविधाओं, प्रशासनिक इकाइयों की मौजूदा सीमाओं, संचार की सुविधा, जन सुविधा को ध्यान में रखेगा और जहां तक संभव हो, निर्वाचन क्षेत्रों को भौगोलिक रूप से कॉम्पैक्ट क्षेत्रों के रूप में रखा जाएगा।

आयोग द्वारा असम में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के एक मसौदा प्रस्ताव को अंतिम रूप दिए जाने के बाद इसे आम जनता से सुझाव/आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए केंद्रीय और राज्य राजपत्रों में प्रकाशित किया जाएगा। इस संबंध में राज्य के दो स्थानीय समाचार पत्रों में एक नोटिस भी प्रकाशित किया जाएगा, जिसमें राज्य में आयोजित होने वाली सार्वजनिक बैठकों की तिथि और स्थान निर्दिष्ट किया जाएगा।

ईसीआई को केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा राज्य में संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन का संचालन करने का अनुरोध किया गया है।

–आईएएनएस

सीबीटी

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नई दिल्ली, 31 दिसम्बर (आईएएनएस)। असम में परिसीमन प्रक्रिया पर एक प्रस्ताव खोजने के मद्देनजर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक के लिए सभी राज्य मंत्रियों को राष्ट्रीय राजधानी में बुलाया है। असम में 126 विधानसभा सीटों व 14 लोकसभा सीटों का परिसीमन किया जाना है।

यह देखा गया है कि परिसीमन 2024 के लोकसभा चुनावों को प्रभावित कर सकता है।

27 दिसंबर को भारत के चुनाव आयोग असम में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की शुरुआत की।

2001 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के समायोजन के उद्देश्य से किया जाएगा।

चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल ने असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया था कि वे 1 जनवरी, 2023 से परिसीमन पूरा होने तक नई प्रशासनिक इकाइयों के निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य सरकार के साथ मामला उठाएं।

निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के उद्देश्य से आयोग अपने स्वयं के दिशानिर्देशों और कार्यप्रणाली अंतिम रूप देगा।

परिसीमन के दौरान आयोग भौतिक सुविधाओं, प्रशासनिक इकाइयों की मौजूदा सीमाओं, संचार की सुविधा, जन सुविधा को ध्यान में रखेगा और जहां तक संभव हो, निर्वाचन क्षेत्रों को भौगोलिक रूप से कॉम्पैक्ट क्षेत्रों के रूप में रखा जाएगा।

आयोग द्वारा असम में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के एक मसौदा प्रस्ताव को अंतिम रूप दिए जाने के बाद इसे आम जनता से सुझाव/आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए केंद्रीय और राज्य राजपत्रों में प्रकाशित किया जाएगा। इस संबंध में राज्य के दो स्थानीय समाचार पत्रों में एक नोटिस भी प्रकाशित किया जाएगा, जिसमें राज्य में आयोजित होने वाली सार्वजनिक बैठकों की तिथि और स्थान निर्दिष्ट किया जाएगा।

ईसीआई को केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा राज्य में संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन का संचालन करने का अनुरोध किया गया है।

–आईएएनएस

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नई दिल्ली, 31 दिसम्बर (आईएएनएस)। असम में परिसीमन प्रक्रिया पर एक प्रस्ताव खोजने के मद्देनजर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक के लिए सभी राज्य मंत्रियों को राष्ट्रीय राजधानी में बुलाया है। असम में 126 विधानसभा सीटों व 14 लोकसभा सीटों का परिसीमन किया जाना है।

यह देखा गया है कि परिसीमन 2024 के लोकसभा चुनावों को प्रभावित कर सकता है।

27 दिसंबर को भारत के चुनाव आयोग असम में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की शुरुआत की।

2001 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के समायोजन के उद्देश्य से किया जाएगा।

चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल ने असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया था कि वे 1 जनवरी, 2023 से परिसीमन पूरा होने तक नई प्रशासनिक इकाइयों के निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य सरकार के साथ मामला उठाएं।

निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के उद्देश्य से आयोग अपने स्वयं के दिशानिर्देशों और कार्यप्रणाली अंतिम रूप देगा।

परिसीमन के दौरान आयोग भौतिक सुविधाओं, प्रशासनिक इकाइयों की मौजूदा सीमाओं, संचार की सुविधा, जन सुविधा को ध्यान में रखेगा और जहां तक संभव हो, निर्वाचन क्षेत्रों को भौगोलिक रूप से कॉम्पैक्ट क्षेत्रों के रूप में रखा जाएगा।

आयोग द्वारा असम में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के एक मसौदा प्रस्ताव को अंतिम रूप दिए जाने के बाद इसे आम जनता से सुझाव/आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए केंद्रीय और राज्य राजपत्रों में प्रकाशित किया जाएगा। इस संबंध में राज्य के दो स्थानीय समाचार पत्रों में एक नोटिस भी प्रकाशित किया जाएगा, जिसमें राज्य में आयोजित होने वाली सार्वजनिक बैठकों की तिथि और स्थान निर्दिष्ट किया जाएगा।

ईसीआई को केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा राज्य में संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन का संचालन करने का अनुरोध किया गया है।

–आईएएनएस

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यह देखा गया है कि परिसीमन 2024 के लोकसभा चुनावों को प्रभावित कर सकता है।

27 दिसंबर को भारत के चुनाव आयोग असम में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की शुरुआत की।

2001 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के समायोजन के उद्देश्य से किया जाएगा।

चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल ने असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया था कि वे 1 जनवरी, 2023 से परिसीमन पूरा होने तक नई प्रशासनिक इकाइयों के निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य सरकार के साथ मामला उठाएं।

निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के उद्देश्य से आयोग अपने स्वयं के दिशानिर्देशों और कार्यप्रणाली अंतिम रूप देगा।

परिसीमन के दौरान आयोग भौतिक सुविधाओं, प्रशासनिक इकाइयों की मौजूदा सीमाओं, संचार की सुविधा, जन सुविधा को ध्यान में रखेगा और जहां तक संभव हो, निर्वाचन क्षेत्रों को भौगोलिक रूप से कॉम्पैक्ट क्षेत्रों के रूप में रखा जाएगा।

आयोग द्वारा असम में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के एक मसौदा प्रस्ताव को अंतिम रूप दिए जाने के बाद इसे आम जनता से सुझाव/आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए केंद्रीय और राज्य राजपत्रों में प्रकाशित किया जाएगा। इस संबंध में राज्य के दो स्थानीय समाचार पत्रों में एक नोटिस भी प्रकाशित किया जाएगा, जिसमें राज्य में आयोजित होने वाली सार्वजनिक बैठकों की तिथि और स्थान निर्दिष्ट किया जाएगा।

ईसीआई को केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा राज्य में संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन का संचालन करने का अनुरोध किया गया है।

–आईएएनएस

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यह देखा गया है कि परिसीमन 2024 के लोकसभा चुनावों को प्रभावित कर सकता है।

27 दिसंबर को भारत के चुनाव आयोग असम में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की शुरुआत की।

2001 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के समायोजन के उद्देश्य से किया जाएगा।

चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल ने असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया था कि वे 1 जनवरी, 2023 से परिसीमन पूरा होने तक नई प्रशासनिक इकाइयों के निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य सरकार के साथ मामला उठाएं।

निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के उद्देश्य से आयोग अपने स्वयं के दिशानिर्देशों और कार्यप्रणाली अंतिम रूप देगा।

परिसीमन के दौरान आयोग भौतिक सुविधाओं, प्रशासनिक इकाइयों की मौजूदा सीमाओं, संचार की सुविधा, जन सुविधा को ध्यान में रखेगा और जहां तक संभव हो, निर्वाचन क्षेत्रों को भौगोलिक रूप से कॉम्पैक्ट क्षेत्रों के रूप में रखा जाएगा।

आयोग द्वारा असम में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के एक मसौदा प्रस्ताव को अंतिम रूप दिए जाने के बाद इसे आम जनता से सुझाव/आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए केंद्रीय और राज्य राजपत्रों में प्रकाशित किया जाएगा। इस संबंध में राज्य के दो स्थानीय समाचार पत्रों में एक नोटिस भी प्रकाशित किया जाएगा, जिसमें राज्य में आयोजित होने वाली सार्वजनिक बैठकों की तिथि और स्थान निर्दिष्ट किया जाएगा।

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यह देखा गया है कि परिसीमन 2024 के लोकसभा चुनावों को प्रभावित कर सकता है।

27 दिसंबर को भारत के चुनाव आयोग असम में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की शुरुआत की।

2001 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के समायोजन के उद्देश्य से किया जाएगा।

चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल ने असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया था कि वे 1 जनवरी, 2023 से परिसीमन पूरा होने तक नई प्रशासनिक इकाइयों के निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य सरकार के साथ मामला उठाएं।

निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के उद्देश्य से आयोग अपने स्वयं के दिशानिर्देशों और कार्यप्रणाली अंतिम रूप देगा।

परिसीमन के दौरान आयोग भौतिक सुविधाओं, प्रशासनिक इकाइयों की मौजूदा सीमाओं, संचार की सुविधा, जन सुविधा को ध्यान में रखेगा और जहां तक संभव हो, निर्वाचन क्षेत्रों को भौगोलिक रूप से कॉम्पैक्ट क्षेत्रों के रूप में रखा जाएगा।

आयोग द्वारा असम में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के एक मसौदा प्रस्ताव को अंतिम रूप दिए जाने के बाद इसे आम जनता से सुझाव/आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए केंद्रीय और राज्य राजपत्रों में प्रकाशित किया जाएगा। इस संबंध में राज्य के दो स्थानीय समाचार पत्रों में एक नोटिस भी प्रकाशित किया जाएगा, जिसमें राज्य में आयोजित होने वाली सार्वजनिक बैठकों की तिथि और स्थान निर्दिष्ट किया जाएगा।

ईसीआई को केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा राज्य में संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन का संचालन करने का अनुरोध किया गया है।

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यह देखा गया है कि परिसीमन 2024 के लोकसभा चुनावों को प्रभावित कर सकता है।

27 दिसंबर को भारत के चुनाव आयोग असम में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की शुरुआत की।

2001 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के समायोजन के उद्देश्य से किया जाएगा।

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निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के उद्देश्य से आयोग अपने स्वयं के दिशानिर्देशों और कार्यप्रणाली अंतिम रूप देगा।

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27 दिसंबर को भारत के चुनाव आयोग असम में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की शुरुआत की।

2001 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के समायोजन के उद्देश्य से किया जाएगा।

चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल ने असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया था कि वे 1 जनवरी, 2023 से परिसीमन पूरा होने तक नई प्रशासनिक इकाइयों के निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य सरकार के साथ मामला उठाएं।

निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के उद्देश्य से आयोग अपने स्वयं के दिशानिर्देशों और कार्यप्रणाली अंतिम रूप देगा।

परिसीमन के दौरान आयोग भौतिक सुविधाओं, प्रशासनिक इकाइयों की मौजूदा सीमाओं, संचार की सुविधा, जन सुविधा को ध्यान में रखेगा और जहां तक संभव हो, निर्वाचन क्षेत्रों को भौगोलिक रूप से कॉम्पैक्ट क्षेत्रों के रूप में रखा जाएगा।

आयोग द्वारा असम में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के एक मसौदा प्रस्ताव को अंतिम रूप दिए जाने के बाद इसे आम जनता से सुझाव/आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए केंद्रीय और राज्य राजपत्रों में प्रकाशित किया जाएगा। इस संबंध में राज्य के दो स्थानीय समाचार पत्रों में एक नोटिस भी प्रकाशित किया जाएगा, जिसमें राज्य में आयोजित होने वाली सार्वजनिक बैठकों की तिथि और स्थान निर्दिष्ट किया जाएगा।

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