जबलपुर. हत्या के प्रयास एवं अवैध वसूली के प्रकरण में विगत 1 माह से फरार आरोपी रचित भारद्वाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया हैं। रांझी थाना पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ 15 मई को झंडा चौक रक्षा नगर निवासी 52 वर्षीय लक्ष्मण प्रसाद बर्मन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पेशे से शराब ठेका कम्पनी में मैनेजर लक्ष्मण प्रसाद जब 14 मई की रात लगभग 10-45 बजे मड़ई शराब दुकान चैक करने गए थे तभी आरोपी शुभम मिश्रा एंव रचित ने उनसे शराब पीने के लिये 2 हजार रूपये मांगे और न देने पर पहले उसकी बुलेरो क्रमांक एमपी 54 टी 0281 में पत्थर मारे।
जिससे दरवाजे के कांच टूट गये उसने मना किया तो बीयर की बाटल फोड़कर मारने दौड़े तो वह दुकान के अंदर घुसकर दुकान बंद कर लिया तो दोनों जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये।
रिपोर्ट पर धारा 296, 119(1), 115(2), 118(1), 351(2) भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इसी तरह एक अन्य मामले में रिछाई सरकारी स्कूल के पास रहने वाले 23 वर्षीय मोहित रैकवार ने आरोपी के खिलाफ 18 मई को रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
मोहित ने पुलिस को बताया कि सुज्जी पैकस के यहंा मजदूरी करता है। 18 मई को महाराजपुर से अपने साथी सत्यम कोरी, साहिल कोल, बड्डू कोल के साथ अपने घर रिछाई जा रहा था।
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इसी दौरान रात लगभग 9-30 बजे जैसे ही रूपलाल कालोनी दुर्गा मंदिर के पास पहुॅचा वहां खड़े आरोपी शुभम मिश्रा, रचित, रितिक यादव मिले और उसे देखते ही गाली गलौज करने लगे, उसने गालियां देने से मना किया तो तीनों चाकू निकालकर उसे जान से मारने की नियत से चाकू से हमलाकर पीठ, जांघ वायें पैर के घुटने में चोट पहुॅचा दी तथा जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये।
रिपोर्ट पर धारा 296, 109, 351(2), 3(5) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर शुभम मिश्रा को प्रकरण मे गिरफ्तार कर शेष फरार आरोपियो की तलाश जारी थी।
टीआई रंाझी उमेश गोल्हानी ने बताया कि दोनों प्रकरण में फरार आरोपी रचित उर्फ नवाब भारद्वाज उम्र 20 वर्ष निवासी रिछाई रांझी को अभिरक्षा में लेते हुये आरोपी को दोनों प्रकरणों में विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल निरूद्ध कराया गया।