अनूपपुर, देशबन्धु. कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आने ग्रामीण क्षेत्रों में नकली स्मार्ट फोन वन प्लस एवं ओप्पों के स्मार्टफोन बेचने वाले गिरोह को पुलिस ने पकड़ते हुए उनके कब्जे से 5 नकली स्मार्टफोन, 20 नग चार्जर, 45 चार्जिंग केबल, फर्जी बिल बुक एवं सील सहित तीन बाइक को जब्त करते हुए तीनों आरोपियों चन्द्र सिंह पिता अनार सिंह उम्र 31 वर्ष, मोर सिंह पिता अनार सिंह उम्र 25 वर्ष दोनो निवासी ग्राम हिवरा थाना नेपानगर जिला बुरहानपुर एवं सुनील मोहिते पिता प्रकाश उम्र 26 वर्ष निवासी बीड़ कॉलोनी नेपानगर को निर्माणाधीन रेलवे ओव्हर ब्रिज के पास स्थित होटल निहाल से पकड़ते हुए उनके खिलाफ धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है.
इसके साथ ही होटल निहाल के संचालक बालमुकुंद अग्रवाल के खिलाफ धारा 223 बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है. मामले की जानकारी देते हुए कोतवाली निरीक्षक अरविंद जैन ने बताया कि ग्राम पसला निवासी जितेंद्र सिंह ने पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत दर्ज कराई थी कि 16 मार्च को तीन युवक उनके गांव पसला आए थे.
वहां उन्होंने 24 हजार कीमत का वन प्लस स्मार्टफोन उसे मात्र 8 हजार रूपए में बेचे तथा बुरहानपुर-खंडवा की एक दुकान का बिल भी दिए.
कुछ घंटों बाद फोन में खराबी आने पर उसने सर्विस सेंटर में दिया गया, जहां फोन नकली होने का पता चला. इसके साथ ईएमआई नंबर का डीटेल भी वन प्लस की वेबसाईट में नहीं बता रहा था. जिस पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों की तलाश में जुट गई तथा निर्माणाधीन रेलवे ओवर ब्रिज के संचालित होटल निहाल से तीनों आरोपी चंद्र सिंह, मोर सिंह एवं सुनील मोहिते को पकड़ते हुए उनके कब्जे 5 नकली स्मार्टफोन, 20 चार्जर, 45 चार्जिंग केबल, श्रीओम साईं शॉप बुरहानपुर की बिल बुक और सील सहित तीन बाइक को जब्त करते हुए उन्हे गिरफ्तार किया गया.
पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि वे कोलकाता से नकली मोबाइल खरीदकर विभिन्न जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में बाइक से घूम-घूम कर सस्ते दामों पर बेचते थे.
जिले के समस्त होटल एवं लाज संचालको को उनके प्रतिष्ठान में ठहरने व निवास करने वाले व्यक्तियों की विधिवत जानकारी संबंधित निकटत थाना में दिये जाने हेतु कलेक्टर द्वारा आदेशित किया गया था, लेकिन होटल निहाल के संचालक 67 वर्षीय बालमुकुंद अग्रवाल पिता स्व. वृन्दावन अग्रवाल निवासी आदर्श मार्ग द्वारा प्रकरण में गिरफ्तार बुरहानपुर के तीन आरोपियों के होटल में ठहरे होने की कोई भी जानकारी थाना कोतवाली में नही दिए जाने एवं कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन पर धारा 223 बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज किया जाकर गिरफ्तार किया गया है.