मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ,वितरण केंद्र बिहटा में पदस्थ कनिष्ठ यंत्री सतीश पटेल द्वारा न्यायालयीन कार्य में अपने दायित्व के प्रति उदासीनता दिखाए जाने पर विशेष न्यायाधीश (विद्युत ) नागौद श्री सदाशिव दांगौडे़ जी की न्यायालय ने प्रबंध संचालक ,मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को पत्र लिखकर कनिष्ठ यंत्री सतीश पटेल के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किए जाने का निर्देश दिया गया है।
मामला संक्षेप में इस प्रकार है”
विशेष न्यायाधीश (विद्युत ) नागौद के न्यायालय में दिनांक 11.o 9.2025 को विचाराधीन विशेष विद्युत प्रकरण क्रमांक 638 / 2023 मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड विरुद्ध अर्जुन कुम्हार धारा 138 विद्युत अधिनियम के प्रकरण में अभियुक्त अर्जुन कुम्हार पिता रामेश्वर कुम्हार की जमानत हेतु अधिवक्ता द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था।
जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 12.0 9.2025 की तिथि नियत करते हुए प्रतिवेदन तलब किया गया था, दिनांक 12 .09 2025 की नियत तिथि के पूर्व कनिष्ठ यंत्री सतीश पटेल द्वारा अभियुक्त को जमानत का लाभ पहुंचाने की नीयत से दिनांक 11. 09 2025 को ही जमानत के संबंध में प्रतिवेदन अभियुक्त के अधिवक्ता को दे दिया गया था.
जिसे कंपनी की ओर से पेश न किए जाने पर न्यायालय द्वारा आरोपी के अधिवक्ता को प्रतिवेदन मूलतः वापस करने के उपरांत कनिष्ठ यंत्री सतीश पटेल को कई बार न्यायालय में उपस्थित होकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में कहा गया.
किंतु उनके द्वारा न्यायालय के आदेश की लगातार उपेक्षा करते हुए ना तो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया और ना ही संतोषजनक उत्तर दिया गया जिससे कनिष्ठ यात्री सतीश पटेल के द्वारा न्यायालय के आदेश की अनदेखी करने पर न्यायालय द्वारा प्रबंध संचालक ,मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को कनिष्ठ यंत्री के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किए जाने का निर्देश दिया गया है।