सिरोंज. तत्कालीन एसडीम हर्षल चौधरी द्वारा अपनी गलती स्वीकारने और बिना शर्त माफी मांगने पर न्यायालय अवमानना की कार्यवाही न्यायालय द्वितीय जिला न्यायाधीश विजय कुमार पांडे ने समाप्त की है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2024 में न्यायालय प्रथम जिला न्यायाधीश सुरेंद्र मेश्राम सिरोंज जिला विदिशा द्वारा मुआवजा राशि वसूली इजारा प्रकरण कपिल त्यागी विरूद्ध कलेक्टर द्वारा भू अर्जन अधिकारी अनुविभागीय हर्षल चौधारी था।मामला न्यायालय प्रथम जिला न्यायाधीश सुरेंद्र मेश्राम सिरोंज के न्यायालय में लंबित था।
इस मामले में मुआवजा राशि वसूली की कार्यवाही जारी थी इस कार्रवाई के दौरान तत्कालीन एसडीएम ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी की थी जिसे स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था।
इस मामले में प्रथम जिला न्यायाधीश सुरेंद्र मेश्राम द्वारा भू अर्जन अधिकारी हर्षल चौधरी के खिलाफ कार्यवाही के दौरान टीका टिप्पणी करने के संबंध में अब मानना की धारा 12 के अंतर्गत मामला पंजीकृत किया गया।
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इस मामले में एसडीएम द्वारा अपनी गलतियों का आभास करते हुए अपनी गलतियां स्वीकारने और बिना शर्त माफी मांगने पर न्यायालय द्वितीय जिला सत्र न्यायाधीश श्री विजय कुमार पांडे सिरोंज द्वारा एसडीएम पर चल रहे अवमानना के मामले को समाप्त कर दिया गया है।उक्त जानकारी अभिभाषक संघ सिरोंज के मिडिया प्रभारी अशोक शर्मा ने दी