नई दिल्ली. यूट्यूब और सोशल मीडिया से कमाई करने वाले यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की प्रक्रिया को लेकर अक्सर भ्रम की स्थिति रहती है. आयकर विभाग के अनुसार, यूट्यूब से होने वाली कमाई को “बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम” माना जाता है, और इसके लिए सही ITR फॉर्म का चयन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है.
सही ITR फॉर्म का चुनाव:
यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए ITR फॉर्म 3 और ITR फॉर्म 4 सबसे उपयुक्त हैं.
ITR फॉर्म 4: यह फॉर्म उन व्यक्तियों के लिए है जिनकी सालाना आय ₹50 लाख से अधिक नहीं है और उन्हें बिजनेस से आय होती है. यह फॉर्म छोटे व्यवसायों और पेशेवरों के लिए है.
ITR फॉर्म 3: अगर आपकी कुल आय, जिसमें बिजनेस इनकम के अलावा कैपिटल गेन (शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट आदि से कमाई) भी शामिल है, तो आपको ITR फॉर्म 3 भरना होगा.
स्टेप-बाय-स्टेप ITR फाइलिंग प्रक्रिया:
आय और खर्च का रिकॉर्ड रखें: सबसे पहले, आपको यूट्यूब से हुई कुल कमाई और वीडियो बनाने पर आए सभी खर्चों का सटीक रिकॉर्ड रखना होगा. इन खर्चों में उपकरण, इंटरनेट, बिजली, और अन्य संबंधित लागतें शामिल हो सकती हैं.
सही टैक्स रिजीम चुनें: आपको यह तय करना होगा कि आप पुरानी टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) या नई टैक्स रिजीम (New Tax Regime) में से किसे चुनना चाहते हैं. ध्यान रखें, अगर आप ITR 3 या 4 फाइल कर रहे हैं, तो आप बार-बार टैक्स रिजीम नहीं बदल सकते हैं.
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सही ITR फॉर्म भरें: अपनी आय और खर्चों के अनुसार ITR फॉर्म 3 या 4 चुनें और उसमें सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें.
ITR फाइलिंग की महत्वपूर्ण तिथियां:
इस वर्ष (2025) ITR फाइल करने की ड्यू डेट 15 सितंबर है, जबकि अंतिम तिथि 31 दिसंबर है. यदि कोई टैक्सपेयर ड्यू डेट के बाद फाइल करता है, तो उसे भारी जुर्माना देना पड़ सकता है.