जबलपुर, देशबन्धु. प्रशासन ने तीन स्कूलों द्वारा की गयी मनमानी फीस को निरस्त करते हुए 9.81 करोड़ रुपये लौटाने का आदेश दिया है. यह राशि 2017 से 2024 के बीच बिना अनुमति अतिरिक्त फीस के रूप में वसूली गई थी.
इसके अलावा प्रत्येक स्कूल पर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. स्कूलों को उक्त राशि 30 दिनों के भीतर जमा करनी होगी. अभी तक अतिरिक्त फीस वसूली करने वाले 35 स्कूलों पर कार्यवाही करते हुए 275.81 करोड़ की वसूली आदेश जारी किये है.
जिला शिक्षा समिति के अनुसार इन स्कूलों ने कुल 20569 छात्रों से फीस के नाम पर अतिरिक्त राशि वसूली थी. मारथोमा गर्ल्स सीनियर सेकेण्डरी स्कूल ने 9138 बच्चों से 1.77 करोड़ रुपये, स्टेम फील्ड स्कूल ने 8217 बच्चों से 6.29 करोड़ रुपये,रायल इंटरनेशनल स्कूल ने 3214 बच्चों से 1.75 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि फीस के नाम पर वसूली थी.
जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बताया कि प्रशासन ने अब तक 35 स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई कर 274.81 करोड़ रुपये लौटाने के आदेश दिए हैं. इसके अलावा, प्रत्येक स्कूल पर 2 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. एक दर्जन स्कूल प्रबंधन से जुड़े 84 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है.
यह कार्रवाई मध्य प्रदेश निजी विद्यालय फीस तथा संबंधित विषयों का विनियम नियम 2020 के नियम 9 के तहत की गई है. प्रशासन द्वारा अन्य स्कूलों द्वारा मनमाने तरीके से की गयी फीस वृध्दि की जांच जारी है. जांच में नियम विरुद्ध तरीके से फीस वृद्धि किये जाने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.