जबलपुर. इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी में कुलपति के चयन के लिए गठित कमेटी में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग को शामिल किये जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत तथा जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. युगलपीठ ने अपने आदेष में कहा है कि कुलपति का चयन याचिका के अंतिम आदेष के अधीन रहेंगा.
अनूपपुर निवासी अजय मिश्रा की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी में कुलपति चयन के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है. कमेटी में कार्य परिषद की तरफ से दो सदस्यों के नाम भेजे गये थे. इसके अलावा एक सदस्य का चयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है.
याचिका में कहा गया था कि कार्य परिषद के द्वारा जो सदस्य नियुक्त किये गये है उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज है. याचिका में कहा गया था कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को कुलपति चयन कमेटी में सदस्य नियुक्ति नहीं किया जाना चाहिये.
याचिका में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के कुलपति व रजिस्टार सहित कमेटी के सदस्य प्रोफेसर श्रीमती अन्नपूर्णा नौटियाल,प्रोफेसर नरेश चंद्र गौतम तथा प्रोफेसर प्रकाश मणि त्रिपाठी को अनावेदक बनाया गया था.
युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई के बाद अनावेदकों को तीन सप्ताह में हलफनामा में जवाब पेश करने के निर्देश दिये है. युगलपीठ ने अपने आदेष में कहा है कि कुलपति का चयन याचिका के अंतिम आदेष के अधीन रहेगा.