जबलपुर . अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार यादव की अदालत ने महिला पर प्राणघातक हमला करने के मामले में आरोपी गोलू उर्फ अमित चौरिया को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपी पर ढाई हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक लहर दीक्षित ने मामले की पैरवी की. अभियोजन के अनुसार, घटना 1 मार्च 2015 की है, जब आरोपी ने जबलपुर निवासी सुशील बडगैयां को उनके घर में अकेला पाकर मसाला पीसने वाले पत्थर से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था.
हमले के बाद आरोपी घर में रखी लोहे की पेटी से रजिस्ट्री के कागजात, एटीएम कार्ड, चेकबुक और अन्य जरूरी दस्तावेज लेकर फरार हो गया था. पुलिस ने घटना के बाद विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था.
अदालत ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध पाते हुए आज आरोपी को सात साल की सजा सुनाई.