जबलपुर. शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के दौरान ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में सरकारी कर्मचारियों और अतिथि शिक्षकों के लिए विकल्पों की विसंगतियों को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए सरकार को दो दिनों में जवाब पेश करने के निर्देश दिये है.
हाईकोर्ट में यह मामला जबलपुर निवासी प्राथमिक शिक्षक सत्येन्द्र कुमार कुर्मी व अन्य की ओर से दायर किया गया है. जिनकी ओर से अधिवक्ता धीरज तिवारी ने पक्ष रखा. जिन्होंने बताया कि मप्र स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है. पोर्टल में सिर्फ सरकारी कर्मचारी और अतिथि शिक्षक का विकल्प दिया गया है.
उम्मीदवारों को दो में से सिर्फ एक ही विकल्प चुनना है. ऐसे में वे उम्मीदवार, जो सरकारी कर्मचारी भी हैं और अतिथि शिक्षक के रूप में भी अनुभव रखते हैं, अपने वास्तविक विवरण दर्ज नहीं कर पा रहे हैं. इसके चलते हजारों की संख्या में उम्मीदवार चयन प्रक्रिया से वंचित हो रहे हैं, जो अवैधानिक है. सुनवाई पश्चात न्यायालय ने राज्य शासन को जवाब पेश करने के निर्देश दिये है.