नई दिल्ली. लोकप्रिय कन्नड़ अभिनेता दर्शन (Darshan) थुगुदीपा को बड़ा झटका देते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने 33 वर्षीय प्रशंसक रेणुकास्वामी की हत्या के मामले में उनकी ज़मानत रद्द कर दी है. रेणुकास्वामी का कथित तौर पर अभिनेता और उनके अन्य प्रशंसकों ने अपहरण, हमला और हत्या कर दी थी. न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने आज सुबह इस मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय के पहले के फैसले को रद्द कर दिया और दर्शन को हिरासत में लेने का आदेश दिया.
शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व-परीक्षण परीक्षण करने की भी आलोचना की, जो कि निचली अदालतों का विशेषाधिकार है, और कहा कि इसमें “गंभीर कमियाँ” हैं.
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“हमने ज़मानत देने और रद्द करने पर विचार किया, और यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय का आदेश शक्ति के यांत्रिक प्रयोग को दर्शाता है. न्यायमूर्ति महादेवन ने कहा, “ज़मानत दिए जाने से मुकदमे पर असर पड़ेगा और गवाह प्रभावित हो सकते हैं.”
न्यायाधीश महादेवन की इस आदेश के लिए प्रशंसा करते हुए, न्यायमूर्ति पारदीवाला ने सुनवाई के दौरान कहा, “न्यायाधीश महादेवन ने बहुत ही विद्वत्तापूर्ण निर्णय सुनाया है. यह अवर्णनीय है. यह संदेश देता है कि अभियुक्त चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह कानून से ऊपर नहीं है.”