देशभर में इनकम टैक्स रिटर्न ITR फाइलिंग करने की प्रक्रिया तेज़ी से जारी है. अब तक 6.7 करोड़ से अधिक टैक्सपेयर्स ITR फाइल कर चुके हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में लोग रिफंड का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन अगर आपने ITR भरते समय कुछ सामान्य लेकिन अहम गलतियां कर दी हैं, तो आपका रिफंड अटक सकता है या बहुत देर से मिलेगा.
ITR फाइल करते समय ये गलतियां न करें:
1. ई-वेरिफिकेशन न करना
* गलती: ITR को केवल भरकर जमा कर देना ही काफी नहीं है.
* सही तरीका: रिटर्न फाइल करने के 30 दिनों के अंदर ई-वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है.
* परिणाम: ई-वेरिफिकेशन न होने पर आपका ITR वैध नहीं माना जाएगा और रिफंड रुक सकता है. साथ ही ₹5,000 तक का जुर्माना भी लग सकता है.
2. AIS (Annual Information Statement) को नजरअंदाज करना
* गलती: AIS में दी गई जानकारी को बिना जांचे ITR भरना.
* सही तरीका: ITR में दी गई डिटेल्स को AIS रिपोर्ट से मैच करना जरूरी है.
* परिणाम: mismatch होने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है और रिफंड अटक सकता है.
3. गलत ITR फॉर्म का चयन करना
* गलती: अपनी आय या प्रोफेशन के अनुसार गलत ITR फॉर्म का चयन करना.
* सही तरीका:
* वेतनभोगी (50 लाख तक): ITR-1
* फ्रीलांसर/बिजनेस (50 लाख तक): ITR-4
* कैपिटल गेन या अन्य जटिल स्रोतों से आय: ITR-2/ITR-3 आदि
* परिणाम: गलत फॉर्म से फाइल करने पर ITR अस्वीकृत हो सकता है और रिफंड प्रक्रिया रुक जाती है.