नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने सोने की आड़ में की जा रही तस्करी और अनियमित आयात पर शिकंजा कसते हुए एक बड़ा फैसला लिया है. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने 1% से अधिक सोना युक्त कीमती मिश्र धातुओं — जैसे पैलेडियम, रोडियम और इरिडियम — के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है. यह प्रतिबंध कस्टम्स टैरिफ हेडिंग (CTH) 7110 के तहत प्रभावी होगा.
क्या है नया आदेश?
सरकारी बयान के अनुसार, इस निर्णय से प्लेटिनम के आयात पर पहले से लागू प्रतिबंध का दायरा और बढ़ाया गया है. अब CTH 7110 के तहत आने वाले सभी कीमती धातुओं और उनके मिश्र धातुओं के आयात पर नीति में एकरूपता सुनिश्चित की गई है.
वहीं, जिन मिश्र धातुओं में सोने की मात्रा 1% से कम है, उनके आयात की अनुमति जारी रहेगी. इससे इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स और स्पेशल केमिकल इंडस्ट्री जैसे क्षेत्रों में आवश्यक कच्चे माल की सुचारू आपूर्ति बनी रहेगी.
औद्योगिक क्षेत्र को मिली राहत
DGFT ने स्पष्ट किया है कि वास्तविक औद्योगिक और विनिर्माण जरूरतों को देखते हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स और विशेष केमिकल उद्योगों को आवश्यक प्राधिकरण के अंतर्गत आयात की अनुमति दी जाएगी. इस फैसले का उद्देश्य नियामकीय निगरानी और व्यापारिक सुविधा के बीच संतुलन बनाना है.
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कोलाइडल मेटल्स पर भी लगा प्रतिबंध
सरकार ने CTH 2843 के तहत आने वाले कोलाइडल मेटल्स और उनके कंपाउंड्स के आयात को भी प्रतिबंधित कर दिया है. यह कदम उन रसायनों की आड़ में अवैध सोने के आयात को रोकने के लिए उठाया गया है.
व्यापारियों के लिए मददdesk भी शुरू
सरकार ने अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ाए जाने के बाद उत्पन्न व्यापारिक संकटों से निपटने और भारतीय निर्यातकों को समर्थन देने के लिए एक विशेष ‘ग्लोबल टैरिफ एंड ट्रेड हेल्पडेस्क’ की शुरुआत भी की है. यह हेल्पडेस्क आयात-निर्यात संबंधी समस्याओं जैसे लॉजिस्टिक्स, वित्तीय अड़चनों, नियामकीय अनुपालन और सप्लाई चेन से जुड़े मुद्दों को हल करने में मदद करेगा.