नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने आम जनता को महंगी दवाओं से राहत देते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. सरकार ने 42 सामान्य दवाओं के खुदरा मूल्य तय कर दिए हैं. इन दवाओं में ब्रॉड-स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और विशेष रूप से अंग प्रत्यारोपण के बाद इस्तेमाल होने वाली दवाएं भी शामिल हैं.
यह निर्णय राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) द्वारा फरवरी में जारी किए गए आदेश के अनुरूप है. इस आदेश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दवाएं तय कीमतों पर ही बेची जाएं और मरीजों को अनावश्यक रूप से अधिक भुगतान न करना पड़े.
प्रमुख दवाओं की नई कीमतें
सरकार द्वारा तय की गई कुछ प्रमुख दवाओं की कीमतें इस प्रकार हैं:
मेरोपेनम और सुलबैक्टम इंजेक्शन: 1,938.59 प्रति शीशी
माइकोफेनोलेट मोफेटिल टैबलेट: 131.58 प्रति टैबलेट
एबॉट हेल्थकेयर की क्लैरिथ्रोमाइसिन एक्सटेंडेड-रिलीज टैबलेट (बैक्टीरियल संक्रमण के लिए): ₹71.71 प्रति टैबलेट
पारदर्शिता और नियंत्रण
NPPA ने सभी दवा कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वे इन तय कीमतों की सूची डीलरों, राज्य औषधि नियंत्रकों और सरकार को सौंपें. साथ ही, हर खुदरा विक्रेता और डीलर को यह मूल्य सूची अपनी दुकान पर सार्वजनिक रूप से लगानी होगी. इससे ग्राहक यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि उन्हें दवाएं निर्धारित मूल्य पर ही मिल रही हैं.
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यह कदम न केवल दवा की कीमतों में पारदर्शिता लाएगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि मरीजों को जीवन रक्षक दवाएं उचित और किफायती दरों पर उपलब्ध हों.