नई दिल्ली. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है, जिसमें पाकिस्तानी नागरिकों को भारत की धरती छोड़ने का आदेश दिया गया है. यह निर्देश उन सभी पाकिस्तानी नागरिकों के लिए है जो यहाँ बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे हैं. सरकार ने स्पष्ट किया है कि आज 27 अप्रैल शाम तक इन नागरिकों को अपना देश लौटना होगा, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
सीसीएस (कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी) बैठक के बाद भारत सरकार ने निर्णय लिया था कि पाक नागरिकों के अल्पकालिक वीजा को 27 अप्रैल से अमान्य माना जाएगा. इस फैसले के तहत राज्य सरकारें अपने-अपने इलाकों में पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया में लगी हैं.
पाकिस्तान में फंसे भारतीय नागरिक भी तेजी से स्वदेश लौट रहे हैं. पिछले तीन दिनों में अटारी-वाघा बॉर्डर के जरिए 450 से अधिक भारतीय भारत वापस आ चुके हैं. साथ ही पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में ब्रॉडकास्टिंग के लिए काम कर रहे 23 भारतीय कर्मचारी भी लौट आए हैं.
दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने नागरिकों से आग्रह किया है कि अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक उनके इलाके में रह रहा है तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें. मेडिकल वीजा पर आए पाकिस्तानी नागरिकों को 29 अप्रैल तक भारत में रहने की अनुमति दी गई है.