जबलपुर. अपर सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने लार्डगंज क्षेत्र में हत्यारें ने चाकू से हमला कर युवक की हत्या करने वाले आरोपी युवराज करसा को दोषी करार दिया है। अदालत ने युवराज करसा को आजीवन कारावास व डेढ़ हजार के जुर्माने से दंडित किया है।
अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक केजी तिवारी ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया कि आरोपी युवराज करसा ने 17 जुलाई 2022 को यादव कालोनी मुक्तिधाम के समीप रहने वाले 24 वर्षीय अजय उर्फ मोनू कनोजिया पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी।
उक्त मामले में लार्डगंज पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर चालान अदालत के समक्ष पेश किया। विचारण उपरांत न्यायालय ने आगा चौक निवासी आरोपी 22 वर्षीय युवराज करसा पिता रक्कू उर्फ राकेश कनोजिया को उक्त सजा से दंडित किया है।अगले महीने से जेबों पर गिर सकती हैं बिजली